महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 READ IN ENGLISH
बंबई राज्य में टिकटों और स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम
1958 का अधिनियम संख्या 60
बॉम्बे सरकार राजपत्र, 1958, असाधारण, भाग V, पृष्ठ 122।
इस अधिनियम ने 4 जून 1958 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की, और सर्वप्रथम 11 जून, 1958 को बॉम्बे सरकार राजपत्र, भाग IV में प्रकाशित किया गया।
बंबई राज्य में टिकटों और स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम
जहां यह बंबई राज्य में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची- I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के संबंध में डाक टिकटों के स्टैम्प और स्टांप शुल्क की दरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए समीचीन है; यह भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में इस प्रकार अधिनियमित किया गया है: –
अध्याय 1
प्रारंभिक
1. लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ। – (1) इस अधिनियम को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम कहा जा सकता है।
(२) यह पूरे महाराष्ट्र राज्य तक फैला हुआ है।
(3) यह राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, ऐसी तिथि पर लागू होगा।
2. परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी नहीं है, –
(ए) “एसोसिएशन” का अर्थ किसी भी एसोसिएशन, एक्सचेंज, संगठन या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे वह बिक्री या खरीद के व्यवसाय को विनियमित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित हो, या किसी अन्य सामान या विपणन योग्य प्रतिभूतियों से संबंधित हो। ;
(ख) “बैंकर” का अर्थ है एक संघ, एक कंपनी या एक व्यक्ति जो उधार या निवेश, जनता से धन जमा करने, मांग पर चुकाने या अन्यथा, चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा देय है;
(ग) “बांड” में शामिल हैं-
(i) कोई साधन जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को इस शर्त पर दूसरे को पैसे देने के लिए बाध्य करता है कि यदि कोई निर्दिष्ट कार्य किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो दायित्व शून्य हो जाएगा;
(ii) किसी गवाह द्वारा सत्यापित कोई उपकरण और आदेश या वाहक के लिए देय नहीं है, जिससे कोई व्यक्ति खुद को दूसरे को पैसा देने के लिए बाध्य करता है; तथा
(iii) कोई भी साधन जिससे अभिप्रेरित किया जाता है कि कोई व्यक्ति खुद को अनाज या अन्य कृषि उपज दूसरे को देने के लिए बाध्य करता है;
स्पष्टीकरण। – इस खंड के प्रयोजनों के लिए लागू होने के बावजूद, किसी भी कानून में निहित कुछ भी, साधन के संबंध में “अनुप्रमाणित”, का अर्थ है एक या अधिक गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक संकेत या उसके निशान को देखा है। साधन, या किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थिति में और निष्पादक की दिशा में साधन पर हस्ताक्षर करते देखा है, या निष्पादक से अपने हस्ताक्षर या निशान या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है, और प्रत्येक किसने निष्पादक की उपस्थिति में साधन पर हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि इस तरह के एक से अधिक गवाह एक ही समय में मौजूद हों, और कोई विशेष रूप से सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।
(घ) “प्रभार्य” का अर्थ है, जैसा कि इस अधिनियम के शुरू होने के बाद लागू किए गए या पहले लागू किए गए किसी उपकरण पर लागू होता है, इस अधिनियम के तहत प्रभार्य, और जैसा कि किसी अन्य साधन पर लागू होता है, राज्य में कानून के तहत प्रभार्य जब इस तरह के साधन निष्पादित या, जहां कई व्यक्तियों ने अलग-अलग समय पर उपकरण को निष्पादित किया, पहले निष्पादित किया गया;
(dd) “चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी” का मतलब है कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए इस ओर से नियुक्त किया जा सकता है;
(relating) “क्लीयरेंस लिस्ट” से आशय ऐसे नियमों से संबंधित लेन-देन की सूची से है जो एसोसिएशन के क्लीयरिंग हाउस को नियमों के अनुसार या एसोसिएशन के उपनियमों के अनुसार प्रस्तुत करना है:
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई साधन नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे ऐसे लेनदेन में काम करने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से एक उचित रूप से गठित वकील द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा में शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि इसे मंजूरी सूची नहीं माना जाता है: –
“मैं / हम इसके द्वारा पूरी तरह से घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सूची में मेरे / हमारे लेन-देन का एक पूर्ण और सच्चा विवरण है, जिसमें पार किए गए लेन-देन और लेनदेन शामिल हैं, जो कि एसोसिएशन के नियमों / उपनियमों के अनुसार समाशोधन गृह में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मैं / हम आगे घोषणा करते हैं कि कोई भी लेनदेन जिसके लिए अनुसूची 5 में अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 43 के तहत बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 के तहत छूट का दावा किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, छोड़ा गया है। “
स्पष्टीकरण। – इस खंड के लिए प्रयोजन के लिए लेनदेन में बिक्री और खरीद दोनों शामिल होंगे;
(च) “कलेक्टर” का अर्थ है * * * * * * एक जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और किसी भी अधिकारी को शामिल किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है;
और इस अधिनियम के तहत कलेक्टर की किसी भी या सभी शक्तियों को एक ही अधिसूचना या अधिसूचना जैसी किसी अन्य द्वारा प्रदान किया जाता है
(छ) “कन्वेंस” में शामिल हैं, –
(i) बिक्री पर एक संदेश,
(ii) प्रत्येक उपकरण, *
(iii) किसी भी सिविल कोर्ट का हर फरमान या अंतिम आदेश,
(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हर आदेश या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 234 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा किए गए हर आदेश या उप के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी हर पुष्टिकरण कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 233 की धारा (3) समामेलन, विलय, डिमर्जर, व्यवस्था या पुनर्निर्माण (कंपनियों की सहायक कंपनी सहित) के संबंध में; और बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या पुनर्निर्माण के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रत्येक आदेश;
किस संपत्ति के द्वारा, चाहे चल या अचल, या किसी भी संपत्ति या किसी संपत्ति में ब्याज को हस्तांतरित किया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति, अंतर vivos में निहित है, और जो अन्यथा अनुसूची I द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है;
स्पष्टीकरण। – ऐसा साधन जिससे किसी संपत्ति का कोई सह-स्वामी अपनी रुचि को संपत्ति के किसी अन्य सह-मालिक को हस्तांतरित करता है और जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए विभाजन का साधन नहीं है, उसे वह साधन माना जाएगा जिसके द्वारा संपत्ति है हस्तांतरित अंतर विवो;
(गा) “पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक” का अर्थ है वह अधिकारी या अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामित है और इसमें कोई अन्य अधिकारी भी शामिल हो सकता है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त कर सकती है;
(ज) किसी उपकरण पर लागू “विधिवत मुद्रांकित” का अर्थ है कि साधन उचित मात्रा से कम का चिपकने वाला या प्रभावित स्टाम्प धारण करता है और इस तरह के स्टाम्प को कानून में लागू होने के समय के अनुसार चिपका या उपयोग किया गया है। राज्य;
(i) “निष्पादित” और “निष्पादन” का उपयोग उपकरणों के संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है “हस्ताक्षरित” और “हस्ताक्षर”;
स्पष्टीकरण। – “हस्ताक्षरित” और “हस्ताक्षर” शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का श्रेय भी शामिल है।
(जे) “सरकारी प्रतिभूतियों” का अर्थ सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 में परिभाषित सरकारी सुरक्षा है;
(जा) “अचल संपत्ति” में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें शामिल हैं, या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया जाता है;
(के) “प्रभावित स्टाम्प” शामिल हैं, –
(i) उचित अधिकारी द्वारा प्रभावित और प्रभावित लेबल;
(ii) मुद्रांकित कागज पर उभरा या उकेरा हुआ टिकट;
(iii) फ्रैंकिंग मशीन द्वारा छाप;
(iv) राज्य सरकार के रूप में ऐसी किसी भी मशीन द्वारा छाप, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है;
(v) ई-भुगतान की प्राप्ति;
(I) “साधन” में प्रत्येक दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या देयता है, या बनाए जाने, स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, बुझाने या दर्ज किए जाने के लिए है, लेकिन इसमें विनिमय, चेक, वचन पत्र, बिल ऑफ बिलिंग शामिल नहीं है , ऋण पत्र, बीमा पॉलिसी, शेयर का हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीद;
स्पष्टीकरण। – शब्द “दस्तावेज़” में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के उप-खंड (1) के खंड (टी) में परिभाषित के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है।
(ला) “उपहार का साधन” शामिल है, जहां उपहार किसी भी चल या अचल संपत्ति का है, लेकिन लिखित रूप में नहीं बनाया गया है, किसी भी उपकरण की रिकॉर्डिंग जो घोषणा के माध्यम से या अन्यथा इस तरह के मौखिक उपहार की स्वीकृति या स्वीकृति है;
(एम) “विभाजन का साधन” का अर्थ है, किसी भी संपत्ति के सह-मालिकों को विभाजित करना या ऐसी संपत्ति को गंभीर रूप से विभाजित करने के लिए सहमत होना और इसमें शामिल हैं-
(i) किसी भी राजस्व प्राधिकरण या किसी भी सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक विभाजन को प्रभावित करने के लिए एक अंतिम आदेश,
(ii) एक विभाजन को निर्देशित करने वाली मध्यस्थता द्वारा एक पुरस्कार, और
(iii) जब इस तरह के किसी भी उपकरण को निष्पादित किए बिना किसी भी विभाजन को प्रभावित किया जाता है, तो सह-मालिकों और रिकॉर्डिंग द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी उपकरण या उपकरण, चाहे इस तरह के विभाजन की घोषणा के माध्यम से या अन्यथा, सह-मालिकों के बीच इस तरह के विभाजन की शर्तें;
(एन) “पट्टे” का मतलब अचल या चल (या दोनों) संपत्ति का पट्टा है, और इसमें शामिल हैं, –
(i) एक पट्टा;
(ii) एक काबुलायत, या अन्य उपक्रम लिखित रूप में अचल संपत्ति के लिए किराए पर लेने, कब्जा करने या भुगतान करने या किराए पर देने के लिए पट्टे का प्रतिरूप नहीं है;
(iii) कोई भी उपकरण जिसके द्वारा किसी विवरण का टोल दिया जाता है;
(iv) पट्टे के लिए एक आवेदन पर किसी भी लेखन का उद्देश्य यह इंगित करना है कि आवेदन दिया गया है;
(v) पट्टे के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय का एक डिक्री या अंतिम आदेश:
बशर्ते, जहां बाद में पट्टे के एक उपकरण को ऐसे डिक्री या ऑर्डर के अनुसरण में निष्पादित किया जाता है, स्टैंप ड्यूटी, यदि कोई हो, तो पहले से ही इस तरह के डिक्री या ऑर्डर पर भुगतान किया गया है और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पर लगाए गए कुल कर्तव्य की ओर समायोजित किया जाएगा;
(ना) “बाजार मूल्य”, किसी भी संपत्ति के संबंध में, जो एक उपकरण का विषय है, का अर्थ है कि ऐसी संपत्ति जो अगर इस तरह के साधन के रूप में खुले बाजार में बेची गई है, तो उस पर विचार के लिए इस तरह के उपकरण के निष्पादन की तारीख में बेचा जाएगा। जो भी अधिक है;
(ओ) “विपणन योग्य सुरक्षा” का अर्थ है ऐसे विवरण की सुरक्षा, जो भारत के किसी भी शेयर बाजार में बेचे जाने में सक्षम हो। * * * *:
(पी) “बंधक विलेख” में प्रत्येक साधन शामिल है, जिसमें धन को सुरक्षित करने के लिए, या उन्नत होने के लिए, ऋण के माध्यम से, या एक मौजूदा या भविष्य के ऋण, या सगाई के प्रदर्शन के लिए, एक व्यक्ति स्थानांतरित करता है या बनाता है , या, दूसरे के पक्ष में; निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में एक अधिकार या अधिकार;
(पा) “चल संपत्ति” में खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसल और घास, फलों पर और पेड़ों में रस और हर दूसरे विवरण की संपत्ति शामिल है, अचल संपत्ति को छोड़कर, जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व बनता है या बनाया जाना है, हस्तांतरित, सीमित है , विस्तारित, बुझा या दर्ज किया गया;
(क्यू) “पेपर” में वेल्लम, चर्मपत्र या कोई अन्य सामग्री शामिल है, जिस पर एक उपकरण लिखा जा सकता है;
(आर) “पावर ऑफ अटॉर्नी” में कोई भी उपकरण शामिल है (कानून के तहत शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है जो समय-समय पर लागू होने के लिए अदालत-शुल्क से संबंधित है) एक निर्दिष्ट व्यक्ति को कार्य करने के लिए और उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति के नाम पर अधिकार देना एक उपकरण जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कानूनी चिकित्सक नहीं है, किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के लिए अधिकृत है;
(आरए) “पब्लिक ऑफिसर” का अर्थ है एक सार्वजनिक अधिकारी, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खंड (17) में परिभाषित है;
(एस) “अनुसूची” का अर्थ है इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;
(टी) “निपटान” का अर्थ है, चल या अचल संपत्ति के लिखित में कोई गैर-वसीयतनामा निपटान, –
(i) विवाह के संबंध में,
(ii) अपने परिवार या उन लोगों के बीच, जिनके लिए वह प्रदान करने की इच्छा रखता है, या उसके लिए आश्रित किसी व्यक्ति के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से, या
(iii) किसी भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए, और इस तरह के एक विवाद को बनाने के लिए लिखित में एक समझौता शामिल है और जहां किसी भी तरह के वाद को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया है चाहे विश्वास की घोषणा के माध्यम से या अन्यथा, किसी भी तरह की शर्तें स्वभाव;
(यू) “सैनिक” में एक गैर-कमीशन अधिकारी के पद से नीचे का कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसे सेना अधिनियम, 1950 के तहत नामांकित किया गया है।
द्वितीय अध्याय
मुद्रा शुल्क
ड्यूटी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की लायबिलिटी (ए)
3. ड्यूटी के साथ साधन प्रभार्य। – इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची I में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित साधन अनुसूची I में क्रमशः उचित कर्तव्य के रूप में इंगित राशि के कर्तव्य के साथ प्रभार्य होंगे, ऐसा कहना है-
(ए) अनुसूची I में उल्लिखित प्रत्येक उपकरण, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर या उसके बाद राज्य में निष्पादित किया जाता है;
(ख) अनुसूची I में उल्लिखित प्रत्येक उपकरण, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, को उक्त तिथि के बाद या उसके बाद किसी भी संपत्ति के संबंधित, या किसी भी मामले या किए गए या किए जाने के लिए राज्य से बाहर निष्पादित किया जाता है। इस राज्य में और इस राज्य में प्राप्त होता है:
बशर्ते कि एक कॉपी या एक्सट्रैक्ट, जो एक सच्ची कॉपी होने के लिए प्रमाणित हो या न हो या एक फासीमाईल इमेज हो या फिर मूल इंस्ट्रूमेंट की हो, जिस पर स्टैंप ड्यूटी इस सेक्शन के प्रावधानों के तहत प्रभार्य हो, पूर्ण स्टैंप ड्यूटी के साथ संकेतित होगी। अनुसूची I यदि ऐसे मूल उपकरण पर देय उचित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है
बशर्ते कि कोई भी शुल्क के संबंध में प्रभार्य नहीं किया जाएगा-
(1) मामलों में, जहां या जहां, सरकार की ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी उपकरण को, लेकिन इस छूट के लिए, सरकार ऐसे उपकरण के संबंध में शुल्क प्रभार्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी या जहां सरकार ने किया है शुल्क के भुगतान की दिशा में खर्च वहन करना;
(2) किसी भी जहाज या पोत के, या किसी अन्य भाग, ब्याज, शेयर या संपत्ति या किसी भी जहाज या जहाज में बंबई के तहत पंजीकृत, बिक्री, हस्तांतरण या अन्य निपटान के लिए कोई भी साधन कोस्टिंग वेसल्स एक्ट, 1838 या मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958।
4. विकास समझौते की बिक्री, बंधक या निपटान के एकल लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण। – (1) जहां, किसी भी विकास समझौते की बिक्री, बंधक या निपटान के मामले में, लेनदेन को पूरा करने के लिए कई उपकरण लगाए जाते हैं, मुख्य साधन केवल अनुसूची- I के लिए निर्धारित शुल्क के साथ प्रभार्य होगा, विकास समझौता बंधक या निपटान, और प्रत्येक अन्य उपकरण उस अनुसूची में इसके लिए निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) के बदले एक सौ रुपये के शुल्क के साथ प्रभार्य होंगे।
(2) पक्ष स्वयं के लिए निर्धारित कर सकते हैं कि उप-खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कौन से उपकरण नियोजित हैं, उन्हें मुख्य साधन माना जाएगा।
(3) यदि पार्टियां अपने बीच के प्रमुख साधन को निर्धारित करने में विफल रहती हैं, तो इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए अधिकारी, जिसके द्वारा साधन का उत्पादन किया जाता है, प्रमुख उपकरण का निर्धारण करेगा:
बशर्ते कि निर्धारित किए गए उपकरण पर शुल्क प्रभार्य उच्चतम कर्तव्य होगा जो नियोजित किसी भी उपकरण के संबंध में प्रभार्य होगा।
5. कई अलग-अलग मामलों से संबंधित उपकरण। – कई अलग-अलग मामलों से संबंधित या संबंधित कोई भी उपकरण कर्तव्यों की कुल राशि के साथ प्रभार्य होगा, जिसके साथ अलग-अलग उपकरण, जिनमें से प्रत्येक ऐसे मामलों में से एक से संबंधित या संबंधित है, इस अधिनियम के तहत प्रभार्य होगा।
6. अनुसूची I में कई विवरणों के भीतर आने वाले उपकरण – धारा 5 के प्रावधानों के अधीन, एक साधन जिसे दो या दो से अधिक विवरणों के अनुसार अनुसूची I में भेजा जाएगा, जहां कर्तव्यों का प्रभार अलग है, केवल प्रभार्य हो ऐसे कर्तव्यों के उच्चतम के साथ:
बशर्ते कि इस अधिनियम में शामिल कुछ भी शुल्क के साथ प्रभार्य को प्रस्तुत नहीं करेगा, जो कि शुल्क के साथ एक सौ रुपये प्रति समकक्ष या डुप्लिकेट के साथ शुल्क जमा करेगा और जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान किया गया है।
7. कुछ उपकरणों के संबंध में उच्च शुल्क का भुगतान। – (१) धारा ४ या ६ या किसी अन्य अधिनियम में शामिल होने के बावजूद, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इस अधिनियम के तहत कर्तव्य प्रभार का भुगतान किया गया है, –
(ए) मूल या मूल उपकरण पर, जैसा भी मामला हो, या हो सकता है
(ख) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार,
किसी इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के अलावा किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल या ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की डुप्लिकेट या कॉपी पर सेल्स, मोर्टगेज या सेटलमेंट के अलावा किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पर ड्यूटी शुल्क प्रभारित किया जाएगा, जब इस स्टेट में प्राप्त किया गया हो शुल्क की उच्च दर, वह शुल्क होगा जिसके साथ मूल या मूल साधन धारा 19 के तहत प्रभार्य होगा।
(2) इस धारा के तहत ड्यूटी के साथ कोई साधन, कोई साधन, समकक्ष, डुप्लिकेट या प्रतिलिपि प्रभार्य होने के बावजूद किसी भी अधिनियम में निहित कुछ भी साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस धारा के तहत शुल्क प्रभार्य का भुगतान नहीं किया गया हो:
बशर्ते कि कोई भी न्यायालय, जिसके समक्ष इस तरह का कोई भी उपकरण, डुप्लिकेट या कॉपी तैयार की जाती है, इस धारा के तहत कर्तव्य प्रभार्य को भुगतान किया जा सकता है और फिर उसे साक्ष्य में प्राप्त कर सकता है।
(3) इस अधिनियम के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम, अब तक वे धारा 3 के तहत उपकरणों पर प्रभार्य कर्तव्यों की वसूली से संबंधित हैं, जहां तक हो सकता है, प्रतिपक्ष पर प्रभार्य कर्तव्यों की वसूली के लिए लागू होता है, उप-धारा (1) के तहत एक उपकरण की नकल या प्रतिलिपि।
8. 1914 के अधिनियम IX या अन्य कानून के तहत ऋण पर जारी डिबेंचर के अलावा अन्य बांड या प्रतिभूतियां। – (१) इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी ऋण अधिनियम, १ ९ १४ के प्रावधानों के तहत ऋण उठाता है, या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय, बांड या प्रतिभूतियों के अलावा डिबेंचरों के मुद्दे द्वारा। इस तरह के ऋण के संबंध में, इस तरह के बांड या प्रतिभूतियों की कुल राशि पर दो प्रतिशत के शुल्क के साथ प्रभार्य होना चाहिए, और ऐसे बांड या प्रतिभूतियों पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और आगे किसी भी शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं होना चाहिए नवीकरण, समेकन, उप-विभाजन या अन्यथा।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों को निश्चित बांड या प्रतिभूतियों पर मुहर लगाने से और निश्चित शुल्क के साथ प्रभार्य होने से, उस तरह के सभी बकाया ऋणों के डिबेंचर के अलावा अन्य बांड या प्रतिभूतियों पर लागू होगा, और सभी ऐसे बॉन्ड या प्रतिभूतियां मान्य होंगी, चाहे उन पर मुहर लगे या नहीं।
(३) इस खंड द्वारा आवश्यक कर्तव्य का भुगतान करने की इच्छाशक्ति की उपेक्षा के मामले में, स्थानीय प्राधिकारी राज्य सरकार को देय के लिए देय होगा, जो देय शुल्क की राशि पर दस प्रतिशत के बराबर राशि है, और हर महीने के लिए एक दंड की तरह पहले महीने के बाद इस तरह की उपेक्षा जारी है।
9. कर्तव्यों को कम करने, हटाने या यौगिक करने की शक्ति। – राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि सरकारी अधिकार पत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, –
(ए) राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से में, चाहे वह भावी या पूर्वव्यापी रूप से कम या फिर से लागू हो, जिसमें किसी भी उपकरण या किसी विशेष वर्ग या ऐसे वर्ग से संबंधित किसी भी उपकरण, या किसी भी उपकरण को निष्पादित किया जाता है। व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के पक्ष में, या ऐसे वर्ग के किसी भी सदस्य के पक्ष में या, प्रभार्य हैं, और
(बी) डिबेंचर के अलावा किसी भी निगमित कंपनी या बॉन्ड या विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अन्य बॉडी कॉर्पोरेट द्वारा मुद्दों के मामले में कर्तव्यों के संयोजन या समेकन के लिए प्रदान करते हैं।
(बी) टिकटों और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका
10. कर्तव्यों का भुगतान कैसे किया जाए। – (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराए गए को छोड़कर, सभी कर्तव्यों जिनके साथ कोई भी उपकरण प्रभार्य हैं, का भुगतान किया जाएगा और इस तरह के उपकरण पर इस तरह के भुगतान पर स्टैम्प के माध्यम से संकेत दिया जाएगा, –
(ए) में निहित प्रावधानों के अनुसार; या
(बी) जब कोई ऐसा प्रावधान लागू नहीं होता है, जैसा कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा, प्रत्यक्ष कर सकती है।
(2) अन्य मामलों में, उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियम, विनियमित, –
(ए) प्रत्येक प्रकार के उपकरण के मामले में, स्टैम्प का वर्णन जिसका उपयोग किया जा सकता है;
(बी) प्रभावित टिकटों के साथ मुहर लगी उपकरणों के मामले में, उपयोग किए जा सकने वाले टिकटों की संख्या।
(2-1A) बॉम्बे स्टैम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के लागू होने की तारीख से, साधनों के मामले में, प्रभावित टिकटों के साथ मुहर लगी, ऐसे टिकटों पर अधिकृत अधिकारी की तिथि के साथ स्टाम्प और हस्ताक्षर अंकित होंगे। राज्य में ट्रेजरी, उप-ट्रेजरी या सामान्य स्टाम्प कार्यालय या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उचित अधिकारी, राज्य में डाक टिकटों के संग्रहकर्ता या कलेक्टर:
बशर्ते, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट तिथि से, ऐसी आवश्यकता को दूर कर सकते हैं।
(2 ए) मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है, क्योंकि वह धारा लगाने के उपखंड (iv) के उपखंड (iv) के तहत निर्दिष्ट फ्रैकिंग मशीन या किसी अन्य मशीन के उपयोग को अधिकृत करने के लिए उपयुक्त हो सकता है, बनाने के लिए ऐसे उपकरणों पर देय कर्तव्यों के भुगतान को इंगित करने के लिए कर्तव्यों के साथ साधन के प्रभार्य पर छाप;
(2 बी) (ए) जहां इस संबंध में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किए जाने पर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण या डाक अधीक्षक, बॉम्बे इस बात से संतुष्ट हैं कि निष्पादित उपकरणों और सीमा शुल्क प्रभारियों की सीमा के संबंध में, यह है। किसी भी व्यक्ति, निकाय या संगठन को फ़्रैंकिंग मशीन या किसी अन्य मशीन के उपयोग के लिए अधिकृत करने के लिए सार्वजनिक हित में आवश्यक है, वह ऐसे व्यक्ति, निकाय या संगठन को अधिकृत करने के लिए लिखित आदेश दे सकता है;
(ख) प्रत्येक प्राधिकरण इस तरह की शर्तों के अधीन होगा, यदि कोई हो, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।
(2 सी) फ्रैंकिंग मशीन या किसी अन्य मशीन के उपयोग को विनियमित करने की प्रक्रिया, जैसे कि प्राधिकृत अधिकारी, आदेश निर्धारण द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के रूप में हो सकती है।
(3) उप-धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची I में उन उपकरणों को निर्दिष्ट करेगा जिनके संबंध में कर्तव्यों को कॉलम 2 में निर्दिष्ट किया गया है। कहा अनुसूची का भुगतान किया जाएगा, –
(i) फ्रेंकिंग मशीन के माध्यम से;
(ii) नकदी के माध्यम से;
(iii) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा; * * *
(iv) वेतन आदेश द्वारा; या
(v) ई-भुगतान द्वारा;
किसी भी सरकारी ट्रेजरी या उप-ट्रेजरी या जनरल स्टैम्प कार्यालय में, या जैसा भी मामला हो, सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (जीआरएएस) (वर्चुअल ट्रेजरी) और इस तरह के भुगतान को इंस्ट्रूमेंट पर किए गए उस प्रभाव का समर्थन करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर इंगित किया जाएगा। उचित अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण द्वारा विधिवत सूचित किया गया।
स्पष्टीकरण। – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, भाव “डिमांड ड्राफ्ट” और “पे ऑर्डर” से मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से है। बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और अंतरण या उपक्रम) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत या बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित बैंक या किसी अन्य बैंक के अनुसूचित बैंक होने के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 का खंड (ई)।
(४) उप-वर्गों (२ ए), (२ बी) और (२ सी) के तहत बनाई गई धारणा या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (३) के तहत, या उप-धारा (२) के तहत किया गया बेचान। किसी भी उपकरण पर 32 ए, उसी तरह का प्रभाव होगा जैसे कि छापे में बताई गई राशि के बराबर राशि का शुल्क या, जैसा कि मामला हो सकता है, बेचान में कहा गया है, के संबंध में भुगतान किया गया है, और ऐसा भुगतान किया गया है टिकटों के माध्यम से उप-धारा (1) के तहत इस तरह के साधन पर संकेत दिया गया है।
10:00 पूर्वाह्न। ड्राफ्ट का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों, बीमा कंपनियों और बैंकों द्वारा भुगतान आदेश द्वारा। – धारा 10 में निहित कुछ के बावजूद, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्यक्ष, राज्य या केंद्र सरकार, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकायों के मामले में, शुल्क द्वारा भुगतान किया जा सकता है उनके प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय नकदी के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट या वेतन आदेश द्वारा, किसी भी सरकारी खजाने या उप-ट्रेजरी या जनरल स्टैम्प कार्यालय, मुंबई में और उचित अधिकारी, शाखा प्रबंधक के पद से नीचे नहीं, इसलिए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जो निम्नानुसार साधन पर एक समर्थन करेगा, –
“स्टाम्प शुल्क रु। ……………। नकद में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा, रसीद / चालान संख्या …………… दिनांकित …………… ”
उचित अधिकारी का हस्ताक्षर
10B। स्टॉक एक्सचेंज आदि, ट्रेडिंग सदस्य के खाते से स्टांप शुल्क में कटौती करने के लिए। – स्टॉक एक्सचेंज या लेन-देन के माध्यम से इस मामले में इस अधिनियम में निहित कुछ के बावजूद, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ए) में परिभाषित के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज या, जैसा भी मामला हो, एक एसोसिएशन, इस तरह के लेनदेन के निपटान के समय ट्रेडिंग सदस्य के खाते से कटौती करके उचित स्टांप शुल्क एकत्र करेगा। स्टाम्प शुल्क को मुख्य सरकारी राजस्व प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सरकारी ट्रेजरी, उप-ट्रेजरी या जनरल स्टैम्प कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण। – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “स्टॉक एक्सचेंज” का अर्थ है, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित स्टॉक एक्सचेंज।
10C। शुल्क का भुगतान नकद में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या नोटरी द्वारा भुगतान आदेश द्वारा किया जाना है। – नोटरी एक्ट, 1952 के तहत नियुक्त नोटरी के मामले में, धारा 10 में निहित कुछ भी नहीं होने के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी कानून के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए देय शुल्क। बल में, नकद के माध्यम से, या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या किसी भी सरकारी ट्रेजरी या उप-ट्रेजरी या जनरल स्टैम्प कार्यालय, मुंबई में नोटरी द्वारा भुगतान किया जा सकता है और नोटरी निम्नानुसार साधन पर एक अनुमोदन करेगा, अर्थात् –
“स्टाम्प ड्यूटी रु। ………… .. भुगतान * नकद में / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा / भुगतान आदेश द्वारा, * रसीद / चालान नंबर …………… .., दिनांक ……………, * सरकारी खजाने / उप-ट्रेजरी कार्यालय में at …… ../ General Stamp Office, मुंबई।
नोटरी की सील।
तिथि के साथ नोटरी का हस्ताक्षर।
* जो कुछ भी लागू नहीं है, उस पर प्रहार करें। “
11. चिपकने वाले टिकटों का उपयोग। – निम्नलिखित उपकरणों को चिपकने वाले टिकटों के साथ मुहर लगाया जा सकता है, अर्थात्: –
(ए) * * * * * *
(बी) अनुसूची १ में लेख १, ५ (ए) से (जी), १,, २ ९, ३ at, ४१, ४२, ४३, ५ ९ (ए) और ६२ पर उल्लिखित हैं।
12. चिपकने वाले टिकटों को रद्द करना। – (1) (क) जो भी किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए कर्तव्य के साथ किसी भी साधन प्रभार के लिए किसी भी चिपकने वाला टिकट चिपकाता है, जब इस तरह के टिकट को चिपकाते हैं, तो उसी को रद्द कर दें ताकि इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सके; तथा
(बी) जो कोई भी किसी भी कागज पर किसी भी उपकरण को निष्पादित करता है जो एक चिपकने वाला स्टाम्प होता है, निष्पादन के समय, जब तक कि इस तरह के स्टाम्प को पूर्वोक्त तरीके से रद्द नहीं किया गया हो, तब तक इसे रद्द कर दें ताकि इसका फिर से उपयोग न किया जा सके।
(2) किसी भी उपकरण जो एक चिपकने वाला स्टैंप होता है जिसे रद्द नहीं किया गया है ताकि इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सके, जहां तक इस तरह के स्टैम्प का संबंध है, बिना रुके समझा जाए।
(३) उप-खंड (१) की आवश्यकता के लिए एक चिपकने वाला स्टाम्प को रद्द करने के लिए या उस पर या उसके नाम या आद्याक्षर या उसकी फर्म के नाम या आद्याक्षर को अपने तथाकथित लेखन की सही तारीख के साथ लिखकर रद्द कर सकता है, या किसी भी अन्य प्रभावशाली तरीके से।
13. लिखी जाने वाली मुहरों से प्रभावित उपकरणों पर मुहर लगाई जाती है। प्रत्येक उपकरण जिसके लिए प्रभावित मोहर के साथ कागज़ की शीट का उपयोग किया जाता है, को इस तरह से लिखा जाएगा कि लेखन चेहरे पर दिखाई दे और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी शीट के उल्टे पर, ताकि इसका उपयोग किसी के लिए न किया जा सके या उस पर लागू न हो। अन्य साधन।
स्पष्टीकरण I – जहां प्रभावित स्टैंप के साथ मुहर लगी कागज की दो या अधिक शीटों का उपयोग किसी भी उपकरण के संबंध में शुल्क प्रभार्य की मात्रा बनाने के लिए किया जाता है, या तो इस तरह के उपकरण का एक भाग प्रत्येक शीट पर लिखा जाएगा, इसलिए उपयोग किया जाता है, या शीट पर ऐसा कोई भाग नहीं लिखा जाता है जिस पर निष्पादक या निष्पादकों में से कोई एक हस्ताक्षर करता है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि अतिरिक्त शीट उस शीट से जुड़ी है जिस पर लिखी गई सामग्री है।
स्पष्टीकरण II। – जहां प्रभावित डाक टिकट या चादरें पूरी लिखी हुई हैं, उन्हें स्वीकार करने के लिए अपर्याप्त है, तो इतने सादे कागज को उप-प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के उपकरण के लेखन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, साधन का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया जाता है शीट पर लिखा जाता है, जो किसी भी हिस्से से पहले स्टैम्प को सहन करता है, सादे कागज पर लिखा हुआ है, इसलिए; और इस तरह के सादे कागज पर निष्पादक द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां यह हस्ताक्षरित नहीं है, यह विधिवत मुहर नहीं लगाए गए उपकरण को प्रस्तुत नहीं करेगा।
14. एक ही उपकरण एक ही मोहर पर होना। – ड्यूटी के साथ कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल स्टैम्प्ड पेपर के टुकड़े पर नहीं लिखा जाएगा, जिस पर ड्यूटी के साथ इंस्ट्रूमेंट चार्बल पहले ही लिखा जा चुका है:
बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी किसी भी बेचान को रोका नहीं जाएगा, जो विधिवत रूप से मुद्रांकित है या किसी भी उपकरण पर किए जा रहे कर्तव्य के साथ प्रभार्य नहीं है, जिसके लिए किसी भी अधिकार का निर्माण किया गया है या इसका सबूत है, या किसी भी धन या माल की रसीद स्वीकार करने या भुगतान या भुगतान जिससे डिलीवरी सुरक्षित हो जाती है।
14A। उपकरणों में परिवर्तन कैसे चार्ज किया जाए। – जहां किसी पक्ष द्वारा या अन्य पक्षों की सहमति के बिना एक उपकरण में किए गए भौतिक परिवर्तन के कारण, साधन का चरित्र भौतिक रूप से या काफी हद तक बदल जाता है, तो ऐसे उपकरण को अपने परिवर्तित चरित्र के अनुसार एक नए स्टैंप पेपर की आवश्यकता होगी।
15. लिखी गई धारा 13, 14 या 14A के विपरीत लिखी गई विधिवत मोहर नहीं। – धारा १३ १४ या १४ ए के उल्लंघन में लिखे गए प्रत्येक उपकरण को विधिवत मुद्रांकित नहीं माना जाएगा।
16. ड्यूटी को अस्वीकार करना। – जहां एक उपकरण प्रभार्य है, या कर्तव्य से छूट के साथ कर्तव्य, किसी अन्य साधन के संबंध में वास्तव में भुगतान किए गए कर्तव्य पर निर्भर करता है, ऐसे अंतिम उल्लिखित कर्तव्य का भुगतान कलेक्टर को लिखित रूप में किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, और दोनों उपकरणों के उत्पादन पर, ऐसे पहले तरीके का उल्लेख किया जा सकता है, जो कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, ऐसे अन्य तरीके से (यदि कोई हो) कलेक्टर के हाथों के तहत बेचान द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(C) स्टैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स के समय का
17. उपकरण राज्य में निष्पादित। इस राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्यूटी और निष्पादित किए जाने वाले सभी उपकरणों को निष्पादन के समय या उसके तुरंत बाद या अगले कार्य दिवस पर, निष्पादन के दिन के बाद मुहर लगाई जाएगी:
बशर्ते कि अनुसूची I के अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 या 23 में वर्णित निकासी सूची इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा मुहर लगाई जा सकती है, यदि क्लीयरिंग हाउस द्वारा मुद्रांकन के लिए ऐसी निकासी सूची प्रस्तुत की जाती है एक एसोसिएशन अपने नियमों और उप-कानूनों के अनुसार स्टांप शुल्क की अपेक्षित राशि के साथ, इसके निष्पादन की तारीख से दो महीने के भीतर।
18. उपकरण राज्य से बाहर निष्पादित। – (1) इस राज्य से बाहर निकाले गए ड्यूटी के साथ प्रभारित प्रत्येक उपकरण को इस राज्य में पहली बार प्राप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर मुहर लगाई जा सकती है।
(2) जहां कोई भी ऐसा उपकरण संदर्भ के साथ नहीं हो सकता है, वहां निर्धारित स्टांप के विवरण के लिए, किसी निजी व्यक्ति द्वारा विधिवत मोहर लगाई जाए, तो उसे तीन महीने के भीतर कलेक्टर के पास ले जाया जा सकता है, जो उसी पर मुहर लगाएगा, ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार नियम के अनुसार निर्धारित कर सकती है, ऐसे मूल्य की मोहर के साथ व्यक्ति को ऐसे साधन लेने की आवश्यकता हो सकती है और भुगतान करना पड़ सकता है।
19. महाराष्ट्र राज्य में ड्यूटी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कुछ उपकरणों या प्रतियों पर शुल्क का भुगतान। – जहां अनुसूची I में किसी भी लेख में वर्णित प्रकृति के किसी भी उपकरण को और किसी भी संपत्ति को संबंधित या किसी भी मामले या किए गए कार्य से संबंधित है या राज्य में निष्पादित किया जाता है और बाद में इस तरह के उपकरण या उपकरण की एक प्रति राज्य में प्राप्त होता है, –
(ए) इस तरह के साधन या उपकरण की एक प्रति पर शुल्क प्रभार्य की राशि अनुसूची 1 के तहत शुल्क प्रभार्य की राशि होगी इस राज्य में निष्पादित विवरण के एक दस्तावेज पर, यदि कोई शुल्क पहले से भुगतान किया गया हो, तो कर्तव्य की राशि कम भारत में किसी भी कानून को लागू करने पर जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर जब इसे लागू किया गया था;
(ख) और टिकटों के अलावा, यदि कोई है, तो पहले से ही इस तरह के साधन या उपकरण की एक प्रति चिपका दी गई है, इस खंड के (ए) के तहत उस पर शुल्क प्रभार्य के भुगतान के लिए आवश्यक टिकटों के साथ मुहर लगाई जाएगी, एक ही तरीके से और एक ही समय में और एक ही व्यक्ति द्वारा जैसे कि इस तरह के उपकरण या उपकरण की एक प्रति इस राज्य में पहली बार प्राप्त किया गया साधन था जब यह उच्च शुल्क के साथ प्रभार्य हो गया; तथा
(ग) धारा 32 के उप-धारा (3) के लिए अनंतिम के उपखंड (बी) में निहित प्रावधान ऐसे उपकरण या ऐसे उपकरण की एक प्रति पर लागू होंगे जैसे कि इस राज्य से बाहर किए गए या पहले निष्पादित किए गए उपकरण इस राज्य में पहली बार प्राप्त जब यह उच्च शुल्क के लिए प्रभार्य हो गया, लेकिन उपर्युक्त प्रावधानों के खंड (क) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(डी) ड्यूटी के लिए मान्यताओं का
20. विदेशी मुद्राओं में व्यक्त राशि का रूपांतरण। – (1) जहां एक उपकरण भारत के अलावा किसी भी मुद्रा में व्यक्त किए गए किसी भी पैसे के संबंध में विज्ञापन वैधता शुल्क के साथ प्रभार्य है, इस तरह के शुल्क की गणना भारत की मुद्रा में ऐसे पैसे के वर्तमान दर के अनुसार की जाएगी साधन की तारीख के दिन विनिमय।
(२) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १, ९९ की धारा २० की उप-धारा (२) के तहत भारत की मुद्रा में ब्रिटिश या किसी विदेशी मुद्रा के रूपांतरण के लिए विनिमय दर को वर्तमान दर माना जाएगा। उप-धारा का उद्देश्य (1)।
21. शेयर और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को कैसे मूल्यवान बनाया जाए। – जहां कोई उपकरण किसी शेयर या किसी अन्य विपणन या अन्य सुरक्षा के संबंध में विज्ञापन वैधता शुल्क के साथ प्रभार्य है, इस तरह के स्टॉक की गणना ऐसे स्टॉक या सुरक्षा के मूल्य पर औसत मूल्य या उसके दिन के मूल्य के अनुसार की जाएगी। साधन की तिथि।
22. विनिमय दर या औसत मूल्य के विवरण का प्रभाव। – जहां एक उपकरण में विनिमय की वर्तमान दर, या औसत मूल्य का एक बयान होता है, जैसा कि मामले की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह के बयान के अनुसार मुहर लगाई जाती है, यह तब तक रहेगा, जब तक कि इस तरह के बयान का विषय नहीं माना जाता है, तब तक माना जाता है इसके विपरीत विधिवत मुहर लगाई गई है।
23. रुचि को बढ़ाने वाले उपकरण। – जहाँ किसी उपकरण की शर्तों द्वारा ब्याज को स्पष्ट रूप से देय किया जाता है, ऐसा उपकरण शुल्क से अधिक शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं होगा, जिसके साथ यह प्रभार्य होगा, उसमें ब्याज का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।
24. समझौतों के रूप में विपणन योग्य प्रतिभूतियों के बंधक के साथ जुड़े कुछ उपकरण। – (1) जहां एक साधन-
(ए) किसी भी बाजारू सुरक्षा के जमा के अवसर पर धन के लिए सुरक्षा के माध्यम से उन्नत या ऋण के माध्यम से या मौजूदा या भविष्य के ऋण के लिए दिया जाता है, या
(ख) सुरक्षा या किसी बाजारू सुरक्षा के रूप में इच्छित विधिवत मुद्रांकित हस्तांतरण को प्रतिदेय या योग्य बनाता है,
यह कर्तव्य के साथ प्रभार्य होगा जैसे कि यह अनुसूची I के अनुच्छेद संख्या 5 (एच) के तहत कर्तव्य के साथ एक समझौते का ज्ञापन या ज्ञापन था।
(२) इस तरह के किसी भी उपकरण का विमोचन या निर्वहन केवल शुल्क के साथ ही किया जाएगा।
25. ऋण के विचार में या भविष्य के भुगतानों के अधीन कैसे स्थानांतरित किया जाए, आदि। – जहां किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है-
(ए) उसके कारण किसी भी ऋण के विचार में, पूर्ण या आंशिक रूप से; या
(ख) या तो निश्चित रूप से या किसी भी पैसे या स्टॉक के भुगतान या हस्तांतरण (उसे या किसी अन्य व्यक्ति को) के अधीन विषय, चाहे संपत्ति पर चार्ज या एनंब्रेंस होना या न होना;
इस तरह के ऋण, धन या स्टॉक को पूरा या हिस्सा माना जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है, इस संबंध में विचार के लिए जहां स्थानांतरण विज्ञापन वैधता शुल्क के साथ प्रभार्य है:
बशर्ते, इस खंड में कुछ भी बिक्री के किसी भी प्रमाण पत्र पर लागू नहीं होगा जैसा कि अनुसूची I के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित है।
स्पष्टीकरण। – जहां संपत्ति बेची जाती है और बिक्री एक बंधक या अन्य असंबद्धता के अधीन होती है, किसी भी अवैतनिक बंधक धन या धन का आरोप लगाया जाता है, साथ में ब्याज (यदि कोई हो) उसी के कारण, बिक्री के लिए विचार का हिस्सा माना जाएगा, क्रेता विक्रेता को समान रूप से भुगतान करने के लिए विक्रेता के साथ स्पष्ट रूप से काम करता है या नहीं, यदि विक्रेता को भुगतान करना है तो:
बशर्ते, जहां बंधक के अधीन किसी भी संपत्ति को बंधक को हस्तांतरित किया जाता है, वह हस्तांतरण पर देय शुल्क से कटौती करने का हकदार होगा, जो बंधक के संबंध में पहले से भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की राशि है।
रेखांकन
1. एक उल्लू B रु। 1,000। A, B को एक संपत्ति बेचता है, संपत्ति का रु। 500 और पिछले ऋण की रु। 1,000। स्टाम्प शुल्क रुपये पर देय है। 1,500।
2. एक संपत्ति को B को रुपये में बेचता है। 500. संपत्ति रुपये के लिए सी के लिए एक बंधक के अधीन है। 1,000 और अवैतनिक ब्याज रु। 200. बिक्री बंधक के अधीन है। स्टाम्प शुल्क रुपये पर देय है। 1,700।
3. रुपये के मूल्य का एक घर गिरवी रखता है। 10,000 से B रु। के लिए 5,000। B, A से घर खरीदता है। स्टाम्प शुल्क रुपये पर देय है। बंधक के लिए पहले से भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि 10,000 कम है।
26. वार्षिकी, आदि के मामले में मूल्यांकन – जहां किसी उपकरण को किसी वार्षिकी या अन्य देय राशि के भुगतान को समय-समय पर सुरक्षित करने के लिए निष्पादित किया जाता है या जहां एक संप्रेषण के लिए विचार एक वार्षिकी या अन्य योग देय समय-समय पर होता है, ऐसे साधन द्वारा सुरक्षित राशि या इस तरह के संदेश के लिए विचार, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समझा जा सकता है, –
(ए) जहां राशि एक निश्चित अवधि के लिए देय है ताकि भुगतान की जाने वाली कुल राशि का पहले पता लगाया जा सके, ऐसी कुल राशि;
(बी) जहां योग सदा या एक अनिश्चित समय के लिए देय है, ऐसे साधन या वाहन की तारीख में किसी भी जीवन के साथ समाप्ति योग्य नहीं है, कुल राशि जो इस तरह के साधन या वाहन की शर्तों के अनुसार होगी, होगी और हो सकती है उस तिथि से बीस वर्ष की अवधि के दौरान देय, जिस दिन पहला भुगतान देय हो जाता है; तथा
(ग) जहां इस तरह के साधन या वाहन की तारीख में किसी भी जीवन के साथ एक अनिश्चित समय के लिए देय राशि देय है, अधिकतम राशि जो उस तिथि से गणना की गई बारह वर्षों की अवधि के दौरान पूर्वोक्त के अनुसार देय हो सकती है या हो सकती है। पहला भुगतान बकाया हो जाता है।
27. स्टाम्प जहां विषय-वस्तु का मूल्य अनिश्चित है। – जहां विज्ञापन वैधता के साथ किसी भी साधन प्रभार के मूल्य या विषय-वस्तु की मात्रा नहीं हो सकती है, या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले निष्पादित एक साधन के मामले में, इसके निष्पादन की तिथि या पहले पता नहीं लगाया जा सकता है निष्पादन, उच्चतम साधन या मूल्य से अधिक ऐसे साधन के तहत कुछ भी दावा करने योग्य नहीं होगा, जिसके लिए यदि एक ही विवरण के एक साधन में कहा गया है, तो वास्तव में उपयोग की जाने वाली मोहर, ऐसे निष्पादन की तारीख में पर्याप्त होगी, और साधन होगा अतिरिक्त राशि का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित किया जाना माना जाता है और धारा 34 के प्रावधान तदनुसार साक्ष्य में उपकरण के प्रवेश के संबंध में लागू होंगे:
बशर्ते, ऐसे उपकरण के लिए धारा 34 के लिए आवेदन करने के लिए, यह पर्याप्त होगा यदि कर्तव्य में कमी का भुगतान किया जाता है, और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा:
बशर्ते कि किसी खदान के पट्टे के मामले में, जिसमें रॉयल्टी या उपज का एक हिस्सा किराए या किराए के हिस्से के रूप में प्राप्त हो, ऐसी रॉयल्टी या ऐसे शेयर के मूल्य का अनुमान लगाना पर्याप्त होगा, स्टाम्प ड्यूटी का उद्देश्य,
(ए) जब कलेक्टर को इस तरह की राशि या मूल्य पर पट्टे की अनुमति दी गई है या हो सकती है, तो मामले की सभी परिस्थितियों के संबंध में, रॉयल्टी या शेयर के माध्यम से देय होने की संभावना है पट्टे के तहत सरकार, या
(ख) जब पट्टे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पचास हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है,
और इस तरह के पट्टे के तहत ऐसी रॉयल्टी या शेयर की पूरी राशि, जो कुछ भी हो सकती है, वह दावा योग्य होगी:
बशर्ते कि, जहां धारा 31 या 40 के तहत एक उपकरण के संबंध में कार्यवाही की गई है, कलेक्टर द्वारा प्रमाणित राशि को वास्तव में निष्पादन की तारीख में उपयोग की जाने वाली मोहर माना जाएगा।
28. उपकरण को आगे बढ़ाने के लिए ड्यूटी को प्रभावित करने वाले तथ्य। – विचार (यदि कोई हो) बाजार मूल्य और अन्य सभी तथ्य और परिस्थितियां जो किसी भी उपकरण के कर्तव्य के साथ, या उसके साथ कर्तव्य की राशि को प्रभावित करती हैं, जो पूरी तरह से सही है और पूरी तरह से निर्धारित होता है।
29. कुछ संप्रत्ययों के मामले में कर्तव्य के रूप में दिशा। – (1) जहां किसी भी संपत्ति को पूरी तरह से एक विचार के लिए बेचने के लिए अनुबंधित किया गया है, और अलग-अलग उपकरणों द्वारा अलग-अलग हिस्सों में क्रेता को अवगत कराया जाता है, बाजार मूल्य इस तरह से संलग्न किया जाएगा जैसा कि पार्टियां उचित समझती हैं, बशर्ते कि प्रत्येक अलग भाग के लिए एक अलग बाजार मूल्य इस संबंध से संबंधित है, और इस तरह के अलग-अलग बाजार मूल्य के संबंध में विज्ञापन वैलोरियम शुल्क के साथ प्रभार्य होगा।
(२) जहाँ सम्पूर्ण रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, या किसी व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, या दूसरों के लिए पूर्ण रूप से, एक व्यक्ति के लिए खरीदी जाने वाली अनुबंधित संपत्ति को व्यक्तियों के अलग-अलग उपकरणों द्वारा भागों में, या द्वारा संप्रेषित किया जाता है। जिनके लिए समान खरीदा गया था, विचार के अलग-अलग हिस्सों के लिए, संपत्ति के ऐसे हिस्से के बाजार मूल्य के संबंध में अलग-अलग हिस्से के संबंध में प्रत्येक अलग-अलग हिस्से का विवरण विज्ञापन वैलोरियम शुल्क के साथ प्रभार्य होगा।
(३) जहां कोई व्यक्ति, किसी संपत्ति की खरीद के लिए अनुबंधित है, लेकिन उसके पास एक संप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति को समान बेचने के लिए अनुबंध करता है और संपत्ति परिणाम में उप-क्रेता को तुरंत बताई जाती है, तो यह संप्रेषण होगा मूल खरीदार द्वारा उप-क्रेता को बिक्री के समय संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में विज्ञापन वैलोरियम शुल्क के साथ प्रभार्य।
(४) जहां किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति की खरीद के लिए अनुबंधित किया गया हो, लेकिन उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संपूर्ण या किसी भी हिस्से को बेचने का अनुबंध प्राप्त नहीं किया गया हो, और यह परिणाम मूल विक्रेता द्वारा संप्रेषित किया गया हो अलग-अलग व्यक्तियों को उप-क्रेता को बेचे जाने वाले प्रत्येक भाग का कन्वेंशन विज्ञापन वैलोरियम शुल्क के साथ देना होगा, जो केवल उप-क्रेता को बेचे गए हिस्से के बाजार मूल्य के संबंध में, बिना बाजार मूल्य की राशि के मूल विक्रेता द्वारा संप्रेषित की गई संपत्ति, और मूल क्रेता को इस तरह की संपत्ति के अवशेषों (यदि कोई हो) का अवशेष, ऐसे अवशेषों के बाजार मूल्य के संबंध में विज्ञापन सत्यापन शुल्क के साथ प्रभार्य होगा:
बशर्ते कि अनुसूची 25 के अनुच्छेद 25 में निहित कुछ भी न होने के बावजूद ऐसे अंतिम उल्लेख पर कर्तव्य किसी भी मामले में दस रुपये से कम नहीं होगा।
(५) जहाँ एक उप-क्रेता उस व्यक्ति के हित का वास्तविक उल्लेख करता है, जो उसे तुरंत बेच देता है, जो संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में विज्ञापन वैधता शुल्क के साथ प्रभारित होता है, जो संप्रेषणीयता का विषय है और विधिवत है तदनुसार, मूल विक्रेता द्वारा उसी संपत्ति के संबंध में उसके बाद किए जाने वाले किसी भी संप्रदाय को उसके बराबर एक शुल्क के साथ प्रभारित किया जाएगा, जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए एक कन्वेंशन पर प्रभार्य होगा जो विषय का विषय है कन्वेन्शन या जहां ऐसी ड्यूटी पचास रुपये से अधिक की ड्यूटी के साथ पचास रुपये से अधिक हो।
(() किसके द्वारा देय शुल्क
30. देय जिनके द्वारा देय है। – इसके विपरीत एक समझौते के अभाव में, उचित स्टांप प्रदान करने का खर्च वहन किया जाएगा:
(ए) अनुसूची I के निम्नलिखित में से किसी भी लेख में वर्णित किसी भी उपकरण के मामले में: –
नंबर 2 (प्रशासन बॉन्ड),
नंबर 6 (शीर्षक-कर्म, मोहरे या प्रतिज्ञा के जमा से संबंधित समझौता),
नंबर 13 (बॉन्ड),
नंबर 14 (बॉटमरी बॉन्ड),
नंबर 28 (सीमा शुल्क बॉन्ड),
नंबर 33 (आगे प्रभार),
नंबर 35 (क्षतिपूर्ति बॉन्ड),
नंबर 40 (बंधक विलेख),
नंबर 52 (रिलीज़),
नंबर 53 (रिस्पांडेंटिया बॉन्ड),
नंबर 54 (सुरक्षा बॉन्ड या बंधक विलेख),
नंबर 55 (सेटलमेंट),
नंबर 59 (ए) (डिबेंचर का हस्तांतरण, विपणन योग्य प्रतिभूतियां होने के नाते कि क्या डिबेंचर ड्यूटी के लिए उत्तरदायी है या नहीं, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई डिबेंचर को छोड़कर)
59. (बी) किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ब्याज (किसी बांड या बंधक विलेख या बीमा की नीति द्वारा सुरक्षित) का हस्तांतरण, इस तरह के उपकरण को ड्राइंग या बनाने से;
(बी) अनुदान के द्वारा एक संप्रदाय (बंधक संपत्ति के पुन: संप्रेषण सहित) के मामले में; पट्टेदार या इच्छित पट्टेदार द्वारा पट्टे या समझौते के मामले में;
(ग) पट्टादाता द्वारा पट्टे के काउंटर भाग के मामले में;
(घ) समान शेयरों में पार्टियों द्वारा विनिमय के एक उपकरण के मामले में;
(ई) संपत्ति के क्रेता द्वारा बिक्री के प्रमाण पत्र के मामले में, जिस पर इस तरह का प्रमाण पत्र संबंधित है; *
(च) पार्टियों द्वारा विभाजन के एक उपकरण के मामले में, विभाजन की गई सम्पत्ति में उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में, या, जब किसी राजस्व प्राधिकरण या सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर द्वारा पारित आदेश के निष्पादन में विभाजन किया जाता है, इस तरह के अनुपात में, ऐसे प्राधिकरण, न्यायालय या मध्यस्थ के निर्देश के रूप में; तथा
(छ) किसी अन्य मामले में, उपकरण को निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा।
30A। वित्तीय संस्थान द्वारा देय शुल्क। – (१) धारा ३० में निहित किसी भी चीज के बावजूद, धारा ३० के खंड (ए) से (जी) में उल्लिखित किसी भी उपकरण को महाराष्ट्र कर कानून (लेवी और संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर या उसके बाद निष्पादित किया जाता है। 2013, किसी भी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एक जैसे के पक्ष में, जो किसी भी ऐसे वित्तीय संस्थान के पक्ष में कोई अधिकार बनाता है, ऐसे वित्तीय पर उचित स्टांप ड्यूटी देने का दायित्व होगा संस्था को उनके अधिकार को प्रभावित किए बिना, यदि कोई हो, तो उसे दूसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए यदि अन्य पक्ष उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है।
(२) महाराष्ट्र कर कानून (लेवी और संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारंभ होने की तारीख से पहले निष्पादित किसी भी ऐसे उपकरण के संबंध में, और प्रभावी हैं और जहां उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वित्तीय संस्थान इस तरह के साधन को लागू करेगा या 30 सितंबर 2013 से पहले और पुनर्प्राप्ति के लिए कलेक्टर के पास उसी को अग्रेषित करें।
(3) जहां वित्तीय संस्थान ऐसे उपकरण को लगाने में विफल रहता है जैसा उप-धारा (2) में प्रदान किया गया है, तो संबंधित वित्तीय संस्थान ऐसे उपकरण पर देय स्टांप शुल्क के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।
अध्याय III
टिकटों के रूप में अनुकूलन
31. उचित टिकटों के रूप में निर्णय। – (1) जब कोई साधन, चाहे निष्पादित हो या न हो और पहले मुहर लगी हो या नहीं, एक उपकरण के लिए कलेक्टर को लाया जाता है, और ऐसा व्यक्ति उस अधिकारी की राय को कर्तव्य के रूप में लागू करता है (यदि कोई भी) जिसके साथ या अनुसूची अनुसूची का अनुच्छेद जिसके तहत यह प्रभार्य है और एक सौ रुपये का शुल्क का भुगतान करता है, कलेक्टर कर्तव्य का निर्धारण करेगा (यदि कोई हो) जिसके साथ या उसके अनुसूची के अनुच्छेद जिसके तहत उसके फैसले में, साधन है प्रभार्य।
(२) इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर को एक सच्ची प्रति या साधन के सार के साथ सुसज्जित करने की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह के शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य के साथ भी, क्योंकि वह यह साबित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों में परोपकारिता को प्रभावित करने वाले तथ्य कर्तव्य के साथ साधन, या उस शुल्क की मात्रा जिसके साथ यह प्रभार्य है, पूरी तरह से और सही मायने में आगे हैं और ऐसे किसी भी आवेदन पर आगे बढ़ने से इंकार कर सकते हैं जब तक कि इस तरह की सच्ची प्रतिलिपि या अमूर्त और सबूत तदनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हों:
उसे उपलब्ध कराया,-
(ए) इस खंड के अनुसरण में सुसज्जित कोई भी सबूत किसी भी नागरिक के खिलाफ किसी भी नागरिक कार्यवाही में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय किसी भी जांच के साथ जिस कर्तव्य के साथ वह संबंधित है वह प्रभार्य है; तथा
(बी) प्रत्येक व्यक्ति जिसके द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, वह उस पूर्ण कर्तव्य के भुगतान पर जिसके साथ वह संबंधित है, प्रभार्य है, किसी भी दंड से राहत दी जाए, जो उसे इस अधिनियम के तहत चूक के कारण हो सकता है। इस तरह के उपकरण में किसी भी तथ्य या परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से बताएं।
(३) जहाँ उप-वर्गों (१) और (२) के तहत कार्य करने वाला कलेक्टर जिला कलेक्टर नहीं है और यदि उसके पास यह मानने के कारण हैं कि संपत्ति का बाजार मूल्य, जो कि साधन का विषय है, प्राप्त उसके द्वारा स्थगन के लिए, सही मायने में निर्धारित नहीं किया गया है, वह स्टाम्प ड्यूटी का आकलन करने के उद्देश्य से, बॉम्बे स्टैम्प (संपत्ति का सही बाजार मूल्य का निर्धारण) में निर्धारित की गई संपत्ति का सही बाजार मूल्य निर्धारित करेगा। नियम, 1995।
(४) जब एक उपकरण को कलेक्टर के पास स्थगन के लिए लाया जाता है, –
(i) राज्य में इस तरह के उपकरण के निष्पादन या पहले निष्पादन के एक महीने के भीतर; या
(ii) यदि, इस तरह के उपकरण को इस राज्य में इस तरह के साधन की पहली प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर राज्य से बाहर ले जाया जाता है या पहले निष्पादित किया जाता है,
धारा 30 के तहत स्टांप शुल्क का भुगतान करने वाला व्यक्ति, कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में मांग की सूचना की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर भुगतान करेगा। यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे हर महीने या उसके बाद के स्टैंप ड्यूटी के दो प्रतिशत की कमी वाले हिस्से पर जुर्माना देना होगा। इस तरह के उपकरण के निष्पादन, या जैसा कि मामला हो सकता है, राज्य में ऐसे उपकरण की पहली प्राप्ति की तारीख
बशर्ते, किसी भी स्थिति में, जुर्माना की राशि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से से दोगुनी हो।
32. कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र। – (१) धारा ३१ के तहत कलक्टर के पास लाया गया एक उपकरण, उनकी राय में, कर्तव्य के साथ विवरण में से एक है, और
(ए) कलेक्टर निर्धारित करता है कि यह पहले से ही पूरी तरह से मुद्रांकित है, या
(ख) धारा 31 के तहत कलेक्टर द्वारा निर्धारित शुल्क, या ऐसी राशि जो कि उपकरण के संबंध में पहले से भुगतान की गई ड्यूटी के बराबर है, इसलिए निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया गया है,
कलेक्टर ऐसे साधन पर समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा कि पूर्ण कर्तव्य (अनुसूची I और राशि के प्रासंगिक अनुच्छेद को बताते हुए) जिसके साथ यह प्रभार्य है, का भुगतान किया गया है
(२) जब ऐसा साधन है, तो उसकी राय में, कर्तव्य के साथ प्रभार्य नहीं है, कलेक्टर इस तरीके से प्रमाणित करेगा कि ऐसा साधन इतना प्रभार्य नहीं है।
(३) धारा ५३-ए के प्रावधानों के अधीन, इस खंड के तहत कोई साधन, जिस पर एक समर्थन किया गया है, विधिवत रूप से मोहर माना जाएगा या कर्तव्य के साथ प्रभार्य नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; और, यदि कर्तव्य के साथ प्रभार्य है, तो साक्ष्य या अन्यथा में प्राप्य होगा, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है और पंजीकृत किया जाना चाहिए जैसे कि यह मूल रूप से मुद्रांकित किया गया था:
बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी कलेक्टर को समर्थन करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा-
(ए) किसी भी उपकरण को राज्य में निष्पादित या पहले निष्पादित किया गया था और उसके निष्पादन की तारीख से एक महीने की समाप्ति के बाद उसे लाया गया था या मामला होने पर पहला निष्पादन;
(ख) इस राज्य में पहली बार प्राप्त होने के बाद तीन महीने की समाप्ति के बाद किसी भी उपकरण को राज्य से बाहर ले जाया गया या पहले निष्पादित किया गया; या
(ग) बीस या उससे कम की ड्यूटी के साथ कोई भी उपकरण जो उसके पास लाए जाने पर, ड्राइंग या निष्पादन के बाद, कागज पर विधिवत मुहर नहीं लगाया गया हो।
32A। साधना आदि का साधन, बिना जांच किए कि कैसे निपटा जाए। – (1) कन्वेंशन, एक्सचेंज, गिफ्ट, बिक्री का प्रमाण पत्र, विभाजन का कार्य या अटॉर्नी की शक्ति बेचने के लिए विचाराधीन संपत्ति बेचने के लिए विलेख, निपटान का कार्य या काम के माध्यम से पट्टे के हस्तांतरण के तहत, पंजीकरण के लिए प्रस्तुत पंजीकरण अधिनियम, १ ९ ० 190 के प्रावधान, इसकी एक वास्तविक प्रति के साथ होंगे:
बशर्ते, 4 जुलाई 1980 को या उसके बाद निष्पादित ऐसे उपकरणों के मामले में, बॉम्बे स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ होने की तिथि तक, पंजीकरण रिकॉर्ड से निकाले जाने वाले उपकरण का एक निष्कासन माना जाएगा। उप-भाग (1) के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण के लिए प्रस्तुत उपकरण के साथ सही प्रति।
(२) पंजीकरण के लिए इस तरह के साधन प्राप्त करने वाले किसी भी पंजीकृत अधिकारी के पास इस संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि अचल संपत्ति का बाजार मूल्य, जो इस तरह के उपकरण का विषय है, सही मायने में सामने नहीं आया है। इसमें, वह इस तरह के साधन प्राप्त करने के तुरंत बाद, कलेक्टर को ऐसी संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित करेगा:
बशर्ते, महाराष्ट्र कर कानून (लेवी, दूसरा संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 1996 के शुरू होने की तारीख से पहले पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए साधन के संबंध में, पंजीकरण अधिकारी की राय में, अचल संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य , जो उक्त साधन का विषय है, जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, यह पंजीकृत अधिकारी के लिए अचल संपत्ति की दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार ऐसी संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य को सत्यापित करने के लिए वैध होगा। बॉम्बे स्टैम्प (संपत्ति के सच्चे बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, 1995 के तहत और उस व्यक्ति को नोटिस जारी करता है, जो धारा 30 के तहत स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे व्यक्ति को स्टांप ड्यूटी की कमी राशि और दंड की दर का भुगतान करने के लिए कहता है इस तरह के उपकरण के निष्पादन की तारीख से प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का 2 प्रतिशत:
बशर्ते कि इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर, यदि व्यक्ति स्टाम्प ड्यूटी और दंड की घाटे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर भुगतान करता है, स्टैंप ड्यूटी की कमी राशि और निर्धारित भुगतान भी करता है। दो सौ पचास रुपये का जुर्माना, वह 2 प्रतिशत की दर से जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा कि पहले अनंतिम रूप में प्रदान किया गया था; और जिले के कलेक्टर को पहले ही किया गया संदर्भ समाप्त हो जाएगा:
बशर्ते कि, किसी भी स्थिति में, प्रोविज़ो के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि स्टांप ड्यूटी के घाटे वाले हिस्से से दोगुनी हो जाएगी।
(३) यदि किसी व्यक्ति को धारा ३३ में संदर्भित किया जाता है, जिसके समक्ष कोई ऐसा उपकरण उत्पन्न होता है या उसके कार्यों के निष्पादन में आता है, तो यह मानने का कारण है कि अचल संपत्ति का बाजार मूल्य जो इस तरह के उपकरण का विषय नहीं है सही मायने में, वह इस तरह के उपकरण के संबंध में अपना कार्य करने के बाद, इस तरह के साधन के साथ जिले के कलेक्टर को ऐसे उपकरण की एक सच्ची प्रतिलिपि का उल्लेख कर सकता है, जो इस तरह के संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य और उचित शुल्क के निर्धारण के लिए देय है यंत्र।
बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति, जिसके समक्ष इस तरह का कोई उपकरण निर्मित होता है या वह अपने कार्यों के निष्पादन में आता है, तो उसे अनुभाग 2 के खंड (एफ) के तहत कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है, और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अचल बाजार मूल्य संपत्ति जो इस तरह के साधन का विषय है, सही मायने में सेट-अप नहीं किया गया है, वह स्टांप ड्यूटी का आकलन करने के उद्देश्य से, बॉम्बे स्टैम्प में निर्धारित तरीके से ऐसी संपत्ति का सही बाजार मूल्य निर्धारित करेगा (निर्धारण का निर्धारण) संपत्ति का सही बाजार मूल्य) नियम, 1995;
(४) साधन के रूप में या साधन की सच्ची प्रति प्राप्त होने पर, उप-धारा (२) या (३) के तहत, जिला के कलेक्टर संबंधित पक्षों को उचित अवसर देने के बाद करेगा। सुना है और उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, अचल संपत्ति का सही बाजार मूल्य निर्धारित करें जो कि साधन का विषय है और उचित देय शुल्क है। इस तरह के निर्धारण पर, जिले के कलेक्टर को इस उप-धारा के तहत निर्धारित ड्यूटी की राशि और पहले से भुगतान की गई राशि के बीच अंतर का भुगतान करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के लिए पार्टी के लिए उत्तरदायी होने की आवश्यकता होगी। उसके द्वारा और इसके अलावा ऐसी पार्टी को भुगतान करने की आवश्यकता होगी, हर महीने के लिए 2 प्रतिशत का जुर्माना या स्टांप ड्यूटी के अंतर राशि पर साधन के निष्पादन की तारीख से भाग; और इस तरह के भुगतान पर, उप-धारा (2) या (3) के तहत प्राप्त किए गए साधन को उस अधिकारी या व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा:
बशर्ते, ऐसी किसी भी पार्टी को अंतर बनाने के लिए किसी राशि का भुगतान करने या इस उप-धारा के तहत कोई जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर उपकरण के रूप में बाजार मूल्य की राशि और निर्धारित बाजार मूल्य के बीच अंतर। जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के जिले के कलेक्टर द्वारा दस प्रतिशत से अधिक नहीं है:
इसके अलावा, महाराष्ट्र कर कानून (लेवी सेकेंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) अधिनियम, 1996 के शुरू होने से पहले, अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए, जो जिले के कलेक्टर के पास लंबित है, के संदर्भ में। साधन के तहत, धारा 30 के तहत स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति 250 रुपये से अधिक के दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर वह स्टांप शुल्क और जुर्माना का भुगतान एक महीने के भीतर आदेश की प्राप्ति की तारीख से करता है। जिले के कलेक्टर, उनके द्वारा।
बशर्ते, किसी भी स्थिति में, जुर्माना की राशि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से से दोगुनी हो।
(५) जिला के कलेक्टर, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण के पंजीकरण की तारीख से दस साल के भीतर, किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करने या किसी स्रोत से प्राप्त करने पर (जिस पर साधन नहीं हो) धारा 32 या साधन या साधन के संबंध में एक समर्थन किया गया है, जिसके संबंध में उप-धारा (4) या 4 जुलाई 1980 से पहले निष्पादित एक उपकरण के तहत उचित कर्तव्य निर्धारित किया गया है), सही प्रति के लिए कॉल करें या रजिस्टर करने वाले अधिकारी से उपकरण का एक सार और अचल संपत्ति के बाजार मूल्य की शुद्धता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इसकी जांच करें जो कि इस तरह के उपकरण का विषय है और इसमें देय शुल्क; और अगर, ऐसी परीक्षा के बाद, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य सही मायने में नहीं है और पूरी तरह से उस उपकरण में आगे है जिसे वह उप-धारा (4) में प्रदान करेगा।
(६) मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण या जिले के कलेक्टर के लिए किसी अन्य अधिकारी को इस खंड के तहत जिले के कलेक्टर द्वारा प्राप्त किसी भी संदर्भ, बॉम्बे स्टांप के अनुसार निपटान के लिए (कानून का निर्धारण) के लिए यह वैध होगा। ट्रू मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी) नियम, 1995।
32B। अपील। – (१) धारा ३१ क की उप-धारा (३) के तहत या धारा ३२ ए के तहत या बाजार ३२ ए के तहत कोई जुर्माना लगाने वाले किसी भी आदेश से दुखी किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर जुर्माना लगाया। , लिखित रूप में एक आवेदन द्वारा (इस तरह के शुल्क के साथ राज्य सरकार के रूप में समय-समय पर तीन सौ रुपये से अधिक नहीं हो सकता है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए फीस की अलग-अलग दरें निर्दिष्ट की जा सकती हैं), फ़ाइल; इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील, पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, जो एक ही विचार करने के बाद, इस तरह के आदेश को पारित करेंगे क्योंकि वह उचित और उचित सोचता है; और जो आदेश पारित किया गया है, वह धारा ३२ सी के प्रावधानों के अधीन होगा, अंतिम होगा और किसी भी अदालत में या किसी भी कर्तव्य से पहले पूछताछ नहीं की जाएगी:
बशर्ते, बॉम्बे स्टांप (संशोधन) अधिनियम, 1989 (इसके बाद, इस खंड में, “संशोधन अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के प्रारंभ होने से पहले सभी आवेदन किए गए और लंबित हैं, जिन्हें निर्णय के तहत न्यायालयों में भेजा जा रहा है। धारा 32 बी के रूप में यह संशोधन अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूद था, संशोधन अधिनियम के लागू होने पर, कलेक्टर द्वारा पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक को हस्तांतरित किया जाएगा और आवेदन पत्र हस्तांतरित किए जाएंगे। उप-महानिरीक्षक पंजीकरण और टिकटों के उप नियंत्रक के समक्ष दायर अपील को लंबित माना जाता है जो इस धारा के अनुसार ही निपटान करेंगे:
इसके अलावा, उप-धारा (1) और पहले अनंतिम में कुछ भी शामिल नहीं है जो कलेक्टरों द्वारा पहले से ही किए गए संदर्भों को प्रभावित करेगा और संशोधन अधिनियम के शुरू होने से तुरंत पहले न्यायालयों के सामने लंबित होगा; और ऐसे संदर्भों को संबंधित न्यायालयों द्वारा निपटाया जाएगा जैसे कि संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया है।
(2) उप-धारा (1) के तहत पारित किए गए पंजीकरण और उप नियंत्रक महानिरीक्षक के आदेश के खिलाफ कोई अपील और संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।
32C। संशोधन। – धारा 32 बी के प्रावधानों और राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जो भी नियम बनाए जा सकते हैं, उनके अधीन रहते हुए, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, मुकदमा दायर करने, कॉल करने और पारित किए गए किसी भी आदेश के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है (अपील में पारित एक आदेश सहित) ) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी अधिकारी द्वारा और ऐसा आदेश पारित किया जाए जैसा कि वह उचित और उचित समझता है; और जो आदेश पारित किया गया है वह अंतिम होगा और किसी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी से पहले प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा:
बशर्ते, इस खंड के तहत रिकॉर्ड के लिए कॉल करने वाले किसी भी नोटिस को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा संशोधित किए जाने वाले आदेश के संचार की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद और संशोधन के आदेश का पालन नहीं करना होगा। उक्त तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति के बाद प्राधिकरण ने कहा:
आगे कहा कि, इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।
अध्याय IV
विधिवत मुद्रांकित उपकरण नहीं
33. यंत्रों की जांच और अवलंबन। – (१) धारा ३२-ए के प्रावधानों के अधीन, कानून या पक्षकार की सहमति से प्रत्येक व्यक्ति को साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार और एक सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को छोड़कर, कानून द्वारा सशक्त किसी भी कानून के तहत होने वाले अपराधों की जांच करने के लिए, जिसके पहले कोई भी उपकरण प्रभार्य, उसकी राय में, कर्तव्य के साथ, उत्पादन किया जाता है या अपने कार्यों के प्रदर्शन में आता है, अगर यह उसे प्रतीत होता है कि इस तरह के उपकरण की विधिवत मुहर नहीं है , चाहे कोई भी साधन हो या कानून में मान्य न हो, उसे लागू न करें।
(२) उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक साधन की जाँच-पड़ताल करता है ताकि उसके बारे में यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कानून के लिए आवश्यक मूल्य और विवरण की मुहर के साथ लगाया गया है या नहीं। राज्य जब इस तरह के उपकरण को निष्पादित या पहले निष्पादित किया गया था:
उसे उपलब्ध कराया,-
(ए) इसमें निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी भी मजिस्ट्रेट या जज की आवश्यकता है, अगर वह जांच करने या जमानत देने से पहले किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके पास आने वाले किसी भी उपकरण को करने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय X के IX या भाग डी;
(ख) एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस अनुभाग के तहत किसी भी उपकरण की जांच करने और उसे लगाने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को सौंपा जा सकता है, जैसा कि न्यायालय इस संबंध में नियुक्त कर सकता है।
(3) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, संदेह के मामलों में, –
(ए) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किन कार्यालयों को सार्वजनिक कार्यालय माना जाएगा; तथा
(बी) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी किसे समझा जाएगा।
33A। पंजीकरण के बाद उपकरणों को प्रभावित करना। – जब गलती के माध्यम से या अन्यथा कोई भी उपकरण जो विधिवत मुद्रांकित नहीं है, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है, तो पंजीकरण अधिकारी पार्टी से मूल साधन के लिए कॉल कर सकता है और, पार्टी को सुनवाई के अवसर देने और कारणों को दर्ज करने के बाद पार्टी को उसकी एक प्रति लिखना और प्रस्तुत करना, उसे प्रदान करता है। पार्टी द्वारा इस तरह के मूल उपकरण का उत्पादन करने में विफलता पर, इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण रिकॉर्ड से निकाले गए ऐसे उपकरण की एक सच्ची प्रतिलिपि को इस तरह के उपकरण का मूल माना जाएगा।
34. साक्ष्य आदि में विधिवत रूप से असंगत मुहर नहीं लगी है, – कर्तव्य के साथ कोई साधन प्रभार्य * * * किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कानून या पार्टियों की सहमति से प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, या उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित जब तक कि इस तरह के उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है या अगर साधन को कागज की शीट पर लिखा जाता है, तो ऐसे स्टाम्प पेपर को किसी एक पार्टी के नाम पर खरीद लिया जाता है:
उसे उपलब्ध कराया, –
(ए) ऐसे किसी भी उपकरण, सभी अपवादों के अधीन, के भुगतान पर साक्ष्य में भर्ती किया जाना चाहिए, –
(i) वह शुल्क जिसके साथ एक ही प्रभार्य है, या एक साधन के मामले में अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जाती है, इस तरह के कर्तव्य को बनाने के लिए आवश्यक राशि, और
(ii) इस तरह के उपकरण के निष्पादन की तारीख से प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए स्टांप शुल्क के कमी वाले हिस्से का 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना:
बशर्ते, किसी भी स्थिति में, जुर्माना की राशि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से से दोगुनी हो।
(बी) जहां दो या दो से अधिक पत्रों से मिलकर पत्राचार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता प्रभावित होता है और किसी भी एक पत्र पर उचित मुहर लगती है; अनुबंध या समझौते को विधिवत मुद्रांकित माना जाएगा;
(ग) इसमें कुछ भी शामिल नहीं है आपराधिक न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के किसी भी उपकरण के प्रवेश को रोकने के लिए, अध्याय IX या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय X के भाग डी के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य;
(घ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी अदालत में किसी भी उपकरण के प्रवेश को नहीं रोक सकता है जब इस तरह के उपकरण को सरकार की ओर से या जहां यह कलेक्टर के प्रमाण पत्र के रूप में धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया हो ;
(shall) इसमें निहित कुछ भी किसी भी उपकरण की प्रति या किसी भी उपकरण की सामग्री के मौखिक प्रवेश की नकल को नहीं रोक सकेगा, अगर स्टांप ड्यूटी या स्टांप ड्यूटी और दंड का एक छोटा हिस्सा खंड (क) में निर्दिष्ट है। भुगतान किया है।
35. साधन का प्रवेश जहां पूछताछ नहीं की जानी है। – जहां एक उपकरण को साक्ष्य में भर्ती किया गया है, ऐसा प्रवेश नहीं होगा, जैसा कि धारा 58 में प्रदान किया गया है, को एक ही सूट ओ-कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न के रूप में बुलाया जाएगा कि उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है।
36. अनुचित रूप से मुद्रांकित उपकरणों का प्रवेश। – राज्य सरकार नियम प्रदान कर सकती है, जहां एक साधन के पास पर्याप्त राशि का एक स्टांप हो, लेकिन अनुचित विवरण के साथ, यह उस शुल्क के भुगतान पर हो सकता है जिसके साथ समान शुल्क है, विधिवत मुहर लगी होने के लिए प्रमाणित हो, और कोई भी साधन प्रमाणित किया जाएगा कि इसके निष्पादन की तारीख से विधिवत मुहर लगा दी गई है।
37. साधनों से निपटा गया कि कैसे निपटा। – (१) जब धारा ३३ के तहत एक उपकरण लगाने वाले व्यक्ति के पास कानून या पार्टियों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार होता है और धारा ३४ द्वारा प्रदान की गई धारा ३४ या कर्तव्य के अनुसार दंड के भुगतान पर ऐसे साधन को स्वीकार करता है। इस तरह के साधन की एक प्रमाणित प्रति कलेक्टर को भेज सकता है, साथ में उसके संबंध में लगाए गए शुल्क और जुर्माना की राशि बताते हुए एक प्रमाण पत्र के साथ, और इस तरह की नियुक्ति के रूप में कलेक्टर को, या ऐसे व्यक्ति को भेज सकता है। ।
(२) प्रत्येक दूसरे मामले में, मूल उपकरण को लागू करने वाला व्यक्ति इस तरह के उपकरण की एक प्रामाणिक प्रति तैयार करेगा और जहां यह एक सच्ची प्रति या धारा ३१ ए में उल्लिखित एक सही प्रति या धारा ३३ ए में उल्लिखित सच्ची प्रति है, वह भेजेगा। ऐसी प्रामाणिक प्रति या, सच्ची प्रति या, जैसा कि मामला हो सकता है, प्रमाणिक प्रति या सच्ची प्रति पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, कलेक्टर को एक सार, या जैसा कि मामला हो सकता है, एक सार मानो मूल साधन और उसके बाद के प्रमाण पत्र के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ धारा 39 के खंड (क) के तहत या धारा 41 की उपधारा (1) के तहत एक प्रमाण पत्र, जैसा कि मामला हो सकता है। प्रामाणिक प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, सच्ची प्रति या, जैसा कि मामला हो सकता है, प्रमाण पत्र के साथ एक सार के रूप में पूर्वोक्त समर्थन किया गया है, जिस व्यक्ति ने मूल उपकरण लगाया था, वह मूल उपकरण पर प्रतिलिपि बनाएगा जो प्रमाण पत्र प्रामाणिक प्रतिलिपि पर समर्थित है और ऐसे प्रमाणपत्र को प्रमाणित करेगा; और जहां यह एक सच्ची प्रति या सार है जिस पर पूर्वोक्त प्रमाण पत्र का समर्थन किया जाता है, जिस पंजीकृत अधिकारी ने सच्ची प्रति या सार को अग्रेषित किया था, वह उस उपकरण के संबंध में उपयुक्त प्रविष्टियां करेगा, जो एक सच्ची प्रति या अमूर्त थी। उसके द्वारा बनाए गए संबंधित रजिस्टर में और इस संबंध में किए गए आवेदन पर उसके हस्ताक्षर के तहत इस आशय का एक प्रमाण पत्र है कि उचित कर्तव्य या, जैसा भी मामला हो, उचित कर्तव्य और जुर्माना (प्रत्येक की राशि बताते हुए) उस साधन, और इस तरह के कर्तव्य और दंड का भुगतान करने वाले व्यक्ति के नाम और निवास के संबंध में लगाया गया है।
38. धारा 37, उप-धारा (1) के तहत जुर्माना चुकाने की कलेक्टर की शक्ति।– (१) धारा ३ he की उप-धारा (१) के तहत जब किसी यंत्री की एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाती है, तो यदि वह उचित समझे, तो दंड के किसी भी हिस्से को पाँच रुपये से अधिक में चुका दें, जिसका भुगतान सम्मान से किया गया है। इस तरह के साधन के।
(२) जब इस तरह के उपकरण को केवल इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह धारा १२ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखा गया है, तो कलेक्टर पूरे दंड का भुगतान कर सकता है।
39. कलेक्टरों की मुहर लगाने वाले उपकरणों की शक्ति। – (1) जब कलेक्टर धारा ३३ के तहत किसी भी उपकरण को लगाता है, या उसे धारा ३ an की उप-धारा (२) के तहत भेजे गए किसी भी उपकरण को प्राप्त करता है, तो बीस नैय पाइस, या उससे कम के कर्तव्य के साथ एक उपकरण प्रभार्य नहीं है, वह करेगा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
(ए) यदि वह इस बात पर विचार करता है कि ऐसा साधन विधिवत मुहर है या कर्तव्य के साथ प्रभार्य नहीं है, तो वह समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह विधिवत है, या यह इतना आकर्षक नहीं है, जैसा कि मामला हो सकता है;
(ख) यदि वह इस बात के बारे में विचार करता है कि इस तरह का उपकरण ड्यूटी से संबंधित है और इसकी विधिवत मुहर नहीं है, तो उसे उचित शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी या समान बनाने के लिए आवश्यक राशि, साथ में 2 प्रति के बराबर राशि का जुर्माना स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का प्रतिशत, हर महीने या उसके हिस्से के लिए न्यूनतम एक सौ रुपये के न्यूनतम दंड के भुगतान के अधीन साधन के निष्पादन की तारीख से:
बशर्ते, किसी भी स्थिति में, जुर्माना की राशि स्टांप शुल्क के कमी वाले हिस्से से दोगुनी हो जाएगी:
बशर्ते कि जब इस तरह के उपकरण को केवल इसलिए लगाया गया हो, क्योंकि यह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखा गया है, तो कलेक्टर यदि वह उचित समझे, तो इस खंड द्वारा निर्धारित पूरे दंड को हटा दें।
(२) धारा ५३ ए के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उप-धारा (१) के खंड (क) के तहत प्रत्येक प्रमाण पत्र में वर्णित मामलों के निर्णायक प्रमाण होंगे।
(३) जहां कलेक्टर को धारा ३ section की उप-धारा (२) के तहत कलक्टर को भेजा गया है, जब कलेक्टर ने उसे निपटा दिया है, जैसा कि इस खंड द्वारा प्रदान किया गया है, तो उसे निपुण अधिकारी को लौटा दें।
40. दुर्घटना से साधनहीन मुहर लगी। – यदि कोई भी उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य है और विधिवत मुहर नहीं लगाता है, तो बीस नैय्या शुल्क या उससे कम के शुल्क के साथ एक उपकरण प्रभार्य नहीं है, जिसे उसके स्वयं के प्रस्ताव के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निष्पादन या पहली निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। , और ऐसा व्यक्ति कलेक्टर के ध्यान में लाता है कि इस तरह के उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है और कलेक्टर को उचित शुल्क की राशि का भुगतान करने की पेशकश करता है, या समान बनाने के लिए आवश्यक राशि, और कलेक्टर संतुष्ट है कि इस तरह के उपकरण को विधिवत रूप से स्टांप करने की चूक दुर्घटना, गलती या तत्काल आवश्यकता के कारण हुई है, वह धारा 33 और 39 के तहत आगे बढ़ने के बजाय, इस तरह की राशि प्राप्त कर सकता है और अगले निर्धारित समय के बाद आगे बढ़ सकता है।
41. धारा 34, 39 या 40 के तहत किस उपकरण पर शुल्क का भुगतान किया गया है। – (1) जब किसी भी उपकरण के संबंध में शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण के नहीं होने पर ( 1) की धारा 32-ए), धारा 34, धारा 39 या धारा 40 के तहत भुगतान किया गया है, ऐसे साक्ष्य या कलेक्टर के रूप में इस तरह के उपकरण को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, बेचान द्वारा प्रमाणित करेगा कि उचित कर्तव्य या, जैसा कि मामला उचित कर्तव्य और जुर्माना हो सकता है (प्रत्येक की राशि बताते हुए) उसके संबंध में लगाया गया है, और भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और निवास।
(२) धारा ५३ ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पुष्टि के रूप में स्वीकार्य प्रत्येक उपकरण को साक्ष्य में स्वीकार्य किया जाएगा, और पंजीकृत किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जाएगी और प्रमाणित किया जाएगा जैसे कि इस पर विधिवत मुहर लगाई गई है, और इस संबंध में आवेदन पर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को, जिसने इसे उत्पादित किया था, या जिस व्यक्ति के अधिकार में आया था, यह अधिकारी के हाथों में आया था, या ऐसे व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को:
उसे उपलब्ध कराया,-
(ए) कोई साधन जो ड्यूटी के भुगतान पर और धारा ३४ के तहत जुर्माना के साक्ष्य में भर्ती कराया गया है, इस तरह के ज़ब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले वितरित किया जाएगा, या अगर कलेक्टर ने प्रमाणित किया है कि इसकी आगे की नजरबंदी है आवश्यक और इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया है;
(ख) इस धारा में कुछ भी नागरिक प्रक्रिया संहिता १ ९ ०ure की अनुसूची १ में आदेश १ ९वीं के नियम ९ के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।
42. स्टाम्प कानून के खिलाफ अपराध के लिए अभियोजन। – किसी भी उपकरण के संबंध में इस अध्याय के तहत कार्यवाही या जुर्माना का भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति के अभियोजन को रोक
नहीं पाएगा, जो इस तरह के उपकरण के संबंध में स्टैम्प कानून के खिलाफ अपराध करता दिखाई देता है: बशर्ते कि कोई भी ऐसा अभियोजन नहीं करेगा किसी भी उपकरण के मामले में स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में ऐसा जुर्माना अदा किया गया हो, जब तक कि यह कलेक्टर को न लगे कि यह अपराध उचित कर्तव्य के भुगतान के इरादे से किया गया था।
43. कुछ मामलों में शुल्क या जुर्माना देने वाले व्यक्ति समान हो सकते हैं। – (१) धारा ३४, धारा ३६, धारा ३ ९ या धारा ४० के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी उपकरण के संबंध में और, समझौते द्वारा या धारा ३० या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी कर्तव्य या दंड का भुगतान किया गया है। बल जब इस तरह के उपकरण को निष्पादित किया गया था, तो किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के उपकरण के लिए उचित टिकट प्रदान करने का खर्च वहन करने के लिए बाध्य किया गया था, पहला उल्लेख किया गया व्यक्ति ऐसे अन्य व्यक्ति से शुल्क या जुर्माना की राशि वसूल करने का हकदार होगा जो भुगतान किया गया है।
(२) इस तरह की वसूली के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत इस तरह के उपकरण के संबंध में दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र को प्रमाणित किए गए मामलों का निर्णायक सबूत होगा।
(३) इस तरह की राशि, यदि न्यायालय उचित समझे, किसी भी क्रम में किसी भी वाद में लागत के रूप में शामिल किया जा सकता है या कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें ऐसे व्यक्ति पक्षकार हों और जिसमें साक्ष्य में साधन प्रस्तुत किया गया हो। यदि न्यायालय लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नहीं करता है, तो राशि को इस तरह के आदेश में शामिल करें, राशि की वसूली के लिए कोई और कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी।
44. कुछ मामलों में जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क वापस करने के लिए राजस्व प्राधिकरण की शक्ति। – (1) जहां धारा ३४ या धारा ३ ९ के तहत किसी भी जुर्माना का भुगतान किया जाता है, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, ऐसे दंड को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस कर सकता है।
(२) जहां, मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण की राय में, जो कि कानूनी रूप से प्रभार्य से अधिक है, उस पर धारा ३४ या धारा ३ ९ के तहत शुल्क लगाया गया है, ऐसा प्राधिकरण, संबंधित पक्ष द्वारा लिखित रूप में दिए गए आवेदन पर कर सकता है। आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए चार्ज करने के बाद, अतिरिक्त धनवापसी करें।
45. धारा 37 के तहत भेजे गए उपकरणों के नुकसान के लिए गैर-देयता। – (1) यदि धारा 37 के उप-धारा (2) के तहत कलेक्टर को भेजा गया कोई भी उपकरण पारेषण के दौरान नष्ट, नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो भेजने वाला व्यक्ति ऐसे नुकसान, विनाश या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(२) जब किसी भी उपकरण को भेजा जाना है, तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे से आया था, उसी व्यक्ति के हाथों में आया, उसे पहले ऐसे व्यक्ति की कीमत पर प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता हो सकती है और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे यंत्र को लगाने वाला व्यक्ति।
46. कर्तव्यों और दंड की वसूली। – (1) इस अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले सभी कर्तव्यों, दंडों और अन्य रकमों को कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति की व्यथा और बिक्री से वसूल किया जा सकता है, जहाँ से वह देय है, या भू-राजस्व के बकाया के रूप में।
(2) इस तरह की वसूली को प्रभावित करने के उद्देश्य से, भूमि राजस्व का बकाया, –
(ए) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के पास सभी शक्तियों का प्रयोग होगा और आयुक्त के सभी कर्तव्यों का पालन महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता, 1966 के तहत किया जाएगा;
(ख) खंड 2 के खंड (एफ) के तहत कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी को सभी शक्तियों का प्रयोग करना होगा और कलेक्टर के सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा।
(३) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश इस अधिनियम के तहत पारित नोटिस या एक आदेश माना जाएगा।
अध्याय V
कुछ मामलों में टिकटों के लिए भत्ते
47. बिगड़े हुए टिकटों के लिए भत्ता। – इस तरह के नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सबूत के रूप में बनाया जा सकता है, या जांच की जानी चाहिए, कलेक्टर आवेदन पर हो सकता है, धारा 48 में निर्धारित अवधि के भीतर बनाया गया है, और अगर वह संतुष्ट है तथ्यों, प्रभावित मामलों के लिए भत्ता बनाने के बाद मामलों में खराब कर दिया है, अर्थात्: –
(क) किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी भी उपकरण को निष्पादित करने से पहले अनजाने में और अवांछनीय रूप से खराब, तिरछे या लिखित रूप में या किसी अन्य माध्यम से अनपेक्षित रूप से प्रदान किए गए उद्देश्य के लिए स्टांप पर मोहर;
(ख) किसी भी दस्तावेज़ पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से लिखा गया है, लेकिन जो किसी भी पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है;
(ग) किसी भी पार्टी द्वारा निष्पादित एक उपकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोहर जो-
(1) बाद में पार्टी ने शुरू से ही कानून के बिल्कुल उलट पाया है;
(1 ए) बाद में कोर्ट द्वारा पाया गया है, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के तहत शुरुआत से बिल्कुल शून्य है;
(2) बाद में अनफिट पाया गया है, किसी भी त्रुटि या गलती के कारण मूल उद्देश्य के लिए;
(३) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण जिसके द्वारा यह आवश्यक है कि इसे निष्पादित किया जाना चाहिए, उसी को निष्पादित किए बिना, या किसी ऐसे व्यक्ति को उसी को निष्पादित करने से इंकार करने पर, पूरा नहीं किया जा सकता है ताकि उद्देश्य को प्रभावित किया जा सके। प्रस्तावित रूप में लेनदेन;
(4) कुछ सामग्री पार्टी द्वारा उसके निष्पादन के लिए, और उसकी असमर्थता या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, वास्तव में उस उद्देश्य के लिए अपूर्ण और अपर्याप्त है जिसके लिए यह उद्देश्य था;
(5) किसी भी व्यक्ति के उसी के तहत कार्य करने से इनकार करने के कारण, या उसके द्वारा सुरक्षित किए गए किसी भी धन को अग्रिम करने के लिए, या किसी भी कार्यालय के अस्वीकार या गैर-स्वीकृति द्वारा, जो कि दिए गए उद्देश्य के पूरी तरह से विफल रहता है;
(6) एक ही पार्टियों के बीच कुछ अन्य साधन से प्रभावित होने और कम मूल्य का स्टांप वहन करने के इरादे से किए गए लेनदेन के परिणाम में बेकार हो जाता है;
(To) मूल्य में कमी है और इससे होने वाले लेन-देन को प्रभावित करने के लिए समान पार्टियों के बीच कुछ अन्य साधन द्वारा प्रभावित किया गया है और कम मूल्य का स्टांप वहन नहीं किया गया है;
(8) अनजाने में और अवांछनीय रूप से खराब हो गया है, और इसके एवज में एक ही पार्टियों के बीच और उसी उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अन्य उपकरण को निष्पादित और विधिवत मुहर लगी है:
बशर्ते, एक निष्पादित उपकरण के मामले में, उप-खंड (1 ए) के तहत गिरने के अलावा, कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है जिसमें उपकरण को सबूत में दिया गया हो या पेश किया गया हो और वह उपकरण दिया गया हो रद्द किया जा सकता है, या रद्द करने के लिए पहले ही न्यायालय को दे दिया गया है।
स्पष्टीकरण। – धारा 32 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र कि एक उपकरण जिसके साथ शुल्क भरा गया है, का पूरा शुल्क इस खंड के अर्थ के भीतर एक प्रभावित मुहर है।
48. धारा 47 के तहत राहत के लिए आवेदन जब किया जाना है। – धारा 47 के तहत राहत के लिए आवेदन निम्नलिखित अवधि के भीतर किया जाएगा, ऐसा कहना है-
(1) खंडों में उल्लिखित मामलों में (ग) (5), लिखत की तारीख के छह महीने के भीतर:
बशर्ते कि जहां अचल संपत्ति बेचने का एक अनुबंध है, जिस पर अनुसूची I के अनुच्छेद 25 के तहत स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता है, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और अगर विक्रेता अचल संपत्ति के कब्जे को देने से इनकार करता है, तो इस तरह के समझौते का विषय है कि आवेदन साधन की तारीख के दो साल के भीतर किया जा सकता है या जहां इस तरह के समझौते को एक पंजीकृत रद्दीकरण के आधार पर रद्द किया जाता है, संबंधित परिसर के बारे में विवाद, अपर्याप्त वित्त, वित्तीय विवाद के संदर्भ में सहमत विचार, या बाद में अवैध निर्माण या किसी अन्य भौतिक तथ्य का दमन पाया गया, इस तरह के पंजीकृत रद्दीकरण विलेख की तारीख से दो साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है;
(2) उस स्थिति में जब अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए कोई भी उपकरण जिसके लिए एक और साधन प्रतिस्थापित किया गया है, उसे रद्द करने के लिए नहीं दिया जा सकता है, आवेदन को प्रतिस्थापित साधन के निष्पादन की तारीख के बाद छह महीने के भीतर किया जा सकता है।
(3) किसी अन्य मामले में, स्टाम्प की खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर।
49. मुद्रित रूपों के मामले में भत्ते की आवश्यकता अब निगमों को नहीं है। – मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण या कलेक्टर यदि इस संबंध में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा सशक्त हैं, तो समय की सीमा के बिना, किसी भी बैंकर या किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट द्वारा मुद्रित प्रपत्रों के लिए उपयोग किए गए मुद्रांकित पत्रों के लिए भत्ता बना सकते हैं, अगर किसी भी पर्याप्त कारण से ऐसे फॉर्म उक्त बैंकर, कंपनी या निकाय कॉरपोरेट के पास होना बंद हो गए हैं: बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी संतुष्ट हों कि इस तरह के स्टांप पेपर के संबंध में शुल्क का विधिवत भुगतान किया गया हो।
50. दुरुपयोग किए गए टिकटों के लिए भत्ता। – (1) जब किसी व्यक्ति ने अनजाने में इस्तेमाल किया है, तो ड्यूटी के साथ एक साधन प्रभार्य के लिए, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा इस तरह के साधन के लिए निर्धारित विवरण के अलावा, या अधिक से अधिक मूल्य का एक स्टाम्प आवश्यक था या अनजाने में था किसी भी शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं एक साधन के लिए किसी भी टिकट का इस्तेमाल किया; या
(२) जब किसी उपकरण के लिए इस्तेमाल की गई कोई भी मुहर अनजाने में धारा १५ के तहत बेकार हो गई हो, तो ऐसे उपकरण के कारण धारा १३ के प्रावधानों के उल्लंघन में लिखा गया है;
कलेक्टर, साधन की तारीख के बाद छह महीने के भीतर किए गए आवेदन पर, या, यदि यह दिनांकित नहीं है, तो उस व्यक्ति द्वारा फांसी के बाद छह महीने के भीतर जिसके द्वारा यह पहली या अकेले निष्पादित की गई थी, और उपकरण पर, यदि शुल्क के साथ प्रभार्य, उचित कर्तव्य के साथ फिर से मुहर लगाई जा रही है, रद्द करें और अनुमति के रूप में स्टाम्प का दुरुपयोग किया या बेकार का प्रतिपादन किया।
51. खराब या दुरुपयोग किए गए टिकटों के लिए भत्ता कैसे बनाया जाए। – ऐसे किसी भी मामले में जिसमें धारा ४ mis के तहत खराब हो चुके टिकटों के लिए भत्ता दिया जाता है या धारा ५० के तहत टिकटों का दुरुपयोग किया जाता है, या मुद्रित प्रपत्रों के संबंध में धारा ४ ९ के तहत कोई आवश्यकता नहीं होती है, कलेक्टर इसके बदले में,
(ए) पैसे में समान मूल्य, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार इस तरह की राशि में कटौती; या
(बी) यदि आवेदक की आवश्यकता है, उसी विवरण और मूल्य के अन्य टिकट; या
(ग) यदि आवेदक की आवश्यकता है, तो मूल्य में उसी राशि के किसी अन्य विवरण के टिकट:
बशर्ते, क्लॉस (बी) और (सी) द्वारा कवर किए गए मामलों में, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक स्थिर प्रभार भी खराब या दुरुपयोग किए गए स्टांप पेपरों के संबंध में बरामद किया जाएगा, आत्मसमर्पण किया जाएगा।
52. उपयोग के लिए आवश्यक टिकटों के लिए भत्ता नहीं। – जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्टांप या स्टैम्प के पास होता है जो अभीष्ट उद्देश्य के लिए अनफिट या बेकार नहीं हुआ, खराब या रेंडर किया गया है, लेकिन जिसके लिए उसका कोई तात्कालिक उपयोग नहीं है, तो कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्टैम्प या स्टैम्प का मूल्य वापस करेगा। इस तरह की राशि को राज्य सरकार की ओर से इस तरह के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को रद्द करने के लिए, और कलेक्टर की संतुष्टि को साबित करते हुए –
(ए) इस तरह के स्टांप या टिकटों को ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता था, जिनके पास उनका उपयोग करने का इरादा होता है; तथा
(बी) कि उसने इसकी पूरी कीमत चुका दी है; तथा
(ग) वे छह महीने की अवधि के भीतर खरीदे गए थे, जिस तारीख को उन्हें दिया गया था।
बशर्ते, जहां व्यक्ति टिकटों का लाइसेंसधारी विक्रेता हो, कलेक्टर, यदि वह उचित समझे, तो विक्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि का पुनर्भुगतान पूर्वोक्त रूप में बिना किसी कटौती के कर सकता है।
52A। कर्तव्य के लिए भत्ता। – (१) धारा ४ 50, ५०, ५१ और ५२ में कुछ भी शामिल नहीं है, जब शुल्क का भुगतान टिकटों या नकदी में किया जाता है, जैसा कि धारा १० या धारा १० ए या धारा १० बी के उप-धारा (३) के तहत प्रदान किया जाता है, और जब भुगतान की गई राशि एक लाख रुपये से अधिक है, संबंधित कलेक्टर टिकटों के लिए भत्ता, या चालान के तहत भुगतान की गई नकद राशि, जो खराब या दुरुपयोग या उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक पूछताछ करने के बाद, आगे नहीं करेगा उसकी टिप्पणी के साथ आवेदन करने के लिए, –
(ए) मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगरीय जिले में काम करने वाले कलेक्टरों द्वारा संभाले गए मामलों के लिए अतिरिक्त नियंत्रक; तथा
(ख) संबंधित उपमहानिरीक्षक और पंजीकरण के उप महानिरीक्षक, खंड (क) में उल्लिखित मामलों के अलावा कलेक्टरों द्वारा संभाले गए मामलों के लिए विभाग के टिकटों के उप नियंत्रक।
(2) टिकटों के अतिरिक्त नियंत्रक या, पंजीकरण के संबंधित उप महानिरीक्षक और प्रभाग के टिकटों के उप नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, इस तरह के आवेदन प्राप्त करने पर एक ही विचार करें और तय करें कि ऐसा भत्ता दिया जाएगा या नहीं। और तदनुसार, यदि अनुदान की राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है, और अगर यह दस लाख रुपये से अधिक है, तो उसी को अनुदान दें, इस तरह के आवेदन को, निर्णय के लिए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को उसकी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करेगा।
(3) इस तरह के आवेदन प्राप्त करने पर मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण योग्यता के आधार पर तय करेगा कि क्या इस तरह का भत्ता दिया जाएगा या नहीं, और इस तरह के आदेश को पारित करें क्योंकि वह उचित और उचित सोचता है, जो अंतिम होगा और किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। किसी भी अधिकार से पहले।
52B। टिकटों की अवैधता और बचत। – धारा 47, 50, 51 और 52 में कुछ भी होते हुए भी, –
(ए) जो भी टिकट खरीदे गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है या जिनके संबंध में बॉम्बे स्टांप (संशोधन) अधिनियम, 1989 के आरंभ होने की तारीख से पहले या उसके तुरंत बाद किसी भी प्रकार के भत्ते का दावा नहीं किया गया है (यहां बताया गया है) “इस तरह के टिकटों की खरीद की तारीख से शुरू होने और छह महीने की अवधि शुरू होने की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई है, इस तरह के टिकटों की खरीद की तारीख से छह महीने की अवधि पूरी होने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, या दावा करने के लिए वितरित किया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत भत्ता, और उपरोक्त अवधि के भीतर उपयोग नहीं किए गए या वितरित किए गए किसी भी टिकट को अमान्य करार दिया जाएगा।
(b) कोई भी डाक टिकट जो प्रारंभ तिथि के बाद या उसके बाद खरीदे गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, या उसके संबंध में कोई भत्ता का दावा नहीं किया गया है, खरीद की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, अमान्य करार दिया जाएगा।
अध्याय VI
संदर्भ, संशोधन और अपील
53. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को मामले का नियंत्रण और बयान। – (1) एक कलेक्टर द्वारा अध्याय III, अध्याय IV और अध्याय V के तहत और 27 के दूसरे खंड के खंड (क) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन होगी।
(1 ए) किसी भी व्यक्ति ने कलेक्टर के एक आदेश से अध्याय III, अध्याय IV, अध्याय V और धारा 27 के दूसरे प्रावधान के तहत खंड (ए) के तहत इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर दुखी किया। तीन सौ रुपये के शुल्क के साथ लिखित रूप में आवेदन, ऐसे आदेश के खिलाफ मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण में अपील दायर करना; जो पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, मामले पर विचार करेगा और इस तरह के आदेश को पारित करेगा क्योंकि वह उचित और उचित सोचता है और पारित आदेश अंतिम होगा।
(२) यदि कोई भी कलेक्टर, धारा ३१, धारा ३ ९ या धारा ४० के तहत काम करता है, तो संदेह महसूस होता है कि किसी भी उपकरण के साथ कर्तव्य की राशि कितनी है, वह मामले का विवरण तैयार कर सकता है, और उसका उल्लेख कर सकता है। मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के निर्णय के लिए राय:
बशर्ते, इस उप-धारा में निहित कुछ भी जिला कलेक्टर के किसी भी आदेश के संबंध में लागू नहीं होगा जो अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण करता है जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट साधन का विषय है धारा 32 क।
(३) इस तरह के अधिकार पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इस मामले पर विचार करेंगे और अपने निर्णय की एक प्रति कलेक्टर को भेजेंगे, जो इस तरह के निर्णय के अनुरूप कर्तव्य (यदि कोई हो) का आकलन करने और चार्ज करने के लिए आगे बढ़ेगा।
53A। धारा 32, 39 और 41 के तहत कलेक्टर के फैसले का संशोधन। – (1) धारा 32 की उप-धारा (3), धारा 39 की उप-धारा (2) और धारा 41 की उप-धारा (2) में कुछ भी होने के बावजूद, जब गलती के माध्यम से या अन्यथा किसी भी साधन को लेवी से कम शुल्क के साथ चार्ज किया जाता है, या ड्यूटी के साथ चार्ज नहीं किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, कलेक्टर द्वारा, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, तारीख से छह साल की अवधि के भीतर हो सकता है। कलेक्टर के प्रमाणपत्र की धारा 32, 39 या 41 के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित पक्ष को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और, पार्टी को सुनने का एक उचित अवसर देने के बाद, ऐसे उपकरण की जांच करें कि क्या कोई कर्तव्य है प्रभार्य, या किसी भी शुल्क को कम लगाया जाता है, संबंधित पार्टी से घाटे के कर्तव्य की वसूली, और यदि कोई हो, का आदेश देता है। इस तरह के घाटे के भुगतान के बाद साधन पर एक समर्थन किया जाएगा।
(2) पार्टी द्वारा मूल साधन का उत्पादन करने में विफलता पर, मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण इस धारा के तहत सही प्रति या धारा 31 या उप-धारा (2) के तहत कलेक्टर के साथ दायर किए गए साधन के आधार पर आगे बढ़ेगा ) धारा 37 की और इस तरह की प्रतिलिपि या अमूर्त को इस खंड के प्रयोजनों के लिए मूल साधन माना जाएगा।
54. उच्च न्यायालय में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा मामले का विवरण। – (1) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण किसी भी मामले में राज्य कर सकता है ।-
(ए) धारा 53 की उप-धारा (2) के तहत इसे संदर्भित किया गया है;
(ख) इस अवधि के भीतर पार्टी द्वारा रुचि रखने वाले आवेदन पर, जो प्राधिकरण की राय में उचित है, उसी का संदर्भ देने के लिए कानून का पर्याप्त प्रश्न उठा रहा है; या
(ग) अन्यथा इसकी सूचना नहीं आ रही है;
और इस तरह के मामले को अपने स्वयं के विचार के साथ सटीक प्रश्न बनाने के लिए उच्च न्यायालय में संदर्भित करें।
(२) प्रत्येक ऐसे मामले का निर्णय उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से कम नहीं होगा और अंतर के मामले में बहुमत की राय प्रबल होगी।
55. उच्च न्यायालय की शक्ति को विशेष रूप से मामले के लिए कहा गया है। – अगर उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस मामले में दिए गए बयान इसे उठाए गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए सक्षम करने के लिए पर्याप्त हैं, तो उच्च न्यायालय मामले को राजस्व प्राधिकरण को वापस भेज सकता है जिसके द्वारा यह कहा गया था कि इस तरह के अतिरिक्त या उच्च न्यायालय के रूप में उसमें परिवर्तन उस दिशा में हो सकता है।
56. कहा गया मामला निपटाने की प्रक्रिया। – (1) ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई पर उच्च न्यायालय इस तरह उठाए गए सवाल का फैसला करेगा, और अपना निर्णय उस आधार पर देगा जिसमें इस तरह के निर्णय की स्थापना की गई है।
(2) उच्च न्यायालय राजस्व प्राधिकरण को भेजेगा, जिसके द्वारा मामले को न्यायालय की मुहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर ire के तहत इस तरह के निर्णय की एक प्रति कहा गया था; इस तरह की प्रति प्राप्त होने पर, राजस्व प्राधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा, जो इस तरह के निर्णय के अनुरूप मामले के निपटान के लिए आवश्यक हैं।
57. उच्च न्यायालय में अन्य न्यायालयों द्वारा मामले का विवरण। – (1) यदि कोई न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा, धारा ३४ के अनंतिम धारा के खंड (क) के तहत किसी भी उपकरण के संबंध में भुगतान करने के लिए शुल्क की राशि के रूप में संदेह महसूस करता है, तो न्यायाधीश एक बयान तैयार कर सकता है। मामले के बारे में और उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए, उसकी अपनी राय के साथ इसे देखें।
(२) उच्च न्यायालय उस मामले से निपटेगा जैसा कि धारा ५४ के तहत संदर्भित किया गया था, और न्यायालय की मुहर के तहत अपने फैसले की एक प्रति और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के साथ भेजें और दूसरी प्रति इस तरह की प्रति प्राप्त करने पर, न्यायाधीश, जो इस तरह की प्रति प्राप्त करते हैं, इस तरह के निर्णय के अनुरूप मामले का निपटान करते हैं।
(३) उप-धारा (१) के अधीन किया गया संदर्भ, जब न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय के अधीन किया जाता है, तो जिला न्यायालय के माध्यम से बनाया जाएगा, और जब किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा बनाया जाएगा, तो न्यायालय के माध्यम से तुरंत श्रेष्ठ बनाया जाएगा। ।
(४) धारा ५ no के प्रावधानों के पक्षपात के बिना, कोई न्यायालय इस धारा के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, –
(ए) जहां साधन पहले ही लगाया गया है या धारा 34 के अनंतिम खंड (क) के तहत उसके संबंध में जुर्माना लगाया गया है; या
(बी) के मामले में धारा ३५ किस पर लागू होती है।
58. टिकटों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कुछ निर्णयों का संशोधन। – (१) १ ९ revenue३ के दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ any३ के अध्याय IX या भाग D के तहत किसी भी कार्यवाही में अपने नागरिक या राजस्व क्षेत्राधिकार या किसी आपराधिक न्यायालय के अभ्यास में कोई भी न्यायालय, किसी भी साधन को साक्ष्य के रूप में विधिवत रूप से स्वीकार करने का आदेश देता है। स्टांप की आवश्यकता नहीं होती है या धारा 34 के तहत ड्यूटी के भुगतान पर जुर्माना और जुर्माना देना पड़ता है, जिस पर कोर्ट से अपील की जाती है कि वह किस आधार पर झूठ बोलता है या संदर्भ देता है, जैसे कि पहले उल्लेखित कोर्ट अपनी गति से या के आवेदन पर कर सकता है कलेक्टर, इस तरह के आदेश को ध्यान में रखें।
(२) यदि ऐसा न्यायालय, इस तरह के विचार के बाद कि इस तरह के उपकरण को धारा ३४ के तहत कर्तव्य और दंड के भुगतान के बिना सबूत में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए, या भुगतान किए गए लोगों की तुलना में उच्च शुल्क और जुर्माना के भुगतान के बिना, यह हो सकता है उस प्रभाव के लिए एक घोषणा दर्ज करें, और इस तरह के उपकरण के साथ शुल्क की मात्रा निर्धारित करें, और इसकी आवश्यकता हो सकती है, –
(i) उचित शुल्क या भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित पक्ष या व्यक्ति, धारा 34 के तहत एक दंड के साथ, या उच्च शुल्क और उन लोगों की तुलना में दंड का भुगतान, जो खुद को या करने के लिए जिलाधीश # समाहर्ता; तथा
(ii) कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकार या शक्ति में ऐसा साधन है, उसी का उत्पादन करने के लिए, और उत्पादित होने पर उसी को लागू कर सकता है।
(3) जब कोई घोषणा उप-धारा (2) के तहत दर्ज की गई है, तो अदालत उसी को रिकॉर्ड कर रही है, जिसकी एक प्रति कलेक्टर को भेजेगी, और, जहां वह जिस उपकरण से संबंधित है उसे लगाया गया है या अन्यथा के कब्जे में है इस तरह के न्यायालय, उसे भी इस तरह के उपकरण भेजेगा।
(3 ए) जब उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा के अनुसार किसी भी साधन के संबंध में शुल्क और जुर्माना लगाया जाता है और आवश्यक भुगतान किया जाता है तो न्यायालय या कलेक्टर को भुगतान किया जाता है, फिर अदालत या मामला यह हो सकता है कि कलक्टर बेचान द्वारा प्रमाणित करेगा कि उचित कर्तव्य और जुर्माना, प्रत्येक की राशि बताते हुए, इस तरह के उपकरण के संबंध में लगाया गया है, और भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और निवास।
(3 बी) प्रत्येक उपकरण जो उसके समर्थन में दिया जाएगा, इस संबंध में एक आवेदन पर, उस व्यक्ति के पास जिसके पास से उपकरण ऐसे न्यायालय के कब्जे में आया था, या जैसे कि वह व्यक्ति उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश दे सकता है।
(४) कलेक्टर इस तरह के उपकरण को साक्ष्य में, या धारा ४१ के तहत दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र में, या धारा ४२ में दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र में समाहित होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति पर स्टाम्प कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए मुकदमा कर सकता है, जिसे कलेक्टर उसे मानता है। इस तरह के उपकरण के संबंध में प्रतिबद्ध हैं:
उसे उपलब्ध कराया –
(ए) ऐसा कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा जहां शुल्क और दंड सहित राशि, जो कि इस तरह के न्यायालय के निर्धारण के अनुसार, धारा ३४ के तहत साधन के संबंध में देय थी, अदालत या कलेक्टर को भुगतान किया जाता है; जब तक कि कलेक्टर यह नहीं सोचता कि उचित कर्तव्य के भुगतान के उल्लंघन के इरादे से अपराध किया गया था;
(ख) इस तरह के अभियोजन के प्रयोजनों के अलावा इस खंड के तहत की गई कोई घोषणा किसी भी आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी, जो किसी भी उपकरण को साक्ष्य में या धारा ४१ के तहत दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से प्रभावित करेगी।
अध्याय VII
अपराध और प्रक्रिया
59. उपकरण आदि के निष्पादन के लिए दंड की विधिवत मुहर नहीं है। – (1) कोई भी व्यक्ति, जो कर्तव्य से बचने के इरादे से, किसी भी साक्ष्य के रूप में अन्यथा एक साक्ष्य के रूप में कर्तव्य पर अमल या संकेत करता है, बिना किसी विधिवत मुहर लगाए, दोषी पाए जाने पर, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। एक अवधि जो एक महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो छह महीने तक बढ़ सकती है और जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकती है:
बशर्ते, जब धारा 34, धारा 39 या धारा 58 के तहत किसी भी उपकरण के संबंध में कोई जुर्माना अदा किया गया हो, तो इस दंड के तहत इस तरह के जुर्माने की राशि (यदि कोई हो) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह के दंड का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर एक ही उपकरण।
(२) यदि कोई शेयर वारंट जारी किए बिना विधिवत रूप से जारी किया जाता है, तो जारी करने वाली कंपनी, और साथ ही हर व्यक्ति, जो उस समय जारी किया जाता है, कंपनी के प्रबंध निदेशक या सचिव या अन्य प्रमुख अधिकारी होंगे, दोषी पाए जाने पर, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।
59A। धारा 59 के तहत कोई अभियोग नहीं, यदि न्यायालय द्वारा भर्ती कराया गया है। – अदालत में पेश किए गए एक उपकरण के संबंध में धारा 59 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और जिसे अदालत के एक फैसले के बाद स्वीकार किया गया था कि उक्त उपकरण पर विधिवत मुहर लगाई गई थी या उस पर कोई मुहर नहीं थी।
60. निकासी सूची पर झूठी घोषणा करने के लिए जुर्माना। – कोई भी व्यक्ति जो क्लीयरेंस लिस्ट में है, वह एक घोषणा करता है, जो कि गलत है या जिसे वह जानता है या गलत मानता है, पर, दोषी ठहराए जाने पर, कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो एक महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है छह महीने और जुर्माने के साथ जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
61. चिपकने वाली मुहर को रद्द करने में विफलता के लिए जुर्माना। – चिपकने वाला स्टांप रद्द करने के लिए धारा 12 के लिए आवश्यक कोई भी व्यक्ति, उस खंड द्वारा निर्धारित तरीके से इस तरह के स्टांप को रद्द करने में विफल रहता है, दोषी पाए जाने पर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो कि एक सौ रुपये तक हो सकता है।
62. धारा 28 के प्रावधानों का पालन करने की छूट के लिए दंड। – कोई भी व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के इरादे से, –
(ए) किसी भी उपकरण को निष्पादित करता है जिसमें इस तरह के साधन में धारा २ in द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सभी तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से और सही मायने में सेट नहीं किया जाता है; या
(ख) किसी भी उपकरण की तैयारी के बारे में या उसके बारे में कार्यरत या चिंतित होना, उपेक्षा करना या पूरी तरह से चूकना और ऐसे सभी तथ्यों और परिस्थितियों को स्थापित करना; या
(ग) इस अधिनियम के तहत किसी भी कर्तव्य या दंड से सरकार को वंचित करने के लिए किसी भी गलत बयान, या किसी अन्य अधिनियम की गणना करता है,
दोषी पाए जाने पर, एक दंड के साथ दंडित किया जा सकता है, जो पाँच हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
63. टिकटों की बिक्री से संबंधित नियम के उल्लंघन के लिए और अनधिकृत बिक्री के लिए जुर्माना। – (क) किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जो टिकट बेचने के लिए धारा 69 के तहत बनाए गए किसी भी नियम की अवज्ञा करता है; तथा
(ख) ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, जो बीस पैसे या उससे कम मूल्य के चिपकने वाले टिकटों के अलावा अन्य टिकटों के सौदे का कारोबार करता हो।
दोषी पाए जाने पर, ऐसे शब्द के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो एक महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो छह महीने तक का हो सकता है और जुर्माने के साथ पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
63A। निर्धारित समय के भीतर स्टांप ड्यूटी न चुकाना। – (१) कोई भी व्यक्ति, जिसने महाराष्ट्र कर कानून (लेवी, संशोधन और मान्यता) अधिनियम, १ ९९ person (इसके बाद, इस खंड में, “उक्त तिथि” के रूप में संदर्भित) के शुरू होने की तारीख से पहले एकत्र किया है या किसी भी समय उक्त तिथि के बाद, किसी भी व्यक्ति से, स्टांप ड्यूटी के भुगतान के लिए होने वाली किसी भी राशि से, उक्त तिथि से 120 दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, ऐसी राशि के संग्रह की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में सरकारी कोषागार या सामान्य स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, या किसी अन्य स्थान पर उसी का उल्लेख करें, इस संबंध में निर्दिष्ट करें।
(२) जो कोई भी उप-धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है (१) दोषी पाए जाने पर, उसे ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो एक महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, जिसका विस्तार हो सकता है पांच हजार रुपये।
64. अभियोगों का संचालन और संचालन। – (1) इस अधिनियम या इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार या आम तौर पर कलेक्टर विशेष रूप से करता है, उस संबंध में प्राधिकृत करता है।
(2) मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण या इस ओर से आम तौर पर या विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी, इस तरह के किसी भी अभियोजन को रोक सकता है या ऐसा कोई भी अपराध कर सकता है।
(३) ऐसी किसी भी रचना की राशि धारा ४६ द्वारा प्रदान किए गए तरीके से वसूली योग्य होगी।
65. अपराधों का प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र। – 1985 की महाराष्ट्र 27, खंड 44, (10-12-1985 से समाप्त)
66. परीक्षण का स्थान। – किसी भी साधन के संबंध में किए गए इस अधिनियम के तहत किए गए प्रत्येक अपराध की किसी भी जिले या महानगर क्षेत्र में कोशिश की जा सकती है, जिसमें ऐसे उपकरण को अंजाम दिया जाता है, या पाया जाता है या जहां अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत ऐसा अपराध है।
अध्याय VIII
पूरक प्रावधान
67. किताबें आदि निरीक्षण के लिए खुली रहें। – हर सार्वजनिक अधिकारी किसी भी रजिस्टर, किताबें, रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेज या कार्यवाही में अपनी हिरासत में रखता है, वह निरीक्षण जिसमें किसी भी कर्तव्य को सुरक्षित करने, या किसी भी कर्तव्य के संबंध में किसी भी धोखाधड़ी या चूक की खोज को साबित करने या नेतृत्व करने की प्रवृत्ति हो सकती है, राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसे उद्देश्य, रजिस्टर, किताबें, कागजात, दस्तावेज और कार्यवाही का निरीक्षण करने और ऐसे नोटों और अर्क को लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह बिना शुल्क के आवश्यक हो या नहीं प्रभारी और, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें धारा 33 के तहत जब्त करने और जब्त करने के लिए।
68. कलेक्टर को परिसर में प्रवेश करने और कुछ दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति। – कलेक्टर, जहां वह यह मानने का कारण हो सकता है कि इस अधिनियम के तहत * * अनुसूची * में निर्दिष्ट सभी या किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाया गया है या गलत तरीके से लगाया गया है, किसी भी अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए अधिकृत करता है। किसी भी परिसर में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई रजिस्टर, किताबें, रिकॉर्ड, दस्तावेज या किसी भी ऐसे उपकरण के संबंध में या रखे गए हैं और उनका निरीक्षण करने के लिए और ऐसे अधिकारियों के रूप में इस तरह के नोट और अर्क लेने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हिरासत में रखने या ऐसे रजिस्टर, किताबें, रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेज या कार्यवाही बनाए रखने के लिए सभी उचित समय पर कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी को उन्हें निरीक्षण करने और आवश्यक और यदि आवश्यक हो तो नोट और अर्क लेने की अनुमति दें। और उन्हें धारा ३३ के तहत लाद दिया।
69. नियम बनाने की शक्ति। – (१) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है, और ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं कि दोषी ठहराए जाने पर दोषी को पांच सौ से अधिक का जुर्माना न हो। रुपये।
(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, और विशेष रूप से ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी के लिए विनियमित, या प्रदान कर सकते हैं: –
(ए) टिकटों और मुद्रांकित पत्रों की आपूर्ति, बिक्री और उपयोग;
(बी) जिन व्यक्तियों द्वारा अकेले ऐसी बिक्री की जानी है; *
(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक; *
(सीए) ई-भुगतान द्वारा स्टांप ड्यूटी के भुगतान का तरीका, और उसके बाद धनवापसी;
(घ) अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का पता लगाने का तरीका:
(o) सू मोटो संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया; तथा
(च) धारा ४,, ५०, ५१ या ५२ के तहत टिकटों के भत्ते से कटौती की जाने वाली राशि:
बशर्ते कि इस तरह के नियम बीस पैसे या उससे कम मूल्य के चिपकने वाले टिकटों की बिक्री को प्रतिबंधित नहीं करेंगे।
(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों को आधिकारिक राजपत्र में पिछले प्रकाशन की स्थिति के अधीन किया जाएगा:
बशर्ते, अगर राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हैं, तो यह इस खंड के तहत किए जाने वाले किसी भी नियम के पिछले प्रकाशन की स्थिति से दूर हो सकता है।
(४) इस धारा के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जैसे ही वह बना हो, जैसे ही वह तीस दिनों की कुल अवधि के सत्र में हो, रखी जाएगी, जिसमें एक शामिल हो सकती है। सत्र या दो क्रमिक सत्रों में, और यदि, सत्र की समाप्ति से पहले, जिसमें यह निर्धारित किया गया है या इसके तुरंत बाद का सत्र है, तो दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं, या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए , और आधिकारिक राजपत्र में इस तरह के निर्णय को सूचित करें, इस तरह के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नियम, केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभाव होगा या बिना किसी प्रभाव के हो सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है; इसलिए, हालांकि, इस तरह का कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत किए जाने वाले या छोड़े गए कुछ की वैधता के पक्षपात के बिना होगा।
70. देय शुल्क या भत्ते के लिए किए गए अंशों का राउंड ऑफ। – (1) इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि, या किए जाने वाले भत्ते का निर्धारण करने में, पाँच पैसे के बराबर या उससे अधिक दस पैसे का कोई अंश अगले दस पैसे के लिए बंद किया जाएगा, और इससे कम के अंश पांच पैसे की अवहेलना की जाएगी।
(२) इस अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि, या किए जाने वाले भत्ते की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में, जिसके लिए देय शुल्क एक सौ रुपये से अधिक है, एक सौ रुपये के बराबर या उससे अधिक का कोई भी अंश पचास रुपये अगले एक सौ रुपये के लिए बंद किए जाएंगे, और पचास रुपये से कम के अंशों की अवहेलना की जाएगी।
71. नियमों का प्रकाशन। – 1985, 27, धारा 48, (10-12-1985 से प्रभावी) महाराष्ट्र द्वारा हटा दिया गया।
72. कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन। – सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, प्रतिनिधि-
(ए) सभी या किसी भी शक्तियां इस पर धारा २ (एफ), ३३ (३) (बी), ६४ और ६ ९ द्वारा मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण को प्रदान की गई हैं; तथा
(ख) ऐसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकरण को धारा ४४, ५३ (१) और ६४ (२) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण में दी गई सभी या कोई भी शक्तियाँ अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
73. कोर्ट-फीस के रूप में बचत। – इस अधिनियम में निहित कुछ भी न्यायालय-शुल्क से संबंधित समय के लिए किसी भी अधिनियम के तहत कर्तव्यों के प्रभार को प्रभावित करने के लिए नहीं समझा जाएगा।
73A। निश्चित अवधि के लिए पूर्व स्टेट स्टैम्प का उपयोग अधिसूचित किया जाना है। – 1985, 27, धारा 49, (10-12-1985 से प्रभावी) महाराष्ट्र द्वारा हटा दिया गया।
73B। निश्चित अवधि के लिए महाराष्ट्र द्वारा बॉम्बे सरकार टिकटों का उपयोग। – 1985, 27, धारा 49, (10-12-1985 से प्रभावी) महाराष्ट्र द्वारा हटा दिया गया।
74. अधिनियम विनिमय अधिनियमों के बिलों पर स्टांप शुल्क की दरों पर लागू नहीं है – संदेह से बचने के लिए, यह एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि इस अधिनियम में कुछ भी विनिमय, चेक, वचन पत्र के बिलों के संबंध में स्टांप शुल्क की दरों पर लागू नहीं होगा। , बिलों का लेन-देन, ऋण पत्र, बीमा की नीतियां, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदें।
75. सस्ते में अनुवादित और बेचे जाने वाला अधिनियम। – राज्य सरकार इस अधिनियम के मराठी और हिंदी में अनुवाद की बिक्री के लिए एक मूल्य पर प्रावधान करेगी, जैसा कि प्रति कॉपी समय-समय पर तय किया जा सकता है।
76. अधिनियमितियों का निरसन।– (1) अनुसूची एच हेरिटो के कॉलम 3 में निर्दिष्ट अधिनियमों को कॉलम 4 में निर्दिष्ट तरीके से और सीमा तक
निरस्त किया जाएगा : बशर्ते, इसके द्वारा किए गए निरसन का कोई प्रभाव नहीं
होगा, (i) कोई अधिकार, शीर्षक, दायित्व या दायित्व पहले से ही प्राप्त, अर्जित या हुआ या कुछ भी किया या भुगतना पड़ा।
(ii) ऐसे किसी भी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या दायित्व के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या उपाय;
इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरसन और इस तरह की कोई कार्यवाही, स्थापित, जारी और निपटाया जा सकता है और इस तरह के किसी भी उपाय को लागू किया जा सकता है जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।
(2) निरस्त की गई किसी भी नियमावली के तहत किसी भी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम या बनाए गए या जारी किए गए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इस तरह की नियुक्तियों के तहत, इस अधिनियम की अधिसूचना के तहत जारी किए गए, बनाए गए या जारी किए गए माना जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ, सूचना, आदेश, नियम या प्रपत्र असंगत नहीं है और यह तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के तहत किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम या प्रपत्र द्वारा अधिरोपित नहीं किया जाता है।
(३) वार्षिक चार या गुणकों के संप्रदायों के सभी टिकटों को पच्चीस नैया पैसे के मूल्य के टिकटों के रूप में माना जाएगा या, जैसा कि मामला उसके गुणनफल के अनुसार और वैध हो सकता है।
अनुसूची-मैं
इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टैंप ड्यूटी
( धारा 3 देखें )
साधन का वर्णन | पेपर स्टाम्प ड्यूटी |
1 | 2 |
1. ACKNOWLEDGMENT का | |
(1) किसी भी किताब (किसी बैंकर की पास बुक के अलावा) या इस तरह की किताब या कागज के बचे रहने पर एक अलग ऋण पर इस तरह के ऋण की आपूर्ति करने के लिए एक देनदार द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित या लेनदार के कब्जे में, और इस तरह के ऋण की राशि या मूल्य- | |
(ए) *** | |
(बी) *** | |
(ग) रुपये से अधिक ५,००० से अधिक नहीं है, लेकिन १०,००० रुपये से अधिक नहीं है; तथा, | एक रुपया। |
(घ) 10,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक भाग के लिए 10,000 या उसके भाग के लिए। | एक रुपया अधिकतम एक सौ रुपये के अधीन |
(2) एक पत्र, लेख, दस्तावेज, पार्सल, पैकेज या किसी भी प्रकृति या विवरण की खेप या जो भी नाम किसी व्यक्ति, कूरियर कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के शरीर द्वारा दिया जाता है चाहे वह इस तरह के पत्र के प्रेषक को शामिल या अनधिकृत हो। , लेख, दस्तावेज़, पार्सल, पैकेज या खेप। | प्रत्येक रुपये के लिए एक रुपया एक सौ या उसके बाद के हिस्से की राशि |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – धारा 11 के तहत चिपकने वाला | |
2. सरकारी बांड, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 (1873 का वी) या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, (1925 का XXXIX) – के तहत दिए गए बॉन्ड सहित – | |
(ए) जहां राशि 2,500 रुपये से अधिक नहीं है; | ऐसी राशि के लिए बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य। |
(b) किसी अन्य मामले में। | एक सौ रुपये। |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
3. ADOPTION DEED, यह कहना है, किसी भी उपकरण (एक विल के अलावा) को गोद लेने की रिकॉर्डिंग करना या किसी अधिकार को अपनाने के लिए सम्मानित करने के लिए कॉन्फ्रेंस करना या उसका लाइसेंस देना। | दो सौ रुपये। |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
4. एफिडेविट, अर्थात, तथ्यों को एक कथन के रूप में लिखने का एक बयान, इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और शपथ या उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई; कानून द्वारा व्यक्तियों के मामले में, प्रतिज्ञा के द्वारा शपथ ग्रहण के स्थान पर पुष्टि करने या घोषित करने की अनुमति दी गई है। | एक सौ रुपये। |
छूट | |
जब लिखित में हलफनामा या घोषणा – | |
(ए) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLV), सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLVI) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का LXII) के तहत नामांकन की एक शर्त के रूप में; | |
(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दायर या उपयोग किए जाने के तात्कालिक उद्देश्यों के लिए; या | |
(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पेंशन या धर्मार्थ भत्ते को प्राप्त करने के लिए सक्षम करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
5. समझौता या इसके अनुमोदन के अभिलेख या ज्ञापन – | |
(ए) यदि विनिमय के बिल की बिक्री से संबंधित है; | एक्सचेंज के बिल की राशि का 0.005 प्रतिशत। |
(ख) यदि सरकारी सुरक्षा की खरीद या बिक्री से संबंधित है; | इसकी खरीद या बिक्री के समय सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो। |
(ग) यदि शेयरों, स्क्रिप्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या किसी भी शामिल कंपनी या अन्य बॉडी कॉरपोरेट की प्रकृति की किसी अन्य विपणन योग्य सुरक्षा की खरीद या बिक्री से संबंधित है- | |
(i) जब इस तरह का समझौता या ज्ञापन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का XLII) के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच या सदस्य के बीच होता है; | जैसा कि मामला हो, खरीद या बिक्री के समय सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(ii) किसी अन्य मामले में; | जैसा कि मामला हो, खरीद या बिक्री के समय सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(घ) यदि कपास की खरीद या बिक्री से संबंधित है; | कपास के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(ई) यदि बुलियन या प्रजातियों की खरीद या बिक्री से संबंधित है; | चांदी या सोने या संप्रभु के मूल्य का 0.005 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो। |
(च) यदि तेल बीजों की खरीद या बिक्री से संबंधित है; | तेल बीज के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(छ) यदि किसी प्रकार के गैर-खनिज तेल या मसालों के यार्न की खरीद या बिक्री से संबंधित है; | जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार के गैर-खनिज तेल या किसी भी प्रकार के मसाले के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(गा) (i) यदि किसी प्रमोटर या डेवलपर को अधिकार देने या संबंधित करने के लिए, जो भी नाम से पुकारा जाता है, निर्माण, या, बिक्री या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से), किसी भी अचल संपत्ति के विकास के लिए। | क्लॉस (बी) या (सी) के तहत एक संप्रेषणीय शुल्क के रूप में एक ही कर्तव्य है, जैसा कि मामला हो सकता है, संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 25 का: |
बशर्ते, धारा 32 ए के प्रावधान, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस , इस तरह के समझौते पर लागू होते हैं, रिकॉर्ड या ज्ञापन, जैसे कि वे उस खंड के तहत एक उपकरण पर लागू होते हैं: | |
बशर्ते कि, अगर समान संपत्ति के संबंध में समान पक्षकारों के बीच निष्पादित वकील की शक्ति पर अनुच्छेद 48 के खंड (छ) के तहत उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो इस लेख के तहत स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा। | |
(ii) यदि किसी डेवलपर द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी योजना या परियोजना में एक या अधिक इकाइयों की खरीद से संबंधित है: | क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत कन्वेंशन पर समान शुल्क, जैसा कि मामला हो सकता है, यूनिट के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 25 का; |
बशर्ते, व्यक्ति द्वारा संपत्ति के संप्रेषण पर, बाद के क्रेता के लिए इस उप-खंड के तहत एक समझौते के तहत, इस उप-खंड के तहत प्रत्येक इकाई के लिए शुल्क प्रभार्य को अनुच्छेद 25 (कर्तव्य) के तहत ड्यूटी प्रभार्य के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। एक सौ रुपये का बैलेंस, अगर ऐसा ट्रांसफर या असाइनमेंट समझौते की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर किया जाता है। यदि समायोजन पर, किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो कनवेंस के लिए न्यूनतम शुल्क एक सौ रुपये होगा। | |
स्पष्टीकरण। – इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, इकाई को एक फ्लैट, अपार्टमेंट, टेनेमेंट, ब्लॉक या किसी भी अन्य इकाई को शामिल किया जाएगा, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाएगा, जैसा कि भवन निर्माण योजना में सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। | |
(gb) ** * | |
(gc) ** * | |
(gd) यदि अचल संपत्तियों के किरायेदारी के हस्तांतरण से संबंधित है, तो निर्धारित संपत्ति के क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए किरायेदारी का अधिकार जिसमें स्थानांतरण की विषय वस्तु है और सीमा के भीतर स्थित है- | |
(i) नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे- | |
(ए) किसी भी प्रकृति के गैर-आवासीय उपयोग के उद्देश्य से जो भी हो; | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(बी) आवासीय उपयोग के उद्देश्य के लिए; | |
(1) 27.88 वर्ग मीटर (300 वर्ग फीट) तक का क्षेत्र; | दो सौ रुपये। |
(२) क्षेत्रफल २8. square square वर्ग मीटर (३०० वर्ग फीट) से अधिक है; | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(ii) ठाणे, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई के शहरों के नगर निगम – | |
(ए) किसी भी प्रकृति के गैर-आवासीय उपयोग के उद्देश्य से जो भी हो | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(बी) आवासीय उपयोग के उद्देश्य के लिए; | |
(1) 27.88 वर्ग मीटर (300 वर्ग फीट) तक का क्षेत्र; | एक सौ रुपये |
(२) क्षेत्रफल २8. squ squ वर्ग मीटर (३०० वर्ग फीट) से अधिक है; | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(iii) स्तंभों (i) और (ii) में उल्लिखित उन नगर निगमों के अलावा कोई भी नगर निगम – | |
(ए) किसी भी प्रकृति के गैर-आवासीय उपयोग के उद्देश्य से जो भी हो; | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(बी) आवासीय उपयोग के उद्देश्य के लिए; | |
(1) 27.88 वर्ग मीटर (300 वर्ग फीट) तक का क्षेत्र; | पचास रुपए। |
(2) क्षेत्रफल 27.88 वर्ग मीटर (300 वर्ग फीट) से अधिक है | अनुच्छेद 60 के तहत देय समान शुल्क। |
(जीई) यदि किराया-खरीद से संबंधित है | अनुच्छेद 36 के तहत समान शुल्क देय है। |
स्पष्टीकरण I. – * * * | |
स्पष्टीकरण II। – * * * | |
(ज) (ए) यदि संबंधित है, – | |
(i) मास मीडिया पर कोई भी विज्ञापन, किसी भी उत्पाद के प्रचार के लिए बनाया गया; या कार्यक्रम या घटना को लाभ या व्यवसाय बनाने के इरादे से, – | |
(ए) यदि सहमत हुई राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में न्यूनतम 100 रुपये तक की राशि पर 1,000 रुपये या उसके बाद के हिस्से पर दो रुपये और पचास रुपये की राशि। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमति वाली राशि पर 1,000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये। |
(ii) किसी घटना या फिल्म के प्रसारण, प्रसारण या प्रदर्शन के विशेष अधिकारों का हवाला देते हुए – | |
(ए) यदि सहमत हुई राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में न्यूनतम 100 रुपये तक की राशि पर 1,000 रुपये या उसके बाद के हिस्से पर दो रुपये और पचास रुपये की राशि। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमति वाली राशि पर 1,000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये। |
(iii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन जहां अनुबंध का मूल्य रुपये १,००,००० से अधिक है, – | |
(ए) यदि सहमत हुई राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में न्यूनतम 100 रुपये तक की राशि पर 1,000 रुपये या उसके बाद के हिस्से पर दो रुपये और पचास रुपये की राशि। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमति वाली राशि पर 1,000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये। |
(iv) किसी दायित्व, अधिकार या ब्याज का सृजन और मौद्रिक मूल्य, लेकिन किसी अन्य लेख के तहत कवर नहीं, – | |
(ए) यदि सहमत हुई राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट के न्यूनतम 100 रुपये के अनुबंध में सहमत राशि पर 1,000 रुपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए एक रुपया। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमत राशि पर 1,000 रुपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए दो रुपये। |
(v) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट का कार्य, – | |
(ए) यदि सहमत हुई राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में न्यूनतम 100 रुपये तक की राशि पर 1,000 रुपये या उसके बाद के हिस्से पर दो रुपये और पचास रुपये की राशि। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमति वाली राशि पर 1,000 रुपये या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये। |
(vi) निर्मित, परिचालन और अंतरण (बीओटी) प्रणाली के तहत परियोजना, चाहे टोल या मुफ्त संग्रह के अधिकार के साथ, या – | |
(क) यदि सहमत हुई राशि पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं है; | कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में न्यूनतम 100 रुपये तक की राशि पर 1,000 रुपये या उसके बाद के हिस्से पर एक रुपये की राशि। |
(b) किसी अन्य मामले में | कॉन्ट्रैक्ट में सहमत राशि पर 1,000 रुपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए दो रुपये। |
(बी) यदि अन्यथा के लिए प्रदान नहीं किया गया है, | |
स्पष्टीकरण । – अनुच्छेद 51 ए के तहत उचित कर्तव्य का भुगतान किए जाने पर, इस लेख के उप-खंड (बी) और (सी) के तहत कवर किए गए समझौतों या उसके रिकॉर्ड पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। | एक सौ रुपये। |
छूट | |
समझौते या उसके रिकॉर्ड या समझौते के ज्ञापन- | |
(ए) विशेष रूप से माल या माल की खरीद या बिक्री से संबंधित या, इस समझौते के तहत प्रविष्टि (डी), प्रवेश (ई), प्रवेश (एफ) या प्रवेश (जी) के तहत समझौते के समझौते या ज्ञापन का नहीं होना। अनुच्छेद 43 के तहत एक नोट या ज्ञापन प्रभार्य; | |
(b) * * * | |
(सी) * * * | |
पट्टे के लिए समझौता: लीज देखें (अनुच्छेद 36)। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
अनुच्छेद 5 (गा) और (जीडी) के लिए | |
धारा 11 के तहत अनुच्छेद 5 (ए) से (छ) चिपकने वाला | |
अनुच्छेद 5 (एच) के लिए नियम 6 के तहत मुहर लगी | |
6. टाइटल डिड्स, PAWN, PLEDGE, या HYPOTHECATION के डिपॉजिट से संबंधित समझौता, यानी किसी भी उपकरण से संबंधित एग्रीमेंट से साक्ष्य प्राप्त करना | |
(1) शीर्षक कर्मों या साधन के जमा होने या किसी भी संपत्ति के शीर्षक का प्रमाण होने के नाते जो भी (एक विपणन सुरक्षा के अलावा), जहां इस तरह के जमा को उन्नत या पैसे के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के माध्यम से किया गया है। ऋण या मौजूदा या भविष्य के ऋण का तरीका; | |
(क) यदि इस तरह के विलेख द्वारा प्राप्त राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है; | इस तरह के विलेख द्वारा प्राप्त राशि के लिए हर एक हजार या उसके हिस्से के लिए एक रुपया न्यूनतम सौ रुपये। |
(b) किसी अन्य मामले में | इस तरह के डीई द्वारा सुरक्षित राशि के लिए प्रत्येक रुपये पर 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये। |
(२) चल संपत्ति का मोहरा, प्रतिज्ञा, या हाइपहेकेशन, जहां इस तरह के मोहरे, प्रतिज्ञा या हाइपोथीशन को उनके धन के पुनर्भुगतान के लिए उन्नत या ऋण या मौजूदा या भविष्य के ऋण के माध्यम से उन्नत किया जाता है। | |
(ए) यदि इस तरह के काम से प्राप्त राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है; | इस तरह के विलेख द्वारा प्राप्त राशि के लिए हर एक हजार या उसके हिस्से के लिए एक रुपया न्यूनतम सौ रुपये। |
(b) किसी अन्य मामले में | इस तरह के विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के लिए 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये। |
स्पष्टीकरण I – इस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी निर्णय में निहित किसी भी चीज के बावजूद, किसी भी न्यायालय के निर्णय या आदेश, किसी भी अधिकार के आदेश, कोई पत्र, नोट, ज्ञापन या लेखन उपाधि जमा से संबंधित। चाहे उपाधि के जमा होने के बाद या उसके बाद या उस समय या उससे पहले लिखा गया हो या नहीं, और यह पहले ऋण या किसी अतिरिक्त ऋण या बाद में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के संबंध में है, जैसे कि पत्र, नोट, ज्ञापन या लेखन, किसी भी अलग समझौते या समझौते के ज्ञापन की अनुपस्थिति में, इस तरह के शीर्षक कर्मों को जमा करने से संबंधित हो सकता है, जिसे शीर्षक कृत्यों की जमा राशि से संबंधित एक समझौते का प्रमाण माना जाता है। | |
स्पष्टीकरण II। – * * * | |
छूट | |
(१) * * * | |
(2) विनिमय के बिल के साथ हाइपोथीशन का पत्र। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
7. एक शक्ति के प्रदर्शन में आवेदन; किसी भी लेखन द्वारा वसीयत नहीं की जा रही है- | |
(ए) के न्यासी, | एक सौ रुपये। |
(ख) चल या अचल संपत्ति में से। | दो सौ पचास रुपये। |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
एक सूट के दौरान अदालत के एक आदेश के तहत किया गया, 8. अपीलीयता या मूल्य। | बॉन्ड के अनुसार एक ही ड्यूटी (अनुच्छेद 13) अधिकतम एक सौ रुपये के अधीन। |
छूट | |
(ए) केवल एक पार्टी की जानकारी के लिए किए गए मूल्यांकन पर मूल्यांकन, और कानून के समझौते या संचालन से पार्टियों के बीच किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। | |
(बी) एक मकान मालिक को किराए के रूप में दी जाने वाली राशि का पता लगाने के उद्देश्य से फसलों का मूल्यांकन। | |
उपयोग किए जाने वाले टिकट – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प । | |
9. APPRENTICESHIP DEED, किसी भी प्रशिक्षु क्लर्क या नौकर की सेवा या ट्यूशन से संबंधित हर लेखन सहित, किसी भी पेशे, व्यापार या रोजगार को सीखने के लिए रखा गया है, लिपिकीय के लेखों का नहीं (अनुच्छेद 11)। | एक सौ रुपये |
छूट | |
अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत निष्पादित प्रशिक्षुता के उपकरण, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक धर्मार्थ के आरोप में या उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
10. एक कंपनी के सहयोग का लेख- | |
जहां कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी या नाममात्र शेयर पूंजी या बढ़ी हुई शेयर पूंजी नहीं है। | प्रत्येक रुपये के लिए एक हजार रुपये, 5,00,000 या उसके भाग के लिए, अधिकतम रु। 50,00,000। |
छूट | |
किसी भी एसोसिएशन के लेख लाभ के लिए नहीं बने हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत हैं। एक कंपनी के एसोसिएशन का ज्ञापन (अनुच्छेद 39) भी देखें। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
मुंडक नहीं। 1094/2229 / CR-450-MI, दिनांक 2 अगस्त, 1994 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, इस बात से संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके साथ ही 1 अगस्त, 1994 से प्रभावी होने के साथ ही, उक्त अधिनियम की अनुसूची 10 के अनुच्छेद 10 के तहत एक कंपनी के लेख के लेख पर अधिकतम शुल्क प्रभार रु। पच्चीस लाख। | |
11. क्लर्कशिप का अनुबंध या अनुबंध जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के रूप में अपने प्रवेश के लिए क्लर्क के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य हो जाता है। | सात सौ पचास रुपए। |
सहायता, जैसा कि मामला हो सकता है, विकास समझौता (अनुच्छेद 5 (गा) कन्वेंशन (अनुच्छेद 25), स्थानांतरण और अनुच्छेद 59) और पट्टे का अंतरण (अनुच्छेद 60) देखें। | |
ATTORNEY, अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि देखें (अनुच्छेद 31) और पावर ऑफ अटॉर्नी (अनुच्छेद 48)। | |
ADOPT के लिए योग्यता, दत्तक ग्रहण (अनुच्छेद 3) देखें। | |
नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (एनजे) नियम 6 या इंप्रूव्ड लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टैंप नियम 11 के तहत उपयुक्त अधिकारी द्वारा चिपका दिया गया। | |
12. , यह कहना है कि एक मध्यस्थ या अंपायर द्वारा लिखित में कोई भी निर्णय, एक मुकदमे के दौरान न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए संदर्भ पर, लिखित समझौते के परिणामस्वरूप किए गए पुरस्कार के रूप में जमा, वर्तमान या भविष्य के अंतर को मध्यस्थता में प्रस्तुत करना लेकिन एक विभाजन को निर्देशित करने वाला पुरस्कार नहीं होना- | |
(ए) संपत्ति के मूल्य की राशि पर जो पुरस्कार में पुरस्कार के रूप में संबंधित है। | बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य, न्यूनतम एक सौ रुपये के अधीन। |
(b) किसी अन्य मामले में। | एक सौ रुपये। |
छूट | |
बॉम्बे वंशानुगत कार्यालय अधिनियम, 1874 (1874 का बॉम्बे III) या महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 की धारा 330 (1965 का महाराष्ट्र एक्स्ट्रा लार्ज) की धारा 18 के तहत पुरस्कार। | |
नियम का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
13. इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान (या इस तरह के प्रावधान किसी विशेष प्रकार के बांड से संबंधित हैं या नहीं), या बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम, 1959 (1959 का बॉम्बे XXXVI) द्वारा बांड को एक डिबेंचर और अन्यथा प्रदान नहीं किया जा रहा है। पांच सौ या उसके प्रत्येक भाग के लिए। | पांच रुपये न्यूनतम सौ रुपये के अधीन |
छूट | |
बॉन्ड जब किसी व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है कि निजी सदस्यता या धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से प्राप्त स्थानीय आय प्रति व्यक्ति निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर न्यायिक स्टांप पेपर या 11 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
14. BOTTOMRY बॉन्ड, यानी कोई भी उपकरण, जिसमें एक समुद्री जहाज का मालिक जहाज की सुरक्षा पर पैसा उधार लेता है, ताकि उसे जहाज को संरक्षित करने या उसकी यात्रा के लिए मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया जा सके। | एक ही राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर न्यायिक स्टांप पेपर या 11 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
15. रद्द करना – का साधन, अगर सत्यापित है और अन्यथा के लिए प्रदान नहीं किया गया है। | एक सौ रुपये। |
छूट | |
एक विल को रद्द करने वाला साधन। | |
नियम का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
16. सिविल (राजस्व या सिविल कोर्ट) या कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गई किसी भी संपत्ति के खरीदार को दी गई बिक्री का प्रमाण (प्रत्येक संपत्ति के संबंध में एक अलग और बेची गई वस्तु के रूप में)। सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति बेचने का कानून। | संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 25 के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत एक शुल्क के रूप में एक ही शुल्क लगाया जा सकता है। |
नियम का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
17. प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, उसके धारक के अधिकार या शीर्षक, या किसी भी व्यक्ति, किसी भी शामिल कंपनी या अन्य निकाय कॉरपोरेट, या शेयर, स्प्रेड या के मालिक बनने के लिए किसी भी शेयर, शेयर या शेयर में, ऐसी किसी भी कंपनी या निकाय के शेयर | शेयरों, शेयर या स्टॉक के मूल्य का प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके बाद का एक हिस्सा। |
शेयरों के आवंटन का पत्र भी देखें (अनुच्छेद 37); | |
स्पष्टीकरण । – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, शेयरों, शेयर या स्टॉक के मूल्य में प्रीमियम की राशि शामिल है, यदि कोई हो। | |
STAMPS TO BE USED – चिपकने वाला स्टैम्प (धारा 11)। मामले में ड्यूटी से अधिक पुन:। 1 उचित अधिकारी द्वारा प्रभावित स्टांप द्वारा निर्धारित | |
18. चार्टर-पार्टी, यह कहना है, किसी भी उपकरण (टग स्टीमर के किराए के लिए एक समझौते को छोड़कर) जिसके द्वारा एक पोत या कुछ निर्दिष्ट प्रमुख भाग चार्टर के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए है; इसमें पेनल्टी क्लॉज शामिल है या नहीं। | एक सौ रुपये |
नियम का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
19. (1) स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए लेन-देन से संबंधित स्पष्टता सूची। | अनुच्छेद 5 (बी) या 43 (जी) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, इस तरह की सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूति के मूल्य पर जो कि मूल्य या अनुबंध मूल्य की गणना की जाती है, के रूप में मामला हो सकता है। |
(2) एक शेयर, खरीद, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य मार्केटेबल सुरक्षा जैसे किसी निगमित कंपनी या अन्य बॉडी कॉरपोरेट की खरीद या बिक्री के लिए लेनदेन से संबंधित, क्लियरेंस लिस्ट, प्रस्तुत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, (1956 का XLIII) के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस। | अनुच्छेद 5 (सी) (आई) या 43 (एफ) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, प्रत्येक सूची के संबंध में ऐसी सूची में प्रतिभूति के मूल्य पर जो कि मूल्य निर्धारण या अनुबंध पर गणना की जाती है। कीमत, जैसा भी मामला हो। |
(3) स्पष्ट लिस्ट, एक सम्मिलित कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में, एक शेयर प्रकृति, शेयर, बॉन्ड, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रकृति की अन्य विपणन योग्य सुरक्षा की खरीद या बिक्री के लिए लेन-देन से संबंधित। स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस, जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956, (1956 का XLIII) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। | अनुच्छेद 5 (सी) (ii) या 43 (एफ) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, इस तरह की सूची में प्रविष्टियों में से प्रत्येक के संबंध में प्रतिभूतियों के मूल्य पर बनायी गयी मूल्य पर गणना की जाती है, मामला हो सकता है |
उपयोग किए जाने वाले स्टैम्प्स – इंप्रूव्ड लेबल (नियम 11) या स्पेशल एडजस्टेबल स्टैम्प 19 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए। | |
20. कपास संघ के समाशोधन गृह को प्रस्तुत कपास की खरीद या बिक्री के लिए लेन-देन से संबंधित स्पष्टता सूची। | अनुच्छेद 5 (डी) या 43 (ए) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, लेनदेन की इकाइयों पर इस तरह की सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में या इसके भाग के रूप में। |
उपयोग किए जाने वाले टिकट – प्रभावित लेबल (नियम 11) या नियम 19 के तहत उचित अधिकारी द्वारा विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
21. बुलियन एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस में प्रस्तुत सराफा या प्रजातियों की खरीद या बिक्री के लिए लेनदेन से संबंधित स्पष्टता सूची। | अनुच्छेद 5 (ई) या 43 (बी) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, लेनदेन की इकाइयों या उसके भाग पर ऐसी सूची में दर्ज की गई प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में। |
उपयोग किए जाने वाले स्टैम्प्स – इंप्रूव्ड लेबल (नियम 11) या स्पेशल एडजस्टेबल स्टैम्प 19 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए। | |
22. तेल बीज संघ के समाशोधन गृह को प्रस्तुत तेल बीजों की खरीद या बिक्री के लिए लेनदेन से संबंधित स्पष्टता सूची। | अनुच्छेद 5 (एफ) या 43 (सी) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, लेन-देन की इकाइयों या उसके भाग पर ऐसी सूची में प्रविष्टियों के संबंध में। |
उपयोग किए जाने वाले स्टैम्प्स – इंप्रूव्ड लेबल (नियम 11) या स्पेशल एडजस्टेबल स्टैम्प 19 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए। | |
23. किसी भी प्रकार के गैर-खनिज तेल या मसालों के यार्न की खरीद या बिक्री के लिए लेनदेन से संबंधित स्पष्टता सूची। | अनुच्छेद 5 (जी) या 43 (डी) के तहत देय कर्तव्यों का योग, जैसा कि मामला हो सकता है, लेनदेन की इकाइयों या उसके कुछ हिस्सों पर ऐसी सूची में दर्ज प्रविष्टियों में से प्रत्येक के संबंध में। |
उपयोग किए जाने वाले स्टैम्प्स – इंप्रूव्ड लेबल (नियम 11) या स्पेशल एडजस्टेबल स्टैम्प 19 जून के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए। | |
24. संपीडित मृत्यु, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित किया गया कोई भी साधन जिससे वह अपनी संपत्ति अपने लेनदारों के लाभ के लिए जुटाता है या जिसके द्वारा किसी रचना का भुगतान या उनके ऋण पर लाभांश लेनदारों को सुरक्षित किया जाता है, या जिसके लिए प्रावधान किया जाता है निरीक्षकों की देखरेख में या अपने लेनदारों के लाभ के लिए लाइसेंस के पत्रों के तहत देनदार के व्यवसाय की निरंतरता। | दो सौ रुपये। |
नियम का उपयोग करने के लिए नियम – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए विशेष लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
25. कन्वेंस (अनुच्छेद 59 के तहत ट्रांसफर चार्ज या छूट नहीं) – | |
संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य पर, जो कि कन्वेन्स का विषय है, – | |
(ए) यदि चल संपत्ति से संबंधित है, प्रत्येक रुपये के लिए ५०० या उसके भाग के लिए; | पंद्रह रुपये। |
(ख) यदि अचल संपत्ति से संबंधित है, – | |
(i) किसी भी नगर निगम या किसी भी छावनी क्षेत्र की सीमा के भीतर या किसी भी शहरी क्षेत्र में उप-खंड (ii) में उल्लेखित नहीं है। | 5 फीसदी। संपत्ति के बाजार मूल्य का। |
(ii) किसी भी नगर परिषद या नगर पंचायत या छावनी की सीमा के भीतर। यह क्षेत्र बॉम्बे स्टैम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, 1995 के तहत प्रकाशित दरों के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या प्रभाव क्षेत्रों की सीमा के भीतर या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न है। | 5 प्रतिशत। संपत्ति के बाजार मूल्य का। |
(iii) किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र या ऐसे किसी क्षेत्र की सीमा के भीतर जो उप-खंड (ii) में उल्लिखित नहीं है। | 4 प्रतिशत। संपत्ति के बाजार मूल्य का। |
(ग) यदि चल और अचल संपत्ति दोनों से संबंधित है। | क्लॉस (ए) और (बी) के तहत देय समान शुल्क। |
(d) * * * | |
(दा) यदि कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६ की धारा ३ ९ ४ के तहत उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित है या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३४ के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश या उप के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी पुष्टि है। -कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 (3) के तहत कंपनी के मूल 444 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश के तहत कंपनियों (मूल कंपनी के अनुषंगी सहित) के समामेलन, विलय, विलय, व्यवस्था या पुनर्निर्माण के संबंध में बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या पुनर्निर्माण के संबंध में विनियमन अधिनियम, 1949। | 10 प्रतिशत। जारी किए गए शेयरों के बाजार मूल्य के एग्रीगेट या बदले में आवंटित किए गए या अन्यथा और इस तरह के समामेलन के लिए भुगतान किए गए विचार की राशि। |
बशर्ते, इस खंड के तहत शुल्क की राशि, से अधिक नहीं होगी, – | |
(i) 5 प्रतिशत के बराबर राशि। हस्तांतरण या कंपनी के महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित अचल संपत्ति का सही बाजार मूल्य; या | |
(ii) 0.7 प्रतिशत के बराबर राशि, जारी किए गए शेयरों के बाजार मूल्य के बराबर या बदले में आवंटित या अन्यथा और इस तरह के समामेलन के लिए भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो: | |
बशर्ते कि, पुनर्निर्माण या गिरवी के मामले में शुल्क प्रभार्य से अधिक नहीं होगा, – | |
(i) 5 प्रतिशत के बराबर राशि। डिमर्जिंग कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित अचल संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य; या | |
(ii) 0.7 प्रतिशत के बराबर राशि, जारी किए गए शेयरों के बाजार मूल्य के कुल या परिणामी कंपनी को आवंटित और इस तरह के डिमर्जर के लिए भुगतान की गई राशि की राशि, जो भी अधिक हो। | |
(इ) * * * | |
छूट | |
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का XIV) के तहत कॉपीराइट का असाइनमेंट। | |
स्पष्टीकरण I – इस लेख के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी अचल संपत्ति को बेचने के समझौते के मामले में, किसी भी अचल संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित किया जाता है या निष्पादन से पहले क्रेता को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो जाता है, या निष्पादन के समय, या इस तरह के समझौते के निष्पादन के बाद, * * तो बेचने के लिए इस तरह के समझौते को एक समझा जाएगा और उसके अनुसार स्टांप शुल्क लगाया जाएगा: | |
बशर्ते, धारा 32 क के प्रावधान ऐसे समझौते के लिए उत्परिवर्ती म्यूटेंडिस को लागू करेंगे, जिन्हें पूर्वोक्त रूप में एक कन्वेंस माना जाता है, क्योंकि वे उस सेक्शन के तहत एक कन्वर्सेशन पर लागू होते हैं: | |
आगे प्रदान किया गया है, जहां बाद में बिक्री के ऐसे समझौते के अनुसरण में एक निष्पादन निष्पादित किया जाता है, स्टांप ड्यूटी, यदि कोई हो, पहले से ही भुगतान किया गया है और बिक्री के समझौते पर वसूल किया जाता है जिसे एक समझा जाता है, तो कुल शुल्क के लिए समायोजित किया जाएगा। कन्वेन्शन पर। | |
बशर्ते कि एक अचल संपत्ति को बेचने के लिए एक पंजीकृत समझौते पर उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किया जाता है, इसे एक समझा हुआ विश्वास माना जाता है और बाद में एक संशोधन विलेख को बिना किसी संशोधन के निष्पादित किया जाता है, तो इस तरह के एक सेक्शन को अन्य साधन 4 के रूप में माना जाएगा और एक सौ रुपये का शुल्क लिया जाएगा। | |
स्पष्टीकरण II * * * | |
व्याख्या III । – (i) खंडों (डी) के शेयरों के बाजार मूल्य के प्रयोजनों के लिए, – | |
(ए) ट्रांसफेरे कंपनी के संबंध में, जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए उद्धृत किए गए हैं, का अर्थ है कि शेयरों की बाजार मूल्य नियत दिन के रूप में समामेलन योजना में उल्लिखित दिन या जब नियत दिन तय नहीं है, तो उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख; तथा | |
(बी) ट्रांसफेरे कंपनी के संबंध में, जिनके शेयर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए उद्धृत नहीं हैं, इसका मतलब है कि जारी किए गए शेयरों का बाजार मूल्य या ट्रांसफर के शेयरों के बाजार मूल्य के संदर्भ में आवंटित किया गया है। कंपनी या जैसा कि ट्रांसफ़ेरी कंपनी को सुनने का अवसर देने के बाद कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है। | |
(ii) क्लॉज (डी) के प्रयोजनों के लिए, जारी किए गए शेयरों की संख्या या बदले में आवंटित या अन्यथा इसका मतलब होगा, ट्रांसफर कंपनी के शेयरों की संख्या नियत तारीख के अनुसार विनिमय अनुपात के अनुसार होती है। | |
नियम का उपयोग करने के लिए नियम – नियम 6 के तहत गैर-न्यायिक स्टांप पेपर या नियम 11 के तहत उचित अधिकारी द्वारा चिपकाए गए विशेष लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प। | |
26. COPY OR EXTRACT, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, (1872 के I) की धारा 76 के तहत किसी भी सार्वजनिक अधिकारी की एक सच्ची कॉपी या अर्क के रूप में प्रमाणित है और कानून से संबंधित समय के लिए कानून के तहत प्रभार्य नहीं है कोर्ट-फीस के लिए | दस रुपये। |
छूट | |
(ए) किसी भी कागज की प्रतिलिपि जो किसी सार्वजनिक अधिकारी को किसी सार्वजनिक कार्यालय में या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड बनाने या प्रस्तुत करने के लिए कानून द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक है। | |
(बी) जन्मों, बपतिस्मा, प्रार्थना, समर्पण, विवाह, तलाक, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी भी रजिस्टर से कॉपी, या निकालना। | |
(c) किसी भी उपकरण की प्रतिलिपि, जिसका मूल कर्तव्य के लिए प्रभार्य नहीं है। | |
नियम 13 के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 13 के अनुसार चिपकने वाला स्टांप पेपर। | |
27. ड्यूटी के साथ किसी भी साधन प्रभार्य के सहयोग या भुगतान और जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान किया गया है। | मूल के रूप में एक ही शुल्क देय है, अधिकतम एक सौ रुपये के अधीन। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 11 के तहत गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
28. कस्टम बॉन्ड या एक्सिसाइज़ बॉन्ड, जो कि किसी भी कानून के प्रावधानों को लागू होने या कस्टम या एक्साइज के किसी भी अधिकारी के निर्देशों के अनुसार या किसी के संबंध में दिए गए किसी भी बंधन को कहते हैं। सीमा शुल्क या आबकारी के कर्तव्यों या उसके बाद होने वाले धोखाधड़ी या निकासी को रोकने के लिए या उसके बाद किसी अन्य मामले या चीज से संबंधित | |
(ए) जहां राशि 2,500 रुपये से अधिक नहीं है। | इस तरह की राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के रूप में एक ही कर्तव्य, अधिकतम एक सौ रुपये के अधीन। |
(b) किसी अन्य मामले में .. .. | एक सौ रुपये। |
किसी भी निर्णय की घोषणा, ट्रस्ट देखें (अनुच्छेद 61)। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 11 के तहत गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
29. माल के वितरण में परिधि आदेश, अर्थात किसी भी गोदी या बंदरगाह में पड़े किसी भी सामान की डिलीवरी के लिए किसी भी उपकरण का नाम, या उसके असाइनमेंट या उसके धारक, जो किसी भी गोदाम में माल हैं संग्रहीत, या जमा, किराए पर या किराए पर, या किसी भी घाट पर, * * * जब इस तरह के सामान मूल्य रुपये में हर रुपये 10,000 या उसके बाद के हिस्से से अधिक हो। | दस रुपये। |
टाइटल-डीईडीएस की जमा राशि, उपाधि जमा, प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा (अनुच्छेद 6) के जमा से संबंधित अनुबंध देखें। | |
पार्टनरशिप का निराकरण, भागीदारी देखें (अनुच्छेद 47)। | |
स्पष्टीकरण । – इस लेख के प्रयोजनों के लिए, शब्द “गोदी या बंदरगाह” में “हवाई अड्डा” और “कार्गो हब” शामिल होंगे। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 11 के तहत गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
30. DIVORCE – कहने का साधन, ऐसा कोई भी उपकरण जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति विघटन को प्रभावित करता है। | एक सौ रुपये। |
DOWER – साधन, देखें निपटान (अनुच्छेद 55)। | |
डुप्लिकेट, देखें प्रतिपक्ष (अनुच्छेद 27)। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – नियम 11 के तहत गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
31. महाराष्ट्र विनियम ब्यूरो ऑफ मैरिज ब्यूरो और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1998 के तहत रजिस्टर में ज्ञापन की प्रविष्टि। | एक सौ रुपये। |
STAMPS TO BEED – कोर्ट फीस स्टैम्प नियम 19H और अधिसूचना 30-4-1974। | |
32. संपत्ति का आदान – साधन – | क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत एक कन्वेयन्स पर उतना ही शुल्क लगाया जाता है, जितना कि अनुच्छेद 25 के मामले में, सबसे बड़े मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगाया जा सकता है। |
एक्साइज बैंड, कस्टम बॉन्ड या एक्साइज बॉन्ड (अनुच्छेद 28) देखें। | |
स्पष्टीकरण । – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, इसमें कुछ भी नहीं होने के बावजूद, एक्सचेंज की गई संपत्ति में से किसी पर उच्चतम शुल्क प्रभार्य होगा। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 11। | |
33. अन्य प्रभार – साधन, जो किसी भी साधन को गिरवी रखी गई संपत्ति पर एक और शुल्क लगाने के लिए कहते हैं – | |
(ए) जब मूल बंधक अनुच्छेद 40 (जो कि कब्जे के साथ है) के खंड (क) में वर्णित विवरण में से एक है। | इस तरह के साधन द्वारा सुरक्षित शुल्क की राशि के लिए अनुच्छेद 25 के तहत क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत एक शुल्क के रूप में एक ही शुल्क लगाया जा सकता है। |
(बी) जब इस तरह के बंधक को अनुच्छेद 40 के खंड (बी) के लिए संदर्भित विवरण में से एक है (अर्थात, कब्जे के बिना)। | |
(i) यदि इस तरह के साधन के तहत संपत्ति के आगे के कब्जे के उपकरण के निष्पादन के समय दिया जाता है। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वेयन्स पर उतना ही शुल्क लगाया जा सकता है, जितना कि अनुच्छेद 25 के लिए, मूल राशि (मूल बंधक सहित और पहले से ही कोई अन्य शुल्क सहित) के लिए लगाया जा सकता है। बनाया) पहले से ही इस तरह के मूल बंधक और आगे के शुल्क पर कम शुल्क का भुगतान किया। |
(ii) यदि कब्जा नहीं दिया गया है। | इस तरह के साधन द्वारा सुरक्षित शुल्क की राशि के लिए प्रत्येक एक हजार या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये न्यूनतम सौ रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 11। | |
34. गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ – सेटलमेंट नहीं होना (अनुच्छेद 55) या विल या ट्रांसफर (अनुच्छेद 59)। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वेयन्स पर वैसा ही शुल्क लगाया जाता है, जैसा कि प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 25 के मामले में हो सकता है, जो उपहार का विषय है। |
बशर्ते, अगर संपत्ति किसी परिवार के सदस्य को दानदाता के पति, पत्नी, भाई या बहन या दानदाता के वंशज या वंशज होने पर उपहार में दी जाती है, तो शुल्क प्रभार्य की राशि 3 प्रतिशत की दर से होगी। संपत्ति के बाजार मूल्य पर जो उपहार का विषय है, *** | |
सेवा के लिए समझौता या समझौता, अनुबंध देखें (अनुच्छेद 5)। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 11। | |
35. क्षतिपूर्ति बांड | दो सौ रुपये। |
INSPECTOR SHIP DEED, देखें रचना विलेख (अनुच्छेद 24)। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 11। | |
३६। पट्टे या उप-पट्टे के तहत और पट्टे या उप-लेट या पट्टे के किसी भी नवीनीकरण को शामिल करने के लिए लीज, – | |
इस तरह के पट्टे कहाँ पर होंगे – | |
(i) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं। | क्लॉज (a), (b) या (c) के तहत कन्वेंशन पर वैसा ही शुल्क लगाया जाता है, जैसा कि प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर आर्टिकल 25 के केस में हो सकता है। |
(ii) पांच साल से अधिक की अवधि के लिए लेकिन दस साल से अधिक नहीं, एक नवीकरण खंड के साथ या अन्यथा। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वर्सेशन पर वैसा ही शुल्क लगाया जाता है, जैसा कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के 25 प्रतिशत पर आर्टिकल 25 के केस में हो सकता है। |
(iii) दस साल से अधिक की अवधि के लिए, लेकिन एक नौ-नौ साल से अधिक नहीं, एक नवीकरण खंड के साथ या अन्यथा। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत कन्वेंशन पर जैसा शुल्क लगाया जाता है, वैसा ही मामला संपत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर अनुच्छेद 25 का हो सकता है। |
(iv) उनतीस वर्ष से अधिक या अनित्य अवधि के लिए, या किसी निश्चित अवधि के लिए, या बीस-नौ साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के लिए, नवीकरण खंड के साथ या अन्यथा नहीं। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वर्सेशन पर वैसा ही शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के 90 प्रतिशत पर, या आर्टिकल 25,; |
स्पष्टीकरण I. – बाजार मूल्य के प्रयोजन के लिए प्रीमियम या धन के रूप में किसी भी विचार को उन्नत या सुरक्षा जमा के रूप में जो भी नाम कहा जाता है, पर विचार किया जाना चाहिए। | |
स्पष्टीकरण II। – नवीकरण की अवधि, यदि विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो वर्तमान पट्टे के हिस्से के रूप में माना जाएगा। | |
व्याख्या III। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, धारा 2 (एन) (iii) (टोल समझौते) और अनुच्छेद 5 (जीई) (किराया खरीद समझौते) के तहत आने वाले उपकरणों के लिए बाजार मूल्य, कुल अनुबंध मूल्य होगा और वे अनुच्छेद २५ के खंड (क) के तहत कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 10 (11)। | |
36A। छुट्टी और लाइसेंस समझौता – | |
(ए) जहां छुट्टी और लाइसेंस समझौता नवीकरण अवधि के साथ या उसके बिना साठ महीने से अधिक अवधि के लिए होने का उद्देश्य रखता है। | 0.25 प्रतिशत। के कुल योग की, – |
(i) लाइसेंस शुल्क या समझौते के तहत देय किराया; प्लस | |
(ii) गैर-वापसी योग्य जमा या धन की राशि उन्नत या उन्नत या प्रीमियम, जो भी नाम से बुलाया जाता है; प्लस | |
(iii) 10 प्रतिशत की दर से गणना की गई ब्याज। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट या पैसे एडवांस पर या जो भी नाम से जाना जाए, प्रतिवर्ष एडवांस हो। | |
(ख) जहां इस तरह के अवकाश और लाइसेंस समझौते को नवीकरण खंड के साथ या बिना साठ महीने से अधिक की अवधि के लिए होना है; | अनुच्छेद 36 के अनुसार, जैसा कि मामला हो सकता है, क्लॉज (ii), (iii) या (iv) के तहत लीज पर समान शुल्क देय है। |
37. किसी भी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी में किसी भी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले ऋणों के आवंटन का पत्र। | एक रुपया। |
प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज़ (अनुच्छेद 17) भी देखें । | |
गुजरात का पत्र, समझौता देखें (अनुच्छेद 5)। | |
स्टैम्प्स का उपयोग किया जाना चाहिए – चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 11 | |
38. LICEN OF LETENSE, यानी एक ऋणी और उसके लेनदार के बीच कोई भी समझौता, जो कि बाद में, एक निर्दिष्ट समय के लिए, उसके दावों को निलंबित कर दे और ऋणी को अपने विवेक से व्यवसाय करने की अनुमति दे। | एक सौ रुपये |
STAMPS TO USED – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या नियम 10 (ii) के तहत विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
39. एक कंपनी के सहयोग का ज्ञापन- | |
(ए) अगर कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६, (१ ९ ५६ के I) की धारा २६ के तहत संघ के लेखों के साथ। | दो सौ रुपये। |
(ख) यदि ऐसा नहीं है। ।। | कंपनी के शेयर पूंजी के अनुसार अनुच्छेद 10 के तहत एसोसिएशन के लेखों के रूप में एक ही कर्तव्य है। |
छूट | |
किसी भी एसोसिएशन का ज्ञापन और न ही लाभ के लिए गठित और कंपनी अधिनियम, 1956, (1956 का I) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। | |
STAMPS TO USED – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या नियम 10 (ii) के तहत विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
40. मिटेज डीईईडी, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, पॉन या प्लेज या हाइपोथेकशन (अनुच्छेद 6), बॉटमरी बॉन्ड (अनुच्छेद 14), एक फसल का बंधक (अनुच्छेद 41), रिस्पांडिया बॉन्ड (अनुच्छेद 53), या सुरक्षा बॉन्ड या बंधक विलेख (अनुच्छेद 54) – | |
(ए) जब संपत्ति का कब्जा या इस तरह के काम में शामिल संपत्ति के किसी भी हिस्से को मोर्टगॉर द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमत हो जाता है; | क्लॉज़ (ए), (बी) या (सी) के तहत एक कन्वेंशन पर वैसा ही शुल्क लगाया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 के तहत इस तरह के विलेख द्वारा प्राप्त राशि के लिए हो सकता है। |
(ख) जब कब्जा नहीं दिया गया है या पूर्वोक्त के रूप में दिए जाने के लिए सहमत नहीं है। | ऐसे विलेख द्वारा प्राप्त राशि के लिए प्रत्येक एक हजार या उसके हिस्से के लिए पांच रुपये, न्यूनतम एक सौ रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन; |
स्पष्टीकरण मैं । – एक गिरवीदार, जो बंधक को किराए पर लेने की संपत्ति, या गिरवी रखी गई संपत्ति या पट्टे का एक हिस्सा देता है, को इस लेख के अर्थ के भीतर अधिकार देने के लिए समझा जाता है। | |
स्पष्टीकरण II – जहां एक समझौते के मामले में इस तरह के समझौते द्वारा सुरक्षित की जाने वाली राशि या उसके हिस्से को गिरवी रखने के लिए गिरवी रखने या बंधक विलेख के निष्पादन के बिना उन्नत या संवितरित किया जाता है, तो इस तरह के एक समझौते को गिरवी रखना होगा, इसके बावजूद कुछ भी नहीं धारा 2 के खंड (डी) में निहित, इस अनुच्छेद के तहत इस तरह के अग्रिम या संवितरण के भाग की तारीख पर बंधक-विलेख के रूप में प्रभार्य हो जाते हैं। | |
(ग) जब एक संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित सुरक्षा, या उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आगे आश्वासन के माध्यम से जहां मूल या प्राथमिक सुरक्षा की विधिवत मुहर लगी हो। | सुरक्षित राशि के लिए बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य, अधिकतम दो सौ रुपये के अधीन। |
छूट | |
(1) भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883 (1883 के XIX), या कृषक ऋण अधिनियम, 1884 (1884 के XII) के तहत अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों द्वारा निष्पादित उपकरण, या इस तरह के अग्रिमों के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में उनकी ज़मानत द्वारा। | |
(2) विनिमय के बिल के साथ हाइपोथीशन का पत्र। | |
स्पष्टीकरण। – इस खंड के प्रयोजन के लिए, ‘प्रधान या प्राथमिक सुरक्षा’ का अर्थ होगा, खंड (क) या (ख) के तहत निर्मित सुरक्षा। | |
STAMPS TO USED – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या नियम 10 (ii) के तहत विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर। | |
41. किसी फसल का बंधक, जिसमें फसल के किसी भी बंधक पर किए गए ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता शामिल है, चाहे वह फसल हो या बंधक के समय अस्तित्व में नहीं है, प्रत्येक रुपये 200 या भाग के लिए। | एक रुपया। |
STAMPS TO BE USED – धारा 11 के तहत चिपकने वाला स्टैंप पेपर नियम 6 के साथ पढ़ा जाता है। | |
42. नोटरी अधिनियम, जो किसी भी उपकरण, बेचान, नोट, सत्यापन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि को उनके कार्यालय के कर्तव्यों के प्रदर्शन में नोटरी पब्लिक द्वारा निष्पादित प्रोटेस्ट (अनुच्छेद 49) नहीं कहा जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को कहना है। कानूनन एक नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करना। | पच्चीस रुपये। |
STAMPS TO BE USED – शब्द विशेष नोटरी (धारा 11) नियम 19 (d) के साथ विशेष चिपकने वाला टिकट। (नियम 14 बॉम्बे स्टैम्प नियम के तहत अधिसूचना के लिए नोट देखें ) | |
43. ऐसे प्रिंसिपल के खाते में खरीद या बिक्री को सूचित करने के लिए किसी ब्रोकर या एजेंट द्वारा भेजे गए नोट या ज्ञापन – | |
(ए) कपास की .. .. | कपास के मूल्य पर 0.005 प्रतिशत। |
(b) सटोरियों के बुलियन का। । .. | जैसा कि मामला हो सकता है कि संप्रभुता पर चांदी या सोने के मूल्य पर 0.005 प्रतिशत। |
(c) तेल के बीजों का .. .. | तेल के बीजों के मूल्य पर 0.005 प्रतिशत। |
(घ) किसी भी प्रकार के गैर-खनिज तेल या किसी भी प्रकार के मसाले के यार्न का। | जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार के गैर-खनिज तेल या किसी भी प्रकार के मसाले के मूल्य का 0.005 प्रतिशत |
(exceed) किसी भी अन्य सामान का मूल्य बीस रुपये से अधिक है। | माल के मूल्य पर 0.005 प्रतिशत। |
(च) किसी भी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य मार्केट सिक्योरिटीज जैसी प्रकृति की कीमत बीस रुपये से अधिक है, सरकारी सुरक्षा नहीं है। | सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत, उसकी खरीद या बिक्री के समय, जैसा भी मामला हो। |
(छ) एक सरकारी सुरक्षा के। | सुरक्षा के मूल्य पर 0.005 प्रतिशत। |
स्पष्टीकरण। – कोई भी शुल्क दलाल या एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को भेजे जाने वाले नोट या मेमोरेंडम पर नहीं लगेगा जो किसी सुरक्षा के ऐसे प्रिंसिपल या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खरीद या बिक्री की सूचना देता है, जिस पर आर्टिकल 51 ए के तहत उचित ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। | |
छूट | |
(1) किसी दलाल या एजेंट द्वारा उसके प्रमुख या सरकारी सुरक्षा या शेयर, शेयर, बॉन्ड, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या प्रकृति की अन्य विपणन सुरक्षा के आधार पर खरीद या बिक्री को सूचित करने के लिए एक दलाल या एजेंट द्वारा भेजा गया नोट या ज्ञापन। एक सम्मिलित कंपनी या अन्य निकाय कॉरपोरेट में, जिसके संबंध में एक प्रविष्टि क्लॉज़ (1), (2) और (19) के अनुच्छेद 3 में वर्णित निकासी सूचियों में बनाई जानी आवश्यक है। | |
(2) एक दलाल या एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल के खाते पर कपास की खरीद या बिक्री को सूचित करने के लिए एक दलाल या एजेंट द्वारा भेजे गए नोट या ज्ञापन, एक प्रविष्टि जिसके संबंध में अनुच्छेद 20 में वर्णित निकासी सूची में बनाया जाना आवश्यक है। | |
(3) एक ब्रोकर या एजेंट द्वारा अपने प्रमुख को भेजे गए ज्ञापन का नोट, ऐसे प्रिंसिपल के खाते में बुलियन या प्रजाति की खरीद या बिक्री को सूचित करता है, जिससे संबंधित प्रविष्टि को अनुच्छेद 21 में वर्णित निकासी सूची में बनाया जाना आवश्यक है। | |
(४) एक दलाल या एजेंट द्वारा अपने प्रमुख को भेजे गए नोट या ज्ञापन पर ऐसे प्रमुख के खाते में तेल के बीज की खरीद या बिक्री को सूचित करना, एक प्रविष्टि जिसके संबंध में अनुच्छेद २२ में वर्णित निकासी सूची में बनाया जाना आवश्यक है। | |
(५) किसी ब्रोकर या एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को भेजे गए नोट या मेमोरेंडम किसी भी तरह के गैर-खनिज तेल या किसी भी प्रकार के मसाले की खरीद या बिक्री को सूचित करने के लिए, ऐसे प्रिंसिपल के खाते में प्रवेश किया जाना आवश्यक है अनुच्छेद 23 में वर्णित निकासी सूची में बनाया गया है। | |
(६) उपरोक्त मामलों में से किसी में दलाल या एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को भेजे गए नोट या ज्ञापन, जब लिखी गई राशि सौ रुपए से कम हो। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – चिपकने वाला टिकट धारा 11 और नियम 19 (एफ) | |
एक जहाज के मास्टर द्वारा 44. ध्यान दें। | एक सौ रुपये। |
जहाज के मास्टर द्वारा विरोध भी देखें (अनुच्छेद 50)। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 (ii) | |
४५. भारतीय मुद्रा अधिनियम, १ of ९९, (१) ९९ का द्वितीय) के अर्थ के भीतर मुद्रा के भुगतान के लिए आदेश नहीं, – | |
(ए) जहां मांग पर अन्यथा देय है लेकिन तारीख या दृष्टि के बाद एक वर्ष से अधिक नहीं – प्रत्येक रुपये के लिए। 1,000 या उसके भाग। | दस रुपये। |
(बी) जहां तारीख या दृष्टि के बाद एक वर्ष से अधिक समय में देय हो, यदि राशि, – | |
(i) रुपये से अधिक नहीं है | दस रुपये। |
(ii) रुपये ५०० से अधिक है लेकिन १,००० रुपये से अधिक नहीं है | बीस रुपए। |
(iii) प्रत्येक अतिरिक्त रुपये 1,000 या उसके भाग के लिए १,००० रुपये से अधिक है। | बीस रुपए। |
STAMPS TO BE USED – हुंडी स्टैंप पेपर नियम 5। | |
46. विभाजन – साधन ।। | प्रॉपर्टी के अलग-अलग हिस्से या शेयरों में से प्रत्येक के लिए पांच रुपए या उसके हिस्से के दस रुपए, राशि या बाजार मूल्य। |
ध्यान दें। – संपत्ति के बँटवारे के बाद बची हुई सबसे बड़ी हिस्सेदारी (या, यदि समान मूल्य के दो या दो से अधिक शेयर हैं और अन्य शेयरों में से किसी से भी छोटा नहीं है, तो ऐसे बराबर शेयरों में से एक) माना जाएगा, जिसमें से दूसरा शेयरों को अलग किया जाता है। | |
बशर्ते कि हमेशा, – | |
(ए) जब विभाजन के एक उपकरण को कई में संपत्ति को विभाजित करने के लिए एक समझौते को निष्पादित किया जाता है और इस तरह के समझौते के अनुसरण में एक विभाजन को प्रभावित किया जाता है, तो इस तरह के विभाजन को प्रभावित करने वाले उपकरण पर शुल्क प्रभार्य के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क की राशि से कम हो जाएगा पहला साधन, लेकिन पांच रुपये से कम नहीं होगा; | |
(बी) जहां साधन कृषि भूमि के विभाजन से संबंधित है, शुल्क लागू होने की दर एक सौ रुपये होगी। | |
(ग) जहां किसी राजस्व प्राधिकरण या किसी सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक विभाजन को प्रभावित करने के लिए एक अंतिम आदेश या विभाजन का निर्देश देने वाले मध्यस्थ द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे विभाजन के एक साधन के लिए आवश्यक स्टाम्प, और विभाजन के एक साधन के साथ मुहर लगाई जाती है इस तरह के आदेश या पुरस्कार को बाद में निष्पादित किया जाता है, ऐसे साधन पर शुल्क दस रुपये से अधिक नहीं होगा। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 10 (ii)। | |
47. पार्टनरशिप- | |
(1) साझेदारी का साधन- | पाँच सौ रुपये। |
(ए) जहां साझेदारी में योगदान का कोई हिस्सा नहीं है, या जहां नकदी के माध्यम से लाया गया ऐसा अंशदान 50,000 रुपये से अधिक नहीं है; | |
(b) जहां नकद के माध्यम से लाया गया ऐसा अंशदान 50,000 रुपये से अधिक है, 50,000 रुपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए। | पांच सौ रुपये, अधिकतम शुल्क पांच हजार रुपये के अधीन; |
(सी) जहां इस तरह के शेयर योगदान को नकदी को छोड़कर संपत्ति के माध्यम से लाया जाता है। | इस तरह की संपत्ति के बाजार मूल्य पर धारा 25 (धारा) (क), (ख) या (ग) के अनुसार वैसा ही शुल्क लगाया जा सकता है। |
(2) साझेदार की साझेदारी या सेवानिवृत्ति का विघटन | |
(1) जहां साझेदारी के विघटन पर या साथी की सेवानिवृत्ति पर किसी भी संपत्ति को भागीदार के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हिस्सेदार के रूप में लिया जाता है, जो उस संपत्ति में साझेदारी में योगदान के रूप में लाया जाता है। | क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत एक कन्वेयन्स पर उतना ही शुल्क लगाया जा सकता है, जितना कि अनुच्छेद 25 के तहत, ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर, न्यूनतम एक सौ रुपये के अधीन। |
(२) किसी अन्य मामले में। | दो सौ रुपये। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 10 (ii)। | |
48. शक्ति की शक्ति एक प्रॉक्सी नहीं है: – | |
(ए) एकल लेनदेन के संबंध में एक या एक से अधिक दस्तावेजों के पंजीकरण की खरीद के लिए या एक या अधिक ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन की स्वीकृति के लिए निष्पादित होने पर; | एक सौ रुपये। |
(बी) जब प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, १ when२ के तहत सूट या कार्यवाही में आवश्यक हो, (१ XV२ का XV) | एक सौ रुपये। |
(ग) खंड (क) में उल्लिखित मामले के अलावा एक ही लेनदेन में किसी व्यक्ति या अधिक को अधिकृत करने के लिए; | एक सौ रुपये। |
(डी) जब एक व्यक्ति को एक से अधिक लेनदेन या आम तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत करता है; | एक सौ रुपये। |
(() एकल लेनदेन या संयुक्त रूप से या गंभीर रूप से एक से अधिक लेनदेन में कार्य करने के लिए एक से अधिक लोगों को अधिकृत करते समय; | एक सौ रुपये |
(च) (i) जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया गया हो; | संपत्ति के बाजार मूल्य पर क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत वैसा ही शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। |
(ii) जब बिना सोचे समझे या बिना किसी विचार के अचल संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार हो, जैसा कि मामला हो सकता है, – | |
(क) यदि पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, बेटी, पोता, पोती या इस तरह के अन्य करीबी और | पांच सौ रुपए |
(ख) किसी अन्य मामले में… | संपत्ति के बाजार मूल्य पर धारा 25 (खंड) या (सी) के तहत एक ही कर्तव्य के रूप में लगाया जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। |
(छ) जब किसी प्रमोटर या डेवलपर को जो भी नाम दिया जाता है, किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या बिक्री या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) के लिए दिया जाता है। | संपत्ति के बाजार मूल्य पर धारा 25 (खंड), (ग) या (घ), जैसा कि मामला हो सकता है, के तहत एक ही शुल्क देय है। |
बशर्ते, धारा 32 ए के प्रावधान, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस , उस धारा के तहत एक कन्वेंशन पर लागू होने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी पर लागू होते हैं: | |
बशर्ते कि, जब किसी समझौते पर अनुच्छेद 5 के खंड (जीए) के तहत उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाता है, या एक ही पार्टियों के बीच और एक ही संपत्ति के संबंध में निष्पादित समझौते का ज्ञापन या ज्ञापन रिकॉर्ड करता है, तो इस खंड के तहत शुल्क प्रभार्य होगा। एक सौ रुपये हो। | |
(ज) किसी अन्य मामले में | अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सौ रुपये |
स्पष्टीकरण I. – इस लेख के प्रयोजन के लिए एक ही फर्म से संबंधित होने पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक व्यक्ति माना जाएगा। | |
स्पष्टीकरण II – ‘पंजीकरण’ शब्द में पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के तहत पंजीकरण के लिए हर ऑपरेशन आकस्मिक शामिल है। | |
व्याख्या III। – जहां क्लॉज (एफ) के तहत, अटॉर्नी की शक्ति पर ड्यूटी का भुगतान किया गया है, और उस संपत्ति से संबंधित एक कन्वेंशन को पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादक और उस व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया जाता है। कन्वेंशन पर ड्यूटी अटॉर्नी की शक्ति पर भुगतान ड्यूटी द्वारा कम संपत्ति के बाजार मूल्य पर गणना की गई ड्यूटी होगी। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प पेपर नियम 10 (ii)। | |
49. बिल या नोट का प्रस्ताव, जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा लिखित रूप में किसी भी घोषणा, या अन्य व्यक्ति द्वारा कानून के अनुसार कार्य करने की घोषणा है, बिल के बदले या वचन पत्र का अनादर करने वाला। | एक सौ रुपये। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – चिपकने वाला विदेशी बिल स्टैम्प बेअरिंग ‘नोटैरियल’ नियम 19 (डी) देखें | |
50. एक जहाज के मास्टर द्वारा PROTEST, यह कहना है, हानि या औसत की गणना के समायोजन के लिए उसके द्वारा तैयार की गई यात्रा के विवरण की कोई भी घोषणा, और लिखित रूप में उसके खिलाफ की गई हर घोषणा चार्टर या जहाज को उतारने या उतारने के लिए खेप नहीं, जब इस तरह की घोषणा को नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित या प्रमाणित किया जाता है या अन्य व्यक्ति कानूनन इस तरह का कार्य करते हैं। | एक सौ रुपये। |
एक जहाज के मास्टर द्वारा विरोध का नोट भी देखें (अनुच्छेद 44)। | |
STAMPS TO USED – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प, नियम 10 (ii)। | |
५१. पुनःप्राप्त गुण का पुनर्निर्धारण | |
(a) यदि वह विचार जिसके लिए संपत्ति गिरवी रखी गई थी, रु। २,५०० से अधिक नहीं है। | इस तरह के विचार के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य। |
(b) किसी अन्य मामले में .. .. | दो सौ रुपये। |
STAMPS TO USED – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या विशेष चिपकने वाला स्टाम्प, नियम 10 (ii)। | |
51 ए। स्टॉक ऑफ एक्सचेंज (इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्यथा) एक स्टॉक एक्सचेंज या धारा 10 बी में संदर्भित एसोसिएशन के माध्यम से एक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा प्रभावित होता है। | |
(ए) यदि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से संबंधित है। | प्रतिभूतियों के मूल्य का 0.005 प्रतिशत |
(ख) यदि प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित है, तो उपरोक्त मद (क) के तहत आने वाले लोगों के अलावा, – | |
(i) प्रसव के मामले में | सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(ii) प्रसव न होने की स्थिति में। | सुरक्षा के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(c) यदि वायदा और विकल्प ट्रेडिंग से संबंधित है | वायदा और विकल्प ट्रेडिंग के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
(घ) यदि किसी एसोसिएशन या अन्यथा के माध्यम से कारोबार किए गए वस्तुओं के अग्रेषित अनुबंध से संबंधित है। | वायदा अनुबंध के मूल्य का 0.005 प्रतिशत। |
स्पष्टीकरण I. – क्लॉज (बी) के प्रयोजन के लिए, ‘सिक्योरिटीज’ का अर्थ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित प्रतिभूतियों से है। | |
52. रिलीज, यानी किसी भी उपकरण (धारा 24 के द्वारा प्रदान किए गए साधन के रूप में नहीं) जिससे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के खिलाफ दावा छोड़ देता है, – | |
(ए) यदि पैतृक संपत्ति या उसके हिस्से की रिहाई विलेख, भाई या बहन (बच्चों के माता-पिता के बच्चों) या पूर्ववर्ती बेटे या पुत्री या पुत्री के बेटे या पुत्री के बेटे के पिता या पिता या माता या पति या पत्नी के पक्ष में निष्पादित होती है उपर्युक्त संबंधों के उत्तराधिकारी या कानूनी, उत्तराधिकारी | दो सौ रुपये। |
(b) किसी अन्य मामले में। | क्लॉज़ (a), (b) या केस 25 के शेयर, ब्याज, भाग या क्लेम के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद के तहत (क्) हो सकता है। |
STAMPS TO BE USED – चिपकने वाला टिकट, नियम 13 (f) या गैर-न्यायिक स्टाम्प, नियम 6। | |
53. RESPONDENTIA बॉन्ड, जो कि कार्गो लैड पर लोन हासिल करने या जहाज पर सवार होने या गंतव्य के बंदरगाह पर कार्गो के आगमन पर आकस्मिक भुगतान करने वाले किसी भी उपकरण को कहने के लिए है। | ऋण की राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य। |
निपटान के किसी भी प्रयास की समीक्षा। | |
निपटान देखें (अनुच्छेद 55), ट्रस्ट (अनुच्छेद 61) | |
STAMPS का उपयोग करने के लिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
54. सुरक्षा बांड या गिरवी, जहां इस तरह के सुरक्षा बंधन या बंधक विलेख को किसी कार्यालय के नियत निष्पादन के लिए सुरक्षा के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, या पुण्य के कारण प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के लिए, या देयता को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। अनुबंध का प्रदर्शन, या अदालत या एक सार्वजनिक अधिकारी के आदेश के अनुसरण में, अन्यथा बॉम्बे कोर्ट-फीस अधिनियम, 1959, (1959 का बॉम्बे एलएक्स) द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है, – | |
(i) जहां सुरक्षित राशि 2,500 रुपये से अधिक नहीं है। | सुरक्षित राशि के लिए बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य। |
(ii) जहाँ सुरक्षित राशि रु ५०० से अधिक है, प्रत्येक रूपए के लिए पाँच सौ की राशि सुरक्षित या उसके भाग के लिए। | अनुच्छेद 40 के खंड (ख) के तहत एक ही शुल्क लगाया जाता है: |
बशर्ते, जहां एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित एक उपकरण पर, जिसके लिए एक व्यक्ति निश्चित रूप से खड़ा होता है और सुरक्षा बांड या एक बंधक विलेख निष्पादित करता है, अनुच्छेद * * 40 के तहत शुल्क का भुगतान किया गया है, तो देय शुल्क एक सौ रुपये होगा। | |
छूट | |
बॉन्ड या अन्य साधन, जब निष्पादित किया जाता है, – | |
(ए) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के उद्देश्य से कि निजी सदस्यता से धर्मार्थ डिस्पेंसरी या अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से प्राप्त स्थानीय आय प्रति व्यक्ति निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी; | |
(ख) महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, 1976 (1976 के महाराष्ट्र XXXVIII) की धारा 114 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत; | |
(ग) भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883 (1883 का XIX) या कृषक ऋण अधिनियम, 1884 (1884 का XII) के तहत अग्रिम लेने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे अग्रिमों के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में उनकी ज़मानत द्वारा; | |
(घ) सरकार के अधिकारियों द्वारा या किसी कार्यालय के उचित निष्पादन को सुरक्षित रखने के लिए या पुण्य के कारण प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के लिए देय लेखांकन। | |
STAMPS का उपयोग करने के लिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
55. सेटेलमेंट। | |
उ। का यंत्र- | |
घास काटने की मशीन सहित, – | |
(i) जहां धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समझौता किया जाता है | तय की गई राशि या संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर हर पांच सौ रुपये या उसके हिस्से का दस रुपये। |
(ii) किसी अन्य मामले में | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वेयन्स पर उतना ही शुल्क लगाया जाता है, जितना कि अनुच्छेद 25 के अनुसार, तय की गई राशि के बराबर राशि या संपत्ति के बाज़ार मूल्य के लिए: |
बशर्ते, जहां समझौता करने के लिए समझौते पर मुहर लगाने के लिए आवश्यक मुहर लगाई जाती है और इस तरह के समझौते के अनुसरण में निपटान के साधन को बाद में निष्पादित किया जाता है, ऐसे उपकरण पर शुल्क दस रुपये से अधिक नहीं होगा: | |
बशर्ते कि, जहां निपटान के एक साधन में निपटान के निरस्तीकरण के लिए कोई प्रावधान है, कर्तव्य के प्रयोजनों के लिए निर्धारित संपत्ति की राशि या मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि, इस तरह के कोई प्रावधान साधन में निहित नहीं थे । | |
छूट | |
मुहम्मद के विवाह के संबंध में या विवाह के पहले या बाद में मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के दोष का निष्पादन किया जाता है। | |
B. का निरसन – | |
(ए) खंड ए के उप-खंड (i) में वर्णित निपटान के संबंध में। | एक राशि के रूप में एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के रूप में राशि के बराबर या संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य के रूप में निरसन के साधन में आगे निर्धारित है, लेकिन दो सौ रुपये से अधिक नहीं। |
(ii) खंड ए के उपखंड (ii) में वर्णित निपटान के संबंध में। | क्लॉज़ (a), (b) या (c) के तहत एक कन्वेयन्स पर वैसा ही शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 के अनुसार, पुनर्विचार के साधन में निर्धारित राशि के बराबर विचार के लिए या हो सकता है। संबंधित संपत्ति का बाजार मूल्य, लेकिन दो सौ रुपये से अधिक नहीं। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प (नियम 10 और 11 देखें)। | |
56. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) के तहत जारी किए गए बियर को शेयर करें, इसके लिए हर पांच सौ या उसके हिस्से के लिए। | पाँच रुपये |
छूट | |
कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 114 के प्रावधानों के पालन में एक कंपनी द्वारा जारी वारंट को उस शुल्क के लिए केवल भुगतान के रूप में प्रभावित करने पर, कलेक्टर को- | |
(ए) कंपनी की पूरी सब्सक्राइब्ड पूंजी का डेढ़ प्रतिशत है, या | |
(ख) यदि कोई कंपनी जिसने अपनी उपार्जित पूंजी के अतिरिक्त उक्त शुल्क या संरचना का भुगतान किया है, तो जारी की गई अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत। | |
स्क्रिप, प्रमाणपत्र देखें (अनुच्छेद 17)। | |
STAMPS का उपयोग करने के लिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
57. किसी भी जहाज के बोर्ड पर माल के आवागमन के लिए या उससे संबंधित आदेश। | एक रुपया। |
STAMPS का उपयोग करने के लिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
58. पट्टे के आत्मसमर्पण के लिए एक समझौते सहित पट्टे की राशि- | |
(ए) बिना किसी विचार के; | दो सौ रुपये |
(b) विचार के साथ। | विचारणीय राशि पर अनुच्छेद 25 के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत समान शुल्क देय है। |
स्पष्टीकरण । – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए धन की वापसी, पट्टेदार से पट्टेदार के लिए सुरक्षा जमा पर आत्मसमर्पण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प (नियम 10 और 11 देखें)। | |
59. स्थानांतरण (चाहे विचार के साथ या बिना)। | 100 रुपये के लिए पचास पैसे या डिबेंचर की विचार राशि के कुछ भाग के लिए * * * |
(ए) डिबेंचर का, विपणन योग्य प्रतिभूतियों होने के नाते कि डिबेंचर ड्यूटी के लिए उत्तरदायी है या नहीं, सिवाय भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई डिबेंचर को छोड़कर। | |
स्पष्टीकरण। – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘डिबेंचर’ शब्द में डिबेंचर स्टॉक शामिल है; | |
(बी) बांड, बंधक विलेख या बीमा की नीति द्वारा सुरक्षित किसी भी ब्याज की; | बॉन्ड के रूप में समान ड्यूटी (अनुच्छेद 13) इस तरह की राशि या हस्तांतरण में निर्धारित ब्याज के मूल्य के लिए, अधिकतम दो सौ रुपये के अधीन। |
(ग) प्रशासकों के सामान्य अधिनियम, 1963 की धारा 22 के तहत किसी भी संपत्ति का; | |
(डी) किसी ट्रस्टी की संपत्ति पर एक ट्रस्टी से दूसरे ट्रस्टी या ट्रस्टी से लाभार्थी तक विचार किए बिना। | |
छूट | |
बेचान द्वारा स्थानान्तरण, – | |
(ए) विनिमय, चेक या वचन पत्र के बिल का; | |
(ख) माल लदान, वितरण आदेश, माल के लिए वारंट या अन्य व्यापारिक दस्तावेज या माल के लिए शीर्षक; | |
(ग) बीमा की नीति; | |
(घ) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का। | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
60. किसी भी सिविल कोर्ट या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए पट्टे के तहत या डिक्री या अंतिम आदेश के माध्यम से असाइनमेंट के माध्यम से और नहीं के माध्यम से स्थानांतरण। | क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत एक कन्वेयन्स पर वैसा ही शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 25 के मामले में हो सकता है, जो हस्तांतरण का विषय है। |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प (नियम 10 और 11 देखें)। | |
61. TRUST। | |
ए। की घोषणा – किसी भी संपत्ति के किसी भी लेखन द्वारा वसीयत नहीं होने पर – की, या संबंधित, | |
(ए) जहां संपत्ति का निपटान है, – | |
(i) जहां ट्रस्ट एक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाया गया है; | तय की गई संपत्ति या बाजार मूल्य के बराबर राशि के हर पांच सौ या उसके हिस्से के लिए दस रुपये। |
(ii) किसी अन्य मामले में | क्लॉज (ए), (बी) या (सी) के तहत एक कन्वेंशन के रूप में एक ही कर्तव्य, जैसा कि मामला हो, अनुच्छेद 25, एक राशि के बराबर राशि के लिए या संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर। |
(ख) संपत्ति का कोई फैलाव नहीं है, – | |
(i) जहां धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। | तय की गई संपत्ति या बाजार मूल्य के बराबर राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य, लेकिन दो सौ रुपये से अधिक नहीं। |
(iii) किसी अन्य मामले में | तय की गई संपत्ति या बाजार मूल्य के बराबर राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य, लेकिन दो सौ रुपये से अधिक नहीं। |
ख। किसी भी साधन द्वारा वसीयत के अलावा किसी भी संपत्ति का – का, या संबंधित, का निरसन। | तय की गई संपत्ति या बाजार मूल्य के बराबर राशि के लिए एक बॉन्ड (अनुच्छेद 13) के समान कर्तव्य, लेकिन दो सौ रुपये से अधिक नहीं। |
निपटान (अनुच्छेद 55) भी देखें। | |
मूल्यांकन, मूल्यांकन देखें (अनुच्छेद 8) | |
STAMPS का उपयोग किया जाना चाहिए – गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नियम 6 या प्रभावित लेबल / विशेष चिपकने वाला स्टाम्प नियम 10 और 11 देखें। | |
62. माल के लिए चेतावनी, कि किसी भी व्यक्ति के नाम या उसके असाइनमेंट, या उसके धारक, किसी भी गोदी, गोदाम या घाट पर या उसके पास किसी भी माल में संपत्ति के शीर्षक का सबूत देने वाला, कहने के लिए, उस व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षरित या प्रमाणित, जिसकी हिरासत में ऐसा माल हो सकता है। | एक रुपया। |
स्टैम्प्स का उपयोग किया जाना चाहिए – चिपकने वाला टिकट। | |
63. निर्माण अनुबंध, अर्थात, इसके निष्पादन में माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के हस्तांतरण में शामिल काम और श्रम या सेवाओं के लिए एक अनुबंध, और एक उप-अनुबंध शामिल है, – | |
(ए) जहां इस तरह के अनुबंध में निर्धारित राशि या मूल्य दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। | एक सौ रुपये। |
(b) जहां यह दस लाख रुपये से अधिक है। | प्रत्येक सौ रुपये के लिए एक सौ रुपये प्लस एक सौ रुपये या उसके बाद का हिस्सा, दस लाख रुपये से ऊपर, अधिकतम पांच लाख रुपये के अधीन। |
OLD LAW 6 |
OLD LAW 6 |
अनुसूची-दो
निरसन निरस्त
( धारा 76 देखें )
साल | नहीं। | अधिनियमितियों | निरसन की सीमा |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1899 | मैं | भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 पूर्व-पुनर्गठन राज्य के लिए अपने आवेदन में बंबई राज्य को हस्तांतरित प्रदेशों और विदर्भ क्षेत्र और बंबई राज्य के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर | भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों से संबंधित अब तक के अलावा पूरी तरह से। |
1899 | द्वितीय | भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 जैसा कि बॉम्बे राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में लागू किया गया। | भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों से संबंधित अब तक के अलावा पूरी तरह से। |
1331 फस्ली | चतुर्थ | हैदराबाद स्टाम्प अधिनियम, 1333-एफ | भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट दस्तावेजों से संबंधित अब तक के अलावा पूरी तरह से। |
1932 | द्वितीय | बॉम्बे फाइनेंस एक्ट, 1932 | भाग IV और V में धारा 15, 16, 17, 18 और 19 शामिल हैं। |
1943 | XIV | स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम, 1943 का बॉम्बे बीमा। | पूरा। |
सूचनाएं
गण
राजस्व और वन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
सं मद्रंक। 1096/4485 / सीआर। 6 मार्च, 1997 को 892 / एम -1,– बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी को प्रभारित किया है 1 फरवरी, 1997 को शुरू होने और 30 सितंबर, 1998 (दोनों दिन सम्मिलित) पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जारी किए गए उपकरणों पर अनुसूची 6 में अनुच्छेद 6, 33 और 54 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा उन्नत धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए। अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी वित्तीय एजेंसियों द्वारा ऋण के माध्यम से सरकार के आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। सं। 1693/3979 / सीआर। 834 / एम -1, दिनांक 21 मई, 1996, यदि ऐसा ऋण अचल संपत्तियों, जैसे, भूमि, भवन, की खरीद के लिए उन्नत है,किसी भी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई शुरू करने के उद्देश्य से या स्तंभ में समूहों बी, सी, डी और डी + के तहत निर्दिष्ट तालुका में किसी भी मौजूदा छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई के विस्तार या विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनरी और भवन निर्माण के लिए ( 3) अनुसूची II के उक्त आदेश में संलग्न है।
स्पष्टीकरण।– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “स्मॉल-स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट”, का अर्थ एक औद्योगिक इकाई है, जो कि उद्योग निदेशक या किसी भी अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक छोटे स्तर की औद्योगिक इकाई होने के लिए प्रमाणित है।
सं मद्रंक। 1096/4485 / CR-892 / M-1, 6 मार्च, 1997 दिनांकित – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 के बॉम्बे LX) द्वारा खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (बाद में संदर्भित) जैसा कि “उक्त अधिनियम”), महाराष्ट्र सरकार ने 1 फरवरी, 1997 से प्रभाव को कम कर दिया है, उपखंड (क) (उपखंड) (2) के तहत हाइपोथेक्सेशन, मोहरे या प्रतिज्ञा के साधन पर स्टांप शुल्क प्रभार्य अनुसूची 6 के अनुच्छेद 6 में अनुलग्नक के कॉलम (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम में संलग्न किया गया है, यह आदेश उक्त अनुबंध के कॉलम (3) में उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध निर्दिष्ट सीमा तक है।
स्पष्टीकरण। – जहां एक ही पार्टियों के बीच ऋण के माध्यम से पहले से ही उन्नत पैसे के पुनर्भुगतान के लिए हाइपोथैकेशन, प्यादा या प्रतिज्ञा का एक ताजा उपकरण निष्पादित किया जाता है और एक ही उद्देश्य के लिए और एक ही राशि और स्टैम्प ड्यूटी पहले के उपकरण के संबंध में पहले से ही है भुगतान किया जाता है, तो इस तरह के ताजा साधन पर स्टांप शुल्क प्रभार्य होगा जैसा कि अनुसूची I में दिए गए अधिनियम में अनुच्छेद (5) के खंड (एच) के तहत देय है।
अनुलग्नक
अनु क्रमांक। | उद्देश्य | घटी दर |
(1) | (2) | (3) |
1। | 5,00,000 रुपए तक के ऋण के माध्यम से उन्नत या उन्नत धन की प्रतिपूर्ति करना। | हर सौ रुपये पर एक सौ रुपये या उसके बाद का हिस्सा। |
2। | रुपये से अधिक के ऋण के माध्यम से उन्नत धन की पुनर्भुगतान या उन्नत होना। 5,00,000। | 500 रुपये के साथ साथ हर रुपए 1,00,000 या रुपये से अधिक की राशि का उसके किसी भाग के लिए दो सौ पचास रुपए। 5,00,000। |
3। | धन की अदायगी को उन्नत करना या ऋण के माध्यम से या विदेशी देशों में माल के निर्यात के लिए मौजूदा या भविष्य के ऋण के रूप में उन्नत होना। | हर सौ रुपये पर एक सौ रुपये या उसके बाद का हिस्सा। |
4। | धन की अदायगी को उन्नत करना या ऋण के माध्यम से उन्नत होना या प्रकृति के पहले के साधनों द्वारा सुरक्षित एक से अधिक राशि के मौजूदा या भविष्य के ऋण से। | प्रवेश शुल्क 1, 2 या 3 के तहत देय है जो प्रकृति के पहले के उपकरण पर दिए गए शुल्क की राशि से कम है। |
सं मद्रंक। 1096 / CR-964 / M-1 ने 6 मार्च, 1997 को डेट किया – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) के सेक्शन 9 के क्लॉज (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (बाद में इसे ” कहा अधिनियम ”) महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद ६, २५, ३३, ३६, ४० और ५४ के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को अनुसूची 1 में जारी किया है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा” नया उद्योग “शुरू करने के लिए निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम के अनुसार है 1 अप्रैल, 1997 को शुरू होने और 31 दिसंबर, 2000 (दोनों दिन सम्मिलित) पर समाप्त होने के दौरान भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाल और बुलढाणा जिले।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, “न्यू इंडस्ट्री”, का अर्थ एक औद्योगिक इकाई है जो कि उद्योग के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा “न्यू इंडस्ट्री” प्रमाणित किया जाता है।
सं मद्रंक। 1092 / सीआर। 984-एम -1, 6 मार्च 1997 को– बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित) महाराष्ट्र सरकार ने 11 वीं से प्रभाव कम कर दिया है। फरवरी, 1994, सरकार की अधिसूचना, शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवास विभाग नंबर आरपीबी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में आवासीय इकाइयों के संचालन के साधनों पर अनुसूची I के अनुच्छेद 25 में धारा 25 के खंड (बी) के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य। 1171 / 18124-1-W, दिनांक 20 मार्च, 1971, शहर और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित “न्यू बॉम्बे” के नाम से नए शहर के लिए स्थल के रूप में, दरों पर हद तक उपकरणों पर प्रभार्य समय-समय पर उक्त अधिनियम की अनुसूची I में अनुच्छेद 25 के खंड (डी) के तहत।
6 मार्च, 1997 को आदेश आर एंड एफडी नंबर MUDRANK 1096/4485 / CR-892 / M-1, बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 द्वारा खंड 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। (६) अनुसूची -१ में अधिनियम में संशोधन कर एक बार फिर १ फरवरी, १ ९९-से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिसूचना में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से अनुच्छेद (६) (२) से जुड़े उपकरणों पर शुल्क प्रभारियों में कमी आई है; जिसे 1997 के महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम 9 द्वारा काफी बढ़ा दिया गया था।
अधिसूचना में मोहरे, प्रतिज्ञा, या चल संपत्ति के हाइपहेकेशन पर मुहर लगाते समय, जब उनके उन्नत धन के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के माध्यम से या ऋण के माध्यम से उन्नत किया जाए या चार उद्देश्यों के लिए मौजूदा या भविष्य के ऋण प्रदान किए गए हों। इस प्रकार है:
- धन अग्रिम की सुरक्षा चुकौती या रु। 5,00,000 तक के ऋण के रूप में उन्नत करने के लिए शुल्क प्रभार्य रु। प्रत्येक रुपए के लिए 100, 1,00,000 या उसके भाग के लिए।
- धन के पुनर्भुगतान को उन्नत करने के लिए या जिस तरह से 5,00,000 से अधिक के ऋण को उन्नत किया जा सकता है, उस मामले में शुल्क प्रभार्य रुपये 500 से अधिक और प्रत्येक रुपये के लिए 250 रुपये या 1,00,000 या उससे अधिक की राशि पर उसके हिस्से के रूप में होगा। , 00,000।
ऋण की राशि | कर्तव्य की निर्धारित दर | देय शुल्क (रुपये में) |
|
– – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – | |
6,00,000 | 500 + 250 | = | 750 |
7,00,000 | 500 + 500 | = | 1,000 |
8,00,000 | 500 + 750 रु | = | 1,250 |
9,00,000 | 500 + 1000 | = | 1500 |
10,00,000 | 500 + 1250 | = | 1,750 |
- इस उपखंड के तहत एक नई अवधारणा पेश की गई है, जिसके तहत वर्तमान लेख के तहत कवर किया गया है, जिसके तहत धन के पुनर्भुगतान को उन्नत करने के लिए या ऋण के माध्यम से उन्नत होने के लिए या विदेशी देश में माल के निर्यात के लिए एक मौजूदा या भविष्य के ऋण के लिए निष्पादित दस्तावेजों को प्रभारित किया जाएगा। दर पर 100 रु। प्रत्येक रूपए 1,00,000 या उसके भाग के लिए।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे महाराष्ट्र राज्य से विदेशी देश को माल के निर्यात का प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। एक कंपनी दूसरे राज्य में बैंक स्थिति से ऋण सुरक्षित कर सकती है जहां ऐसी प्रकृति का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रभावित और शासित वर्ग ऐसे व्यक्ति का होगा जो माल के निर्यात के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए साधन निष्पादित कर रहे हैं। इस प्रकार निर्माता निर्यातकों, और निर्यातकों को इस उप-लेख द्वारा शासित किया जा सकता है और यह उपकरण 1,00,000 या उसके प्रत्येक भाग के लिए 100 रुपये पर शुल्क के लिए प्रभार्य होगा। वस्तुओं के निर्यात से संबंधित अनुच्छेद 6 में उल्लिखित दस्तावेज इस प्रकार प्रभावित होते हैं। राज्य में निष्पादित या लाए जाने पर इस तरह के दस्तावेजों को शामिल करते हुए क्रेडिट सुविधाओं और निर्यात वित्त की पैकिंग इस नए जोड़े गए उप-लेख द्वारा शासित होगी। दरों से संबंधित स्लैब है लेकिन उप-अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 6 में परिकल्पित तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। “निर्यात के दौरान” अभिव्यक्ति के सामान के निर्यात पर।
- इस क्लॉज के तहत एक ही ड्यूटी की राशि प्रविष्टियों 1, 2, 3 के तहत देय है, जो कि प्रकृति के पहले के इंस्ट्रूमेंट पर भुगतान किए गए शुल्क से कम है, जैसे कि धन की अदायगी को उन्नत करना या ऋणों या मौजूदा भविष्य के ऋण या किसी भी उच्चतर तरीके से उन्नत होना पूर्व साधन या प्रकृति की तरह सुरक्षित से राशि।
- जी। प्रारंभ में उन्नत ऋण 7,00,000 रुपए का है और शुल्क का भुगतान 1,000 रुपए लेख के तहत (6) (2) (ए) (2) के तहत किया गया है, जहां एक ही सुरक्षा के लिए ऋण की राशि में एक भिन्नता के साथ नए सिरे से कुछ हद तक बढ़ाया गया है देय शुल्क की तुलना में 10,00,000 रूपए, रु। 1000 से कम 1750 रूपए होंगे – सुरक्षा के नवीकरण पर 750, लेकिन एक स्पष्टीकरण इस आशय के साथ जोड़ देगा कि यदि सुरक्षा के संबंध में पहले से ऋण के माध्यम से एक ही पार्टी के लिए ऋण के माध्यम से उन्नत धन एक ही उद्देश्य और एक ही राशि के लिए और पहले से भुगतान किए गए उपकरण के संबंध में स्टांप शुल्क, इस तरह के ताजा साधन पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है जो अधिनियम 20 की अनुसूची I में अनुच्छेद 5 के खंड 4 के तहत देय है।
यह स्पष्टीकरण उन घटनाओं को छूता है जहां बैंक द्वारा भुगतान को सुरक्षित नहीं किए जाने पर ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाई जाती है।
अधिसूचना संख्या 1096/4485 / CR-892 / M-1, दिनांक 6-3-1997 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम की अनुसूची -1 का अनुच्छेद 6 साधन पर लागू होता है जैसे शीर्षक कार्य या जमा या हाइपोथीशन के जमा से संबंधित साक्ष्य समझौते। ऋण पर 50 रुपये आदि से श्रेणीबद्ध पैमाने पर उचित स्टांप शुल्क 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक होता है जब राशि 50,00,000 या संकेत के अनुसार राशि से अधिक हो। इसी तरह अनुच्छेद 33 साधन से संबंधित संपत्ति को गिरवी रखने पर आगे शुल्क लगाने से संबंधित है। इसी तरह अनुच्छेद 54 सुरक्षा बांड या बंधक से संबंधित है जैसे कि अदालतों के आदेश या सार्वजनिक अधिकारियों के आदेशों के तहत दिए गए प्रदर्शन बांड या बांड।
अधिसूचना द्वारा ऐसे उपकरणों को 1-2-1997 से 31-9-1998 के बीच निष्पादित किया गया है, ताकि वित्तीय एजेंसियों जैसे कि IDBI, IFCI आदि द्वारा उन्नत किए गए ऋणों को अधिसूचना एसटीपी में निर्दिष्ट किया जा सके। 1693/3979 / CR-834 / M-1, दिनांकित 21-5-1996 SSI इकाइयों की अचल संपत्तियों की खरीद के उद्देश्य से या निर्दिष्ट तालुका में मौजूदा SSI इकाइयों के विस्तार या विविधीकरण के लिए निर्दिष्ट किया जाना है।
यह किया जाता है, यह एसएसआई इकाइयों को बढ़ावा देने और राहत देने के लिए एक दृश्य के साथ प्रकट होता है, जो कि निर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण सहायता प्राप्त करना है।
मृदांक 1096 / CR-964 / M-1, दिनांक 6-3-1997 – अनुच्छेद 25, 33, 6, 36, 40, 54 के तहत ऋण प्रभार के पुनर्भुगतान के लिए संप्रेषण या पट्टे देने या सुरक्षा देने के माध्यम से संपत्ति और भूमि का लेनदेन। निर्दिष्ट जिलों में नए उद्योग शुरू करने के लिए 1-4-1997 से 31-12-2000 के बीच निष्पादित होने पर अधिसूचना के तहत हटा दिया जाता है।
ऐसा लगता है कि राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए उल्लेखित क्षेत्रों में भूमि सौदों के लिए पूरी तरह से प्रेषण देकर निर्दिष्ट जिलों में औद्योगीकरण में मदद की जा रही है।
मृदांक 1092 / सीआर 984-एम -1, दिनांक 6-3-1997– आवासीय उद्देश्यों के लिए कन्वेंशन रुपए 500 के आधार पर प्रभार्य हैं अर्थात प्रत्येक 500 रुपए के लिए 50 रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में प्रभार्य थे। महाराष्ट्र बॉम्बे में सहकारी समितियों अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के पक्ष में, जब न्यू बॉम्बे में आवासीय उद्देश्यों के लिए और अब उचित स्टाम्प ड्यूटी देय है, तब आधार बदल दिया गया है और कम कर दिया गया है। या एमओएफए के तहत या किसी अन्य सदस्य के लिए समाज के सदस्य या सदस्य के स्वामित्व वाले फ्लैट के लिए 0.5% से 1,00,000 रुपये और अंत में 8% पर 10,00,000 रुपये से अधिक के लिए एक श्रेणीबद्ध पैमाने पर हैं। यह सहकारिता या कोंडोमिनियम के माध्यम से आवासीय परिसर के संदर्भ में बुनियादी सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से प्रतीत होता है। यह कमी 11 फरवरी, 1997 से और सिडको द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के लिए प्रभावी है।
मृदांक 1094/3951 / CR 27 / M-1, दिनांक 18-3-1997 – कंपनी के समामेलन के विभिन्न पहलुओं और कंपनी अधिनियम की धारा 394 के तहत पारित आदेश, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 1.99-4-4-BOM.- में तेजी से ध्यान में आया। CR-100 Li Taka Pharmaceuticals Limited v। द स्टेट । मामले में डिवीजन बेंच ने कहा कि स्टांप शुल्क धारा 394 के तहत अदालतों के आदेश पर प्रभार्य है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर ही इंस्ट्रूमेंट आदि पर आधारित है और आगे स्टांप प्राधिकरण को ट्रांसफर कंपनी को आवंटित शेयर की कीमत के आधार पर मूल्यांकन को सत्यापित करना होगा। यदि भुगतान किया गया है या नहीं, तो अलग से संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन करके।
अधिसूचना द्वारा उचित शुल्क 7% ट्रांसफर कंपनी के राज्य में अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के 7% के आधार पर या जारी किए गए शेयर के मूल्य का 0.7% या बदले में आवंटित किया जाता है या जो भी अधिक हो ।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिसूचना 15-9-1996 से प्रभावी है। संयोग से यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1994 में – 4 कंपनी एलजे 267 (एससी) हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉइज यूनियन बनाम हिंदुस्तान लीवर लि।सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोर्ट को कंपनी अधिनियम की धारा 394 के तहत इस योजना को मंजूरी देने में संतोष करना होगा कि समामेलन सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं था और विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी के साथ विलय में नहीं था। परीक्षण यह नहीं है कि क्या योजना शेयरधारक के मुनाफे को अधिकतम करेगी लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विलय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बाधित नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार अपनाया गया आधार स्टांप ड्यूटी के लिए मूल्यांकन के आधार को स्पष्ट करता है और ली टाका के मामले में सिद्धांतों को 7%, 0.7% और जो भी अधिक हो, के संदर्भ में दिया जाता है। शेयर के उच्च मूल्य के अधिग्रहण की पेशकश की बोली में तो राज्य में संपत्ति का बाजार मूल्य उच्च स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित करता है।फिर से अचल संपत्ति में संपत्ति या शेयर मूल्य की पेशकश के रूप में विचार करने के लिए प्रवेश किया है और किसी अन्य राशि पर विचार के रूप में भी स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना है।
अनुच्छेद 25 खंड (दा) में अनुसूची 1 के तहत महाराष्ट्र कर कानून (लेवी, संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 1997 द्वारा कवर 13 अधिसूचना।
क्रम सं। मुद्रा १० ९ ४ / ३ ९ ५१ / सीआर -२ M / एम -१, १ 1997 मार्च, १ ९९ /– बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) (बाद में ‘उक्त अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने 15 वीं से प्रभाव कम कर दिया है, सितंबर, 1996, कंपनियों के समामेलन में शामिल संपत्तियों से संबंधित संप्रेषण पर देय स्टैम्प ड्यूटी, अनुसूची I में धारा 25 के खंड (ग) के तहत उक्त अधिनियम में संलग्न है, जिसके संबंध में स्टांप ड्यूटी का आकलन नहीं किया गया है और उसे पुनर्प्राप्त किया गया है। अपरिवर्तनीय संपत्ति के असली बाजार मूल्य का 7 फीसदी, महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित, ट्रांसफर कंपनी का या जारी किए गए शेयरों के मूल्य का 0.7 फीसदी या इसके बदले में आवंटित किया गया है या इस तरह के समामेलन के लिए भुगतान किए गए विचार की राशि, जो कोई उच्चतर हो।
क्रम सं। मुद्रा 1097 / CR-15 / M.1, दिनांक 31 मार्च, 1997 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (1958 के बॉम्बे LX) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के बाद, जैसा कि “उक्त अधिनियम”) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद ६, २५, ३३, ३६, ४० और ५४ के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को अनुसूची 1 में जारी किया है। “नया उद्योग शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम में अनुसूची। “औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, परभणी, नांदेड़ और बीड जिलों में, 1 अप्रैल, 1997 को शुरू होने वाली अवधि के दौरान और 31 मार्च, 2000 को समाप्त (दोनों दिन सम्मिलित)।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “न्यू इंडस्ट्री” का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो कि उद्योग निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा “न्यू इंडस्ट्री” प्रमाणित किया जाता है।
आदेश संख्या MUDRANK / 3160 / CR-561-MI IN, 5 जुलाई, 1997 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माना कम कर दिया , अनुसूचित अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित कौन से उपकरण प्रभार्य हैं, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत, उनमें से प्रत्येक में निर्दिष्ट सीमा तक (3) ) उक्त अनुसूची का।
अनुसूची
(1) | (2) | (3) |
1। | बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 में अनुसूची 48 में अनुच्छेद 48 के खंड (जीए) में उल्लेख किया गया है। | (ए) रु। 250 यदि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान 5 जुलाई, 1997 से 31 सितंबर, 1997 के बीच किया गया हो। |
(बी) स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से की मात्रा का ०.५ फीसदी हिस्सा हर महीने या उसके हिस्से के लिए इंस्ट्रूमेंट के निष्पादन की तारीख से होता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान १ अक्टूबर, १ ९९ cent से ३१ दिसंबर के बीच किया गया हो, 1997। | ||
(सी) स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से की राशि का १ प्रतिशत हिस्सा हर महीने या उसके बाद के हिस्से में इंस्ट्रूमेंट के निष्पादन की तारीख से होता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान १ जनवरी, १ ९९ cent से ३१ मार्च, १ ९९ cent के बीच किया जाता है। । | ||
2। | बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 33 या 33A के तहत लगाया गया साधन। | (ए) रु। 250 यदि स्टांप ड्यूटी का भुगतान या कमी वाला हिस्सा 5 जुलाई, 1997 से 30 सितंबर, 1997 के बीच बनाया गया हो। |
(बी) स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से की मात्रा का ०.५ फीसदी हिस्सा हर महीने या उसके हिस्से के लिए इंस्ट्रूमेंट के निष्पादन की तारीख से होता है, अगर स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान १ अक्टूबर, १ ९९ cent से ३१ दिसंबर, १ ९९ cent के बीच किया जाता है। | ||
(ग) यदि स्टांप ड्यूटी की कमी वाले हिस्से का भुगतान १ जनवरी, १ ९९ 1998 से ३१ मार्च, १ ९९ cent के बीच किया गया है, तो प्रत्येक महीने या उसके बाद के स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से की १ प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। । |
आदेश सं। मृदांक। 1096/1240 / CR-246 / M-1, दिनांक 12 अगस्त, 1997 – बंबई स्टैम्प रूल्स, 1939 के 14 के नियम के अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि जब भी स्टाम्प बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) के तहत देय शुल्क, अनुसूची I के उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 42 में उल्लिखित किसी भी उपकरण के संबंध में, इस तथ्य के कारण ठीक से भुगतान नहीं किया जा सकता है कि आवश्यक नोटरी टिकटें हैं प्रचलन में पर्याप्त नहीं है, तो इस तरह के डाक टिकटों के बदले, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और 31 दिसंबर 1997 को समाप्त होने के बाद, चिपकने वाला अदालत शुल्क टिकटों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
मुद्रांक 10.97 / 4001 / CR-682 / M-1, दिनांक 10 सितंबर, 1997 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (1958 का बॉम्बे XX) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। , महाराष्ट्र सरकार ने संतुष्ट किया है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिससे पूरे महाराष्ट्र राज्य में १३ अगस्त, १ ९९ 1997 के दिन से प्रभावी हो जाएगा। सरकारी अधिसूचना, गृह विभाग (विशेष), सं। एफआईआर के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त श्री न्यायमूर्ति एसडी गुंडेवार के जांच आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस के जवाब में कोई भी बयान देने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किए गए हलफनामे। 1097 / घाटकोपर / CR.320 / SPL.2, 16 जुलाई 1997 को।
सं। एसटीपी। १० ९ ६ / ४५६५ / सीआर-९ १५ / एम -१, दिनांक १ ९ दिसंबर, १ ९९ / – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५, के खंड ९ (१ ९ ५8 के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र के संतुष्ट होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत अनुच्छेद 5 (ga), 25 और 36 के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को कम करता है- अनुसूची I में उक्त अधिनियम में संलग्न, पुनर्वास के उद्देश्य से निष्पादित उपकरणों पर मुंबई जिला और मुंबई उपनगर जिले के भीतर स्थित संपत्तियों के संबंध में महाराष्ट्र स्लम क्षेत्रों (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (महाराष्ट्र XXVIII) के तहत स्लम पुनर्वास योजना के अनुसार झुग्गी निवासियों के लिए रु। 100 (रुपए एक सौ केवल)।
सं। एसटीपी। १० ९ 10 / २३०१ / सीआर ३५ / / एम -१, दिनांक १ ९ दिसंबर, १ ९९ exercise – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ section के खंड ९ (१ ९ ५ a के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, (बाद में संदर्भित) उक्त अधिनियम के अनुसार) महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में, उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को दिया है, जो कि खादी और उनके द्वारा प्राप्त ऋणों के संबंध में व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्फ़्यू और बंधक कार्य सहित समझौतों के संबंध में है। ग्राम उद्योग आयोग, नई दिल्ली या खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956, (1956 का 61) के तहत गठित आयोग की शाखाओं द्वारा।
सं मद्रंक। 1096/2905 / CR-681 / M-1, दिनांक 9 मार्च, 1998 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस प्रकार, सावेदि, अहमदनगर के 12 फ्लैटों की संप्रेषण साक्ष्य बिक्री के साधन के संबंध में, उक्त अधिनियम के तहत अस्सी हजार और छह सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क का भुगतान करता है। , पूना जिला कुष्ठ समिति, पुणे के पक्ष में, एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1959 (बॉम्बे XXIX ऑफ 1950) के तहत पंजीकृत है।
सं मद्रंक। १५ ९ CR / ४ ९ ४६ / सीआर /५ ९ / एम -१, दिनांक २५ मार्च, १ ९९ 49 – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ (की धारा ९ (१ ९ ५8 के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिसके तहत डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, या प्रकृति के किसी भी अन्य विपणन योग्य ऋण प्रतिभूतियों पर 5/5 के तहत अधिकतम एक हजार रुपये की सीमा तक अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। ग), 19 और 439 (च) अनुसूची I के उक्त अधिनियम के अनुसार।
सं मद्रंक। 1098/5873 / CR-36 / M-1, 6 मई, 1998 दिनांकित – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (1958 के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र को इस बात का संतोष है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को उद्योग के स्थापना के लिए आवश्यक भूमि के विनिवेश के साधन के रूप में और ऐसे उद्योग के लिए भूमि के बंधक के लिए भुगतान किया जा सके। मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं के लिए पूंजी विशेष प्रोत्साहन के तहत मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार द्वारा घोषित इसके संकल्प, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग नंबर IDL। 18 वर्ष की अवधि के लिए 1097 / (13637) / IND-8, दिनांक 28 नवंबर 1997।
मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि के साधन
मुद्रांक 10.98 / 5873 / CR-36 / M-1, दिनांक 26 नवंबर, 1998 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे XX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि के विनिवेश के साधन और ऐसे उद्योग के लिए भूमि के बंधक के बारे में सूचित किया जा सके। मराठवाड़ा और विदर्भ में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत मराठवाड़ा और विदर्भ में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाने के लिए सरकार द्वारा घोषित अपने संकल्प, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के नंबर IDL.1097 / (13637) IND-8, 28 तारीख को नवंबर, 1997, 18 वर्ष की अवधि के लिए।
बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम की धारा 39 (1) (बी) के तहत दंडात्मक कटौती को कम करना
मुद्रांक 1098/1004 / CR-190 / M-1, दिनांक 26 नवंबर, 1998 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में महाराष्ट्र इस बात से संतुष्ट हो गया कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस प्रकार, उस दंड को कम कर देता है जिसके साथ अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित लिखत, उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रभार्य हैं ) उक्त अधिनियम की धारा ३ ९ के तहत और जो निपटान और वसूली के लिए स्टांप कलेक्टर के पास लंबित हैं या जो ३१ मार्च, १ ९९९ तक प्राप्त होंगे, उनमें से प्रत्येक के खिलाफ निर्दिष्ट राशि की राशि कॉलम (३) में अनुसूची कहा।
अनुसूची
सीरीयल नम्बर। | विवरण | रकम |
(1) | (2) | (3) |
1। | यदि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर किया जाता है और जहां स्टैम्प ड्यूटी का कमी वाला भाग रु। से कम है। 500। | रुपये। 100 |
2। | यदि स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर किया जाता है और जहां स्टैंप ड्यूटी का कमी वाला भाग रु। से अधिक है। 500। | रुपये। 300 |
3। | अगर स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान 60 दिनों के बाद किया जाता है, लेकिन डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर। | हर महीने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि का 0.5 प्रतिशत हिस्सा या उसके निष्पादन की तारीख से भाग। |
4। | अगर स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का भुगतान 120 दिनों के बाद किया जाता है, लेकिन डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 180 दिनों के भीतर। | प्रत्येक महीने के लिए स्टांप ड्यूटी के कमी वाले हिस्से का 1 प्रतिशत या उसके उपकरण के निष्पादन की तारीख से भाग। |
अधिकारियों की नियुक्ति
राजस्व और वन विभाग
मन्त्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ फरवरी १ ९९९
एमजीजी, असाधारण संख्या 17, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 38 और 39 पर, 12 फरवरी 1999 को दिनांकित
सं द। 1091/3528 / CR-772 / M-1, दिनांक 12 फरवरी, 1999 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) के खंड 2 के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (इसके बाद के रूप में संदर्भित) “उक्त अधिनियम”) और सरकारी अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग, सं। सं। 1091/3528 / CR-772 / M-1, 3 मार्च, 1993 दिनांकित, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा निर्धारित अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को कॉलम में उल्लिखित जिलों के “कलेक्टर” से संबंधित होने के लिए नियुक्त करती है। 3) उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए।
सीरीयल नम्बर। | अधिकारी | जिलों |
(1) | (2) | (3) |
1। | पंजीकरण उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, पुणे | पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर। |
2। | पंजीकरण उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, नासिक। | नासिक, अहमदनगर, जलगाँव, धुले और नदुरबार, |
3। | उप महानिरीक्षक पंजीकरण और उप नियंत्रक, औरंगाबाद। | औरंगाबाद, जालना और बीड। |
4। | पंजीकरण उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, लातूर। | लातूर, नांदेड़, परभणी और उस्मानाबाद। |
5। | पंजीकरण उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, नागपुर। | नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा। |
6। | पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, अमरावती। | अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल और वाशिम। |
7। | उप महानिरीक्षक पंजीकरण और उप नियंत्रक स्टाम्प, ठाणे। | ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधदुर्ग। |
8। | पंजीकरण उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक, मुंबई। | मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिला। |
9। | डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स (प्रवर्तन), मुंबई। | पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए |
राजस्व और वन विभाग
सं। एसटीपी। 1091/3528 / CR-772 / M-1, दिनांक 12 फरवरी, 1999 – गोरे, महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व और वन विभाग के आदेशों की कमी की स्टांप ड्यूटी की वसूली के बारे में एमनेस्टी योजना की घोषणा की है। क्रम संख्या मुद्रांक-1098/1004 / CR190 / एम -1, 26 नवंबर, 1998;
और जबकि, इस योजना के तहत जल्द से जल्द घाटे का स्टांप शुल्क वसूलने और मूल रूप से प्रमाणित पार्टियों को मूल उपकरण की वापसी सुनिश्चित करने के लिए, खंड 2 के खंड (एफ) के तहत कलेक्टर के रूप में अतिरिक्त अधिकारियों को सशक्त करना आवश्यक हो गया है। बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित)।
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप-पंजीयक और प्रशासनिक अधिकारी, मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगरीय जिला और संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (कक्षा- I), नागपुर और सांगली जिलों, शक्तियों का प्रयोग करने और मुंबई सिटी और मुंबई उपनगरीय जिलों के कलेक्टरों के कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए अध्याय II, III, IV, V और VII के प्रयोजनों के लिए इस एमनेस्टी स्कीम के उद्देश्य से अधिनियम।
राजस्व और वन विभाग
सूचना और प्रौद्योगिकी इकाई द्वारा निष्पादित उपकरण
मुद्रांक 1098/3068 / CR-595 / M-1, दिनांक 20 फरवरी, 1999 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट है कि १५ अगस्त, १ ९९ the से प्रभावी ढंग से जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य, परिकल्पना, प्यादा, प्रतिज्ञा के अनुच्छेद ६ (२) पर लागू होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में इकाई शुरू करने के लिए सूचना और तकनीकी इकाई द्वारा निष्पादित उपकरण लीज (अनुच्छेद 36) सहित कन्वेन्स (अनुच्छेद 25), और लीज डीड।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” का मतलब इकाई है जो विकास आयुक्त (उद्योग) या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई होने के लिए प्रमाणित है।
“सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” के तहत स्टांप शुल्क प्रभार की छूट 15-8-1998।
(एमजीजी, असाधारण संख्या 28, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 68 पर), सं। मृदांक 1098/3088 / CR-595 / M-1, दिनांक 20 फरवरी, 1999 – खंड के लिए प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। a) बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार की धारा 9 की, संतुष्ट है कि 15 अगस्त, 1998 से प्रभावी होने के साथ-साथ जनहित में ऐसा करना आवश्यक है उक्त अधिनियम के तहत परिकल्पना के साधनों पर, प्यादा, प्रतिज्ञा अनुच्छेद 6 (2))। सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में इकाई शुरू करने के लिए सूचना और तकनीकी इकाई द्वारा निष्पादित उपकरण पट्टा (अनुच्छेद 36) सहित कन्वेन्स (अनुच्छेद 25) और लीज डीड।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” का मतलब इकाई है जो विकास आयुक्त (उद्योग) या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई होने के लिए प्रमाणित है।
पंजीकरण अधिनियम, 1908 “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” की अधिसूचना
सं। RGN.1098 / 3068 / CR-595 / M-1, दिनांक 20 फरवरी, 1999 – पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में; महाराष्ट्र राज्य सरकार को दिए गए अपने आवेदन में, सरकार अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग, नं। RGN के तहत प्रकाशित शुल्क की तालिका में संशोधन करती है। 1558/6773 / एन, 17 जुलाई 1961 को निम्नानुसार, अर्थात्:
तालिका में कहा गया है कि अधिसूचना में, अनुच्छेद 1 में, नोट 46 के बाद निम्नलिखित नोट को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:
“नोट -47। – सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में इकाई शुरू करने के लिए अधिकतम रु। के अधीन, प्याज़, परिकल्पना, प्रतिज्ञा, शपथ, और लीज़ के उपकरण सहित पंजीकरण शुल्क के लिए पंजीकरण शुल्क देय होगा। 1,000। “।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” का मतलब इकाई है जो विकास आयुक्त (उद्योग) या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई होने के लिए प्रमाणित है।
धारा 9 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार को कुछ मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से कटौती या कमीशन देने का अधिकार है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नलिखित हैं,
ए – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 के तहत छूट
(1) एक छात्रवृत्ति के धारक द्वारा निष्पादित समझौता बांड या सुरक्षा बांड। – सरकार आरडी अधिसूचना संख्या 4298-33 के आइटम नंबर 16 के तहत, दिनांक 8 जनवरी 1941 “अनुबंध बॉन्ड या सुरक्षा बॉन्ड जो कि सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति या वजीफे के धारक की ओर से निष्पादित किया जाना आवश्यक है” को स्टाम्प से छूट दी गई है। कर्तव्य।
(2) अस्पताल की फीस के भुगतान के लिए समझौता। – सरकारी आरडी अधिसूचना के आइटम नंबर 19 के तहत, नंबर 4298-33, दिनांक 8 जनवरी 1941 “बॉम्बे प्रांत के एक सरकारी अस्पताल में एक इनडोर मरीज या उसके दोस्त या रिश्तेदार द्वारा अस्पताल की फीस के भुगतान के लिए किया गया समझौता ऐसे रोगी के इलाज के लिए अस्पताल का शुल्क “स्टांप शुल्क से छूट प्राप्त है।
(३) निर्णय या पुरस्कार जहाँ सहकारी समिति एक पार्टी होती है। – “आइटम नंबर 50” किसी भी विवाद में मध्यस्थों का निर्णय या पुरस्कार जिसमें बॉम्बे प्रांत में एक सहकारी समिति एक पार्टी है, को स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी गई है।
(वीडी गवर्नमेंट आरडी अधिसूचना संख्या 4298-33, दिनांक 8 जनवरी 1941)।
(4) वसीयत को रद्द करने के एक साधन पर स्टांप शुल्क हटा दिया जाता है।
(वीडी जीएन, आरडी 4298-33 दिनांक 8 जनवरी 1941)। (गोर एंड एफडी द्वारा वापस ली गई छूट, संख्या 1082/109087 29.11.90 पर)।
(5) सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का विनिमय। – “किसी निजी व्यक्ति द्वारा निष्पादित विनिमय का साधन जहां उसके द्वारा सरकार द्वारा दी गई अन्य भूमि के बदले सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि दी जाती है, स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाती है”।
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, RD, नंबर 4298-33, दिनांक 8 जनवरी 1941।)
(6) अनुच्छेद 40 (सी) के तहत जमानत को संपार्श्विक या अतिरिक्त सुरक्षा आदि बताया जा रहा है। – “एक बंधक विलेख के संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त सुरक्षा होने या आगे के आश्वासन के माध्यम से होने की स्थिति में, स्टांप ड्यूटी 30 रुपये तक कम हो जाती है, बशर्ते कि मूल या प्राथमिक सुरक्षा पर चुकाया गया शुल्क रु। की राशि से अधिक हो। 30. “
(वीडियो सरकार की अधिसूचना, राजस्व विभाग संख्या ४२३३-३३, दिनांक 41 जनवरी १ ९ ४१)।
(7) क्लीयरेंस ड्यूटी 20 की गणना की सूची। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 11) के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बंबई सरकार को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, जहां सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अलग निकासी सूचियों का रखरखाव किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों, उक्त अधिनियम की अनुसूची 20 के अनुच्छेद 20-ए के तहत स्टांप शुल्क को प्रत्येक ऐसी निकासी सूची में शामिल सभी प्रतिभूतियों के मूल्य की कुल राशि पर लगाया जाएगा। “
(वीडी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। 4314/45, दिनांक 14 अप्रैल 1947, बॉम्बे गवर्नमेंट गजट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पार्ट IV-A, दिनांक 11 अप्रैल 1947 में प्रकाशित)।
(8) कुछ बस्तियों, उपहारों और ट्रस्ट डीड्स के मामले में शैक्षणिक संस्थानों को दी गई छूट। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का II) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बॉम्बे सरकार 1 नवंबर 1954 से, स्टाम्प शुल्क प्रभार्य को हटाने की कृपा करती है, अनुसूची में निर्दिष्ट उपकरणों पर किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए निष्पादित होने पर या उसके पक्ष में-
(ए) बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट, १ ९ ०४ (१ ९ ०४ का बॉम्बे I) में परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकरण, या
(बी) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक संस्थान और जो किसी भी वर्ग, संप्रदाय, या समुदाय के लाभ के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों, या किसी भी समाज या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए घोषित नहीं है राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाए।
जहां पर इस छूट के लिए ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या संस्थान उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। “
अनुसूची
(१) उपहार-कर्म,
(2) बस्तियों के कर्म,
(३) ट्रस्ट डीड्स।
(वीडियो सरकार की अधिसूचना, राजस्व विभाग। सं। सं। १३६४, दिनांक २ ९ अक्टूबर १ ९ ५४)
(वीडियो सरकार की अधिसूचना, राजस्व विभाग। सं। सं। १३६४, दिनांक २ ९ अक्टूबर १ ९ ५४)
(९) दूध की आपूर्ति के लिए अस्पताल द्वारा निष्पादित बांड। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का द्वितीय) की धारा 9 के उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बॉम्बे सरकार ने उक्त के तहत पूरे स्टांप शुल्क का प्रभार दिया है बॉम्बे सरकार की दुग्ध वितरण योजना के माध्यम से ऐसे अस्पताल, कैंटीन या इसी तरह की अन्य संस्था को दूध की आपूर्ति के संबंध में बॉम्बे के गवर्नर के पक्ष में अस्पताल, कैंटीन या इसी तरह की अन्य संस्था की ओर से निष्पादित बॉन्ड पर अधिनियम। । “
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नंबर STP। 1354, दिनांक 12 जनवरी 1955, बॉम्बे गवर्नमेंट गजट के पेज 32 पर प्रकाशित, भाग IV-A, दिनांक 20 जनवरी 1955)। (GO, R. & FD No STP। 1082/109087 दिनांक 29.11.90 द्वारा वापस ली गई छूट)।
(10) दूध के लिए एक समग्र कार्डधारक द्वारा निष्पादित बॉन्ड। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का द्वितीय) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, बॉम्बे की सरकार ने डाक टिकटों के मूल का पूरा विवरण दिया है। उक्त अधिनियम, बॉम्बे सरकार की दुग्ध वितरण योजना के माध्यम से ऐसे समग्र कार्डधारक को दूध की आपूर्ति के संबंध में बॉम्बे सरकार के पक्ष में एक समग्र कार्डधारक द्वारा निष्पादित बांड पर।
स्पष्टीकरण। – “कंपोजिट कार्डधारक” का अर्थ है एक अधिकृत व्यक्ति, जिसे बॉम्बे सरकार की दुग्ध वितरण योजना के तहत, दूध आयुक्त द्वारा एक विशिष्ट मात्रा में पूरे या टोंड दूध की आपूर्ति की जाती है, जो केवल पंजीकृत कार्डधारकों को उनके घरेलू उपयोग के लिए दिया जाता है और जिन्हें बांड में “समग्र कार्डधारक” के रूप में संदर्भित किया जाता है।
(वीडी गवर्नमेंट ऑर्डर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। एसटीपी। 1357, दिनांक 30 मार्च 1957)। (GO, R. & FD नंबर STP। 1082/109087 दिनांक 29.11.90 द्वारा वापस ली गई छूट)।
(११) सरकार से लोन स्कॉलरशिप पाने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ज़मानत द्वारा सुरक्षा बांड। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, (II of 1899) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में, बंबई सरकार को हस्तांतरित क्षेत्रों को छोड़कर पूर्व-पुनर्गठन राज्य के लिए अपने आवेदन में है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की ज़मानत द्वारा निष्पादित सुरक्षा बांड पर उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को भेजने से प्रसन्न होकर, उनके आगे के अध्ययन के लिए सरकार से ऋण छात्रवृत्ति प्राप्त की जाती है। “
(वीडी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर एसटीपी। 1357/61959-एन, दिनांक 24 मई 1957)।
(१२) आयुर्वेदिक औषधालय के लिए भूमि का उपहार आदि – “बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, १ ९ ५, की धारा ९ (१ ९ ५) के बॉम्बे एलएक्स) के खंड ९ (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार ने इसमें संशोधन किया है संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में २३ सितंबर १ ९ ६० से, कर्तव्य, जिसके साथ किसी स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में निष्पादित होने पर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक औषधालय या प्रसूति गृह के प्रयोजनों के लिए अचल संपत्ति के उपहार के उपकरण प्रभार्य हैं। “
स्पष्टीकरण: – इस आदेश में, अभिव्यक्ति “स्थानीय प्राधिकरण” का अर्थ है एक पंचायत, एक स्थानीय बोर्ड या जनपद सभा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में लागू होने के समय के लिए किसी भी कानून के तहत गठित एक नगर निगम है।
(वीडी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। STP। 1358/29307-N, दिनांक 29 सितंबर 1960)।
(१३) मेडिकल छात्रों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बॉन्ड – “बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५, की धारा ९ (१ ९ ५ Bomb के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर भेजा और १ ९ जून १ ९ ६३ से पूरे महाराष्ट्र राज्य में, निम्नलिखित दस्तावेजों पर, अर्थात्:
(ए) छात्रों या उनके अभिभावकों द्वारा निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले बांड (प्रत्येक बॉन्ड का निष्पादन राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की शर्त है) जो यह मानते हैं कि छात्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा करेंगे। एमबीबीएस के पूरा होने, पाठ्यक्रम; तथा
(b) पूर्वोक्त छात्रों की सुनिश्चितता द्वारा निष्पादित बॉन्ड्स को निष्पादित या निष्पादित किया जाएगा। ”
(वीडी गवर्नमेंट आरडी ऑर्डर नंबर एसटीपी। 1563/71701-एन, दिनांक 31 जुलाई 1963)।
(१४) बैंक के पक्ष में चल संपत्ति का पाखंड। – “बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958, (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में स्टाम्प शुल्क प्रभार्य के तहत भेजा है। उक्त अधिनियम में चल संपत्ति के संबंध में किसी भी अप्राप्त साधन पर एक चल संपत्ति के संबंध में एक करार दिया गया है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के ऋण या किसी मौजूदा या भविष्य के ऋण के माध्यम से किसी व्यक्ति को उन्नत धन के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा का रास्ता बनाया गया है। । “
(वीडियो सरकार, राजस्व विभाग आदेश क्रमांक 1 सं। सं। सं। 1360/5798-एन, दिनांक 2 अगस्त 1963)। (GO, R. & FD नंबर STP। 1082/109087 दिनांक 29. 11.90 द्वारा वापस ली गई छूट)।
(15) डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल होने वाले छात्रों द्वारा निष्पादित बॉण्ड। – “बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958, (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने इस पर और 1 जुलाई 1964 से पूरे राज्य में निम्नलिखित दस्तावेजों पर उक्त अधिनियम के तहत संपूर्ण स्टाम्प शुल्क प्रभार्य महाराष्ट्र: –
(ए) छात्रों या उनके अभिभावकों द्वारा निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले बांड (जैसे कि छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और महाराष्ट्र राज्य में अन्य तकनीकी संस्थानों में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शर्त का निष्पादन) छात्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा इंजीनियरिंग में अंतिम डिग्री या डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
(ख) पूर्वोक्त छात्रों की निश्चितता द्वारा निश्चित रूप से निष्पादित या निष्पादित किया जाना।
(महाराष्ट्र सरकार, राजस्व और वन विभाग, क्रम संख्या एसटीपी। 1564/12455-एन, दिनांकित 19 सितंबर को सरकार)।
(16) CIDCO द्वारा निष्पादित और बंधक कार्य। – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सरकारी आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। सं। १०२ / २०२३72५-एन, अक्टूबर १ ९ 20२ का दिनांक १०, १ ९ 75२, स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में: –
(i) सरकारी अधिसूचना, शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवास विभाग, नंबर आरपीबी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में निगम द्वारा निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर, महाराष्ट्र लिमिटेड के शहर और औद्योगिक विकास निगम, बॉम्बे द्वारा निष्पादित। 1171/18124-IW, 20 मार्च, 1971 को प्रस्तावित नए शहर के लिए स्थल के रूप में, “न्यू बॉम्बे” के नाम से जाना जाता है; तथा
(ii) उक्त फ्लैटों की खरीद के लिए उनके द्वारा प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए क्रेताओं द्वारा निष्पादित बंधक कार्य।
(वीडियो गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्डर नंबर ईएसटी 1092 / सीआर, 984 / एम -1, दिनांक 11 फरवरी, 1994)।
(१ () स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सहमति। – “बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958, (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में यह कहा, कर्तव्य के तहत प्रभार्य किसी भी समझौते के संबंध में अधिनियम, सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। ”
(वीडियो आर एंड एफडी ऑर्डर नंबर एसटीपी। 1365/186413-एन, दिनांक 22 नवंबर 1965, महाराष्ट्र सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 22 नवंबर 1965)।
(१ () अनुच्छेद २३ के तहत क्लीयरेंस सूचियाँ कर्तव्य। – “बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५) का बॉम्बे एलएक्स), खंड २ ९ (१ ९ ५) के बॉम्बे एलएक्स) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, इसके प्रभाव से 16 फरवरी 1959, पूरे महाराष्ट्र राज्य में उक्त अधिनियम की अनुसूची 23 के अनुच्छेद 23 के तहत देय शुल्क का इतना हिस्सा है, जितना कि सभी के मूल्य की कुल राशि के आधार पर देय शुल्क से अधिक है। निकासी सूची में शामिल लेनदेन। ”
(वीडियो राजस्व और वन विभाग, क्रम संख्या एसटीपी 1563/128191-एन, दिनांक 3 जून 1966, महाराष्ट्र सरकार राजपत्र में मुद्रित और प्रकाशित, भाग IV-पृष्ठ, पृष्ठ 861, दिनांक 16 जून 1966)।
(19) मेमो ऑफ़ मैरिज का डुप्लीकेट। – “बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने उस कर्तव्य का पालन किया जिसके साथ विवाह के ज्ञापन की एक डुप्लिकेट में संदर्भित किया गया है। बॉम्बे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज एक्ट, 1953 (बॉम्बे वी 1954) की धारा 5 की उपधारा (1) उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है। “
(वीडी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नं। STP। 1074/105817-M-1, 9 दिसंबर 1975)।
(२०) अंडर-लीज आदि पर पट्टे का उपकरण – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५) का बॉम्बे एलएक्स) की धारा ९ (१) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने इस शुल्क को कम कर दिया है कंपनी के अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों को पट्टे पर देने वाली कंपनियों द्वारा राज्य में निष्पादित गतिविधियों में विनिर्माण गतिविधियों के लिए विशेष रूप से लाई गई मशीनरी के संबंध में पट्टे के उप-साधन या उपठेका और पट्टे पर किसी भी नवीनीकरण को लागू करने या देने के लिए किसी भी समझौते सहित पट्टे का एक साधन। वैधानिक निगम और अन्य निकाय कॉरपोरेट, जो किसी भी कानून द्वारा लीजिंग के कारोबार का संचालन करने के लिए समय के लिए अनुमति देते हैं, अनुसूची I के अनुच्छेद 36 के खंड (क) या (ग) के तहत प्रभार्य है, जैसा कि नीचे कहा गया है: –
1। | जिससे इस तरह का लीज रेंट तय होता है और कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है या वितरित नहीं किया जाता है | जिस अवधि के लिए लीज डीड या एग्रीमेंट टू लीज अधिकतम रु। 10,000। |
2। | जहां लीज एक तयशुदा या प्रीमियम या पैसों के लिए दी गई हो या तय किराए के अलावा उन्नत हो। | जुर्माने या प्रीमियम या धन की कुल राशि पर प्रत्येक 500 रुपये या उसके हिस्से के लिए पाँच रुपये या उसके बाद की अवधि के बावजूद वार्षिक औसत किराए की राशि, जिसके लिए इस तरह के लीज़ डीड या अनुबंध की अधिकतम अवधि के लिए निष्पादित किया जाता है, भले ही हो। रु। 10,000। |
वीडियो आर। एंड एफडी ऑर्डर नंबर एसटीपी / 1693/3979 – सीआर 834 / एम -1, दिनांक 21 मई 1996 (एमजी भाग IV-8, अतिरिक्त 21-5-1996
(२१) कुछ क्षेत्रों में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए या लघु उद्योग शुरू करने के लिए लिए गए अग्रिमों के लिए कुछ वित्तीय एजेंसियों के पक्ष में निष्पादित बंधक कार्य – बॉम्बे स्टैम्प के खंड ९ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स), (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित), और सरकारी आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। एसटीपी के अधिशेष में। 204905 / N, दिनांक 3 नवंबर, 1972, महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1988 से इस तरह के कालम (4) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रविष्टि में क्रमशः भाग I और II की अनुसूची II के तहत, इस अवधि के लिए, का उल्लेख किया। स्टांप ड्यूटी प्रभार्य उक्त अधिनियम के तहत किसी भी वित्तीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित ऋण के माध्यम से उन्नत धन के पुनर्भुगतान के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी भी बंधक विलेख के संबंध में, अनुसूची I ने हेरिटो को निर्दिष्ट किया, यदि ऐसा ऋण अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उन्नत है, जैसे के रूप में, मशीनरी, भूमि और इमारतों, किसी भी नई औद्योगिक इकाई को शुरू करने या किसी भी मौजूदा औद्योगिक इकाई के विस्तार या विस्तार या / या विविधीकरण के लिए, क्रमशः, कॉलम 2 (2) में, अनुसूची II के भाग I में या के लिए किसी भी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई शुरू करना या विस्तार या / या कॉलम में निर्दिष्ट तालुका में किसी भी मौजूदा छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई में विविधता लाने के लिए (3) कॉलोन में प्रत्येक तालुका के खिलाफ निर्दिष्ट जिलों से। umn (2), क्रमशः, उक्त अनुसूची II के भाग II में।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए, “लघु-स्केल औद्योगिक इकाई” का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो कि उद्योग निदेशक या किसी भी अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाई प्रमाणित किया जाता है।
अनुसूची-मैं
वित्तीय एजेंसियों के नाम
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।
- भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड।
- भारतीय जीवन बीमा निगम।
- भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम।
- महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम।
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम।
- महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम।
- स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड।
- मराठवाड़ा विकास निगम लिमिटेड।
- कोंकण लिमिटेड का विकास निगम।
- पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड।
- विदर्भ लिमिटेड का विकास निगम।
- महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम।
- महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड।
- द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
- बैंकिंग कंपनियों के लिए पहली अनुसूची के 2 कॉलम (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, (1970 का 5) में निर्दिष्ट कोई भी बैंक।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित कोई भी अनुसूची बैंक।
- कोई सहकारी बैंक।
अनुसूची-दो
सीरीयल नम्बर। | जिले का नाम | तालुका का नाम | छूट की अवधि |
1 | 2 | 3 | 4 |
भाग- I | |||
कोंकण विभाग | |||
1। | थाइन | वसई (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990 |
Palghar | करना। | ||
दहानू | करना। | ||
Talasari | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
जवाहर | करना। | ||
Mokhada | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। | ||
वडा | करना। | ||
शाहपुर | करना। | ||
मुरबाद | करना। | ||
2। | रायगढ़ | पनवेल (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। |
खलापुर (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। | ||
रोहा | करना। | ||
अलीबाग (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। | ||
कर्जत (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
पेन (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। | ||
Sudhagad | करना। | ||
Mhasala | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
Shrivardhan | करना। | ||
Mancunian | करना। | ||
Mohad | करना। | ||
मुरुद | करना। | ||
Poladpur | करना। | ||
3। | रत्नागिरी | पूरा जिला | करना। |
4। | Sidhudurg | पूरा जिला | करना। |
पुणे जिला | |||
5। | पुणे | हवेली (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। |
खेड़ (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1 9 3 3। | ||
मुलशी (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। | ||
मवाल (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
Indapur | करना। | ||
भोर | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। | ||
जुन्नर | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
सिरुर | करना। | ||
Dound | करना। | ||
बारामती | करना। | ||
Purandar | करना। | ||
Veihe | करना। | ||
Ambegaon | करना। | ||
6। | सोलापुर | सोलापुर (एन) | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। |
Malshiras | करना। | ||
Akklakot | करना। | ||
Barshi | करना। | ||
सोलापुर (एस) | करना। | ||
मोहोल | करना। | ||
Mangalwedhe | करना। | ||
पंढरपुर | करना। | ||
संगोला | करना। | ||
Karmala | करना। | ||
माढा | करना। | ||
7। | सतारा | कोरेगांव | करना। |
सतारा | करना। | ||
कराड | करना। | ||
फलटन | करना। | ||
वाई | करना। | ||
खंडाला | करना। | ||
आदमी | करना। | ||
Khatav | करना। | ||
पाटन | करना। | ||
Jaoli | करना। | ||
महाबलेश्वर | करना। | ||
8। | सांगली | पूरा जिला | करना। |
9। | कोल्हापुर | पूरा जिला | करना। |
नासिक संभाग | |||
10। | नासिक | मालेगांव | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। |
सिन्नर | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
Baglan | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
Yevla | करना। | ||
Niphad | करना। | ||
पेठ | करना। | ||
डिंडोरी | करना। | ||
Surgana | करना। | ||
Kalwan | करना। | ||
Chandwad | करना। | ||
नंदगाँव | करना। | ||
इगतपुरी | करना। | ||
1 1। | अहमदनगर | अहमदनगर | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1990। |
संगमनेर | करना। | ||
श्रीरामपुर | करना। | ||
कोपरगांव | करना। | ||
अकोला | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
राहुरी | करना। | ||
Pathardi | करना। | ||
जामखेड | करना। | ||
कर्जत | करना। | ||
श्रीगोंदा | करना। | ||
parner | करना। | ||
Newase | करना। | ||
Shevgaon | करना। | ||
12। | धुले | पूरा जिला | करना। |
13। | जलगांव | पूरा जिला | करना। |
अमरावती मंडल | |||
14। | अमरावती | पूरा जिला | करना। |
15। | अकोला | पूरा जिला | करना। |
16। | बुलढाना | पूरा जिला | करना। |
17। | यवतमाल | पूरा जिला | करना। |
नागपुर मंडल | |||
18। | नागपुर | पूरा जिला | करना। |
19। | भंडारा | पूरा जिला | करना। |
20। | वर्धा | पूरा जिला | करना। |
21। | चंद्रपुर | पूरा जिला | करना। |
22। | गडचिरोली | पूरा जिला | करना। |
औरंगाबाद संभाग | |||
23। | औरंगाबाद | पूरा जिला | करना। |
24। | जलना | पूरा जिला | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। |
25। | परभनी | पूरा जिला | करना। |
26। | नांदेड़ | पूरा जिला | करना। |
27। | Osmanaba | पूरा जिला | करना। |
28। | लातूर | पूरा जिला | करना। |
29। | बीड | पूरा जिला | करना। |
भाग द्वितीय | |||
कोंकण विभाग | |||
1। | थाइन | वसई (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक |
Palghar | करना। | ||
दहानू | करना। | ||
2। | रायगढ़ | पनवेल (बीएमआर के बाहर गिरना) | 1 अक्टूबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक |
खलापुर (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। | ||
रोहा | करना। | ||
अलीबाग (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। | ||
पेन (बीएमआर के बाहर गिरना) | करना। | ||
उरान | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
Sudhagad | 1 अक्टूबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
पुणे मंडल | |||
3। | पुणे | हवेली (पीएमआर के बाहर गिरना) | करना। |
मुलशी (पीएमआर के बाहर गिरने) | करना। | ||
मावल (पीएमआर के बाहर गिरने) | करना। | ||
भोर | करना। | ||
नासिक संभाग | |||
4। | नासिक | नासिक | 1 अक्टूबर 1988 से 30 सितंबर 1993 तक। |
मालेगांव | 1 अक्टूबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक। | ||
5। | अहमदनगर | अहमदनगर | करना। |
संगमनेर | करना। | ||
श्रीरामपुर | करना। | ||
कोपरगांव | करना। |
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नंबर STP। 1688 / CR-506 / M-1, 19 मार्च 1990)।
(22) बैंकों द्वारा ऋण के नवीनीकरण या संशोधन के संबंध में उधारकर्ताओं की कुछ श्रेणियों और उनके गारंटर द्वारा निष्पादित उपकरण। – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, और सरकारी आदेशों, राजस्व और वन विभाग के अधीक्षण संचालक (i) एसटीपी में। 1777/332343-एम -1, 28 जुलाई 1978, (ii) एसटीपी। 1779/148132-एम -1, 28 सितंबर 1979, (iii) एसटीपी। 1785 / CR-283-M-1 दिनांक 16 अगस्त 1985, महाराष्ट्र सरकार ने इसके द्वारा पूरे महाराष्ट्र राज्य में, किसी भी उपकरण के संबंध में, उक्त अधिनियम के तहत पांच प्रभार्य से अधिक स्टांप शुल्क में छूट, सहित बंधक, गारंटी पत्र, हाइपोथेकशन प्रतिज्ञा, नकद ऋण समझौता, पावती, ऋणों की गारंटी और नवीकरण या संशोधन के संबंध में किसी भी दस्तावेज को उधारकर्ताओं की निम्न श्रेणियों और बैंकों द्वारा उनके लिए उन्नत ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उनके गारंटियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। , इस प्रकार, अर्थात्: –
(१) छोटे किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर या कोई भी कृषक जिनकी भू-राजस्व की देनदारी रुपये से अधिक नहीं है। 7.50 प्रति वर्ष;
(२) भारत सरकार की विभेदक दर की ब्याज योजना के तहत दिए गए ऋण;
(३) व्यक्तियों को दिए गए ऋण पर रु। दस हजार केवल सहायक कृषि कार्य जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन और ऐसे अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए;
(4) शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष वित्तीय सीमा से अधिक नहीं है, जैसा कि सरकार द्वारा रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत रखी गई है;
(५) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत या बैंकों द्वारा उक्त कार्यक्रम के तहत दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान को हासिल करने के लिए लाभार्थी।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के प्रयोजनों के लिए: –
(ए) “बैंक” में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और निजी अनुसूचित बैंक शामिल हैं जो कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM-20 पॉइंट प्रोग्राम), बिग गैस प्रोग्राम, शिक्षित बेरोजगार युवक और ब्याज योजनाओं की अंतर दर और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करना।
(बी) “छोटे किसान” का अर्थ है एक कृषक जो समुच्चय में पाँच एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखता है और उपखंड (क) के उपखंड (5) में निर्दिष्ट वर्ग की 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखता है। महाराष्ट्र कृषि भूमि की धारा 2 (होल्डिंग्स पर छत) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र XXVII) (इसके बाद “छत अधिनियम” के रूप में जाना जाता है);
(ग) “सीमांत किसान” से अभिप्राय उस कृषक से है जो समुच्चय में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखता है और खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की 1.25 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखता है। “छत अधिनियम” की धारा 2।
(7 फरवरी 1990 को दिनांकित सरकार की अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग नं। STP / 1786 / CR-194 / M-1)।
बी – सामान्य छूट
(१) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १ Stamp ९९ (१) ९९ के द्वितीय) की धारा ९ की उपधारा (१) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, पूर्व पुनर्गठन राज्य को छोड़कर अपने आवेदन में हस्तांतरित क्षेत्र, बॉम्बे की सरकार इसके द्वारा सभी उपकरणों पर उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को हटाती है (अन्य उपकरण जो भारत में संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में प्रविष्टि 91 के भीतर पड़ने के अलावा), परिसमापन में एक बैंकिंग कंपनी द्वारा निष्पादित बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का एक्स) के प्रावधानों के तहत एक बैंकिंग कंपनी के समापन के लिए परिसमापन कार्यवाही का कोर्स।
(वीडियो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑर्डर नंबर STP-1356/64772-N, दिनांक 20 जनवरी 1958 मुद्रित और “बॉम्बे सरकार राजपत्र”, भाग IV-A, पृष्ठ 30 जनवरी 1958 के पृष्ठ 70 पर प्रकाशित)।
(२) बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड को दी गई स्टांप ड्यूटी से छूट। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का II) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, बंबई सरकार 15 जनवरी 1949 से पूरे प्रांत में प्रभाव से प्रसन्न है। बॉम्बे का-
(i) उक्त अधिनियम के तहत कर्तव्यों का आदान-प्रदान, विनिमय, चेक, वचन पत्र, बिल का बिल, ऋण पत्र, बीमा की नीतियों, परदे के पीछे और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड द्वारा निष्पादित रसीदों के अलावा अन्य सभी उपकरणों के संबंध में। बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का बॉम्बे एलएक्सआईएक्स), और
(ii) उक्त अधिनियम के तहत उक्त बोर्ड को प्रभारित कोई अन्य स्टांप ड्यूटी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में प्रविष्टि 96 के भीतर नहीं पड़ रही है, लेकिन इस छूट के लिए, ऐसे बोर्ड को इस तरह के कर्तव्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा अधिनियम।”
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। STP-1356-N, दिनांक 15 फरवरी 1957)।
सहकारी समितियों, उसके अधिकारियों, सदस्यों इत्यादि द्वारा निष्पादित विनिमय रसीदों आदि के बिल के संबंध में निम्नलिखित पदच्युत अधिसूचना जनता की जानकारी के लिए नीचे दी गई है: –
“एसओ 2704. – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का द्वितीय) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और वित्त विभाग की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में आंशिक रूप से नहीं। .271-एफ, दिनांक 23 अक्टूबर 1919, केंद्र सरकार ने इसके लिए उचित स्टांप शुल्क प्रभारियों के संबंध में प्रेषित किया: –
(ए) पूरे भारत में एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, लीडिंग के बिल, क्रेडिट के पत्र, बीमा की पॉलिसी, शेयर के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदें;
(b) दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेशों में अन्य सभी उपकरण – किसी भी समाज की ओर से उस समय के लिए पंजीकृत या समझा जाना, जो सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत होना माना जाता है। ऐसे किसी भी समाज के किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा और समाज के व्यवसाय से संबंधित, बलपूर्वक या निष्पादित।
(राजस्व विभाग, नई दिल्ली, नंबर 7 – एफ, नंबर 1-53-60 टिकटों की संख्या। सातवीं, दिनांक 7 नवंबर 1960 को नंबर 14-65-टिकटों के साथ पढ़ा गया। एफ। नंबर 1-5- 64-VII, दिनांक 2 अक्टूबर 1965, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुन: एसटीपी-1365-177341-N, राजस्व और वन विभाग के 19 मई 1966 के तहत पुनर्प्रकाशित)।
(३) बॉम्बे लेबर वेलफेयर बोर्ड द्वारा निष्पादित उपकरणों को छूट। – “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का II) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में, बॉम्बे सरकार ने उपकरणों से संबंधित स्टांप शुल्क प्रभारियों को प्रेषित किया बॉम्बे वेलफेयर फंड एक्ट, 1953 (बॉम्बे LXI ऑफ 1953) की धारा 4 के तहत गठित बॉम्बे लेबर वेलफेयर बोर्ड द्वारा निष्पादित अचल संपत्ति, उस स्थिति में, जहां पर इस छूट के लिए बॉम्बे लेबर वेलफेयर बोर्ड उक्त के तहत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम। “
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। STF-1357/58316-N, दिनांक 25 मई 1957)।
(4) कांसुलर अधिकारियों और कांसुलर मिशन के पक्ष में साधनों के संबंध में दी गई छूट। – “बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अनुसूची में निर्दिष्ट आदेशों के अधिपत्य में, जो इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है, बॉम्बे की सरकार ने इसमें संशोधन किया है।” संपूर्ण बॉम्बे राज्य, स्टाम्प शुल्क जिसके साथ कोई भी उपकरण (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में प्रविष्टि 91 के तहत गिरने के अलावा अन्य), जब डिक्रियर कंसूलर अधिकारी, उप उच्च अधिकारी द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किया जाता है Commissioner for the United Kingdom and members of the staff of any Consular Mission stationed in Greater Bombay (hereinafter referred to as the said Consular Officers) is chargeable, in cases where but for this exemption the said Consular Officers would be liable to pay the duty under the said Act,-
अनुसूची
(१) सरकारी आदेश, राजस्व विभाग संख्या १५) ९ -४५, ११ अगस्त १ ९ ४ ९।
(२) सरकारी आदेश, राजस्व विभाग संख्या ९ ०३४-४९, ११ अप्रैल १ ९ ५१ दिनांकित।
(3) सरकारी आदेश, राजस्व विभाग सं। एसटीपी। १३५-एन, १ जुलाई १ ९ ५ d को, ग्रेटर बॉम्बे में एक बंगले की स्थिति के पट्टे से संबंधित था और जिसे राजपिपला की महारानी द्वारा “राजपीपला हाउस” के नाम से जाना जाता था।
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नं। एसटीपी 1358/162975-एन, दिनांक 27 नवंबर 1959, “बॉम्बे गवर्नमेंट गजट”, भाग IV-B, पृष्ठ 1630, दिनांक 10 दिसंबर 1959 में प्रकाशित)।
(५) भारतीय मिशनों के पक्ष में निष्पादित उपकरण। – “बॉम्बे स्टाम्प एक्ट, 1958 (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में और अनुसूची के तहत निर्धारित अधिसूचना और आदेशों के अधिप्राप्ति में, जो बॉम्बे सरकार ने यहां कम किया है पूरे बॉम्बे राज्य में 75 प्रतिशत की सीमा, भारतीय मिशनों (मिशनरियों) के पक्ष में विदेशी मिशनों (मिशनरियों) द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के लिए निष्पादित उपकरण पर उक्त अधिनियम के तहत शुल्क प्रभार्य है। –
अनुसूची
(1) अधिसूचना सं। सं। 1354-एल, 9 अप्रैल 1956 को बॉम्बे सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया।
(२) क्रम सं। एसटीपी। EXEMPT-31-10, 2 मार्च 1956, सौराष्ट्र के पूर्व सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया।
(३) भारत सरकार के वित्त (राजस्व विभाग) द्वारा जारी २ 6 जनवरी १ ९ ५६ के आदेश क्रमांक ६,
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, आरडी नं। एसटीपी। 1359-एन, दिनांक 22 दिसंबर 1959, “बॉम्बे गवर्नमेंट गजट” के पेज 1711 पर छपा और प्रकाशित, भाग IV-B, दिनांक 31 दिसंबर 1959)।
(6) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा निष्पादित उपकरणों को छूट दी गई है। – “बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने मई 1968 के 10 वें दिन से पूरे राज्य में प्रभाव डाला राज्य, इस अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किसी भी उपकरण पर, जो भी इस राज्य में किया गया है, के आधिकारिक लेन-देन के संबंध में, इसके अनुसरण में भारत में सहायता परियोजना। “
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नं। STP। 1467/168385-N, 8 अप्रैल 1968)।
(() १ ९ ० ९ के तहत प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, III की धारा ११५ के तहत स्टाम्प ड्यूटी से छूट। – “धारा 115 (1) हर हस्तांतरण, गिरवी, असाइनमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रॉक्सी पेपर, सर्टिफिकेट, हलफनामा, बांड या अन्य कार्यवाही, इंस्ट्रूमेंट या जो भी कोर्ट के किसी भी आदेश के तहत या उससे पहले लिखता है, और किसी भी प्रति को छूट दी जाएगी। किसी भी स्टाम्प या अन्य शुल्क के भुगतान से।
(2) इस अधिनियम के तहत न्यायालय को आधिकारिक असाइनमेंट द्वारा किए गए किसी भी आवेदन के लिए, या इस तरह के आवेदन पर न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश को आकर्षित करने और जारी करने के लिए कोई स्टांप शुल्क या शुल्क प्रभार्य नहीं होगा। “
हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह छूट केवल तभी उपलब्ध है, जब बिक्री प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1909 (1909 का तीसरा) के तहत न्यायालय के आदेश के तहत हो, न कि अन्यथा।
(8) भूमि राजस्व संहिता, 1879 (1879 का XVII) के तहत छूट। – (i) भूमि के अधिभोग का सम्मान करने वाले समझौते, चाहे सर्वेक्षण किया गया हो या नहीं, और भूमि राजस्व का भुगतान, बॉम्बे भू राजस्व संहिता, 1879 (1879 के बॉम्बे वी) के तहत निष्पादित, या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम से छूट दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी से, और
(ii) बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, 1879 (बॉम्बे V ऑफ 1879) के तहत बंबई सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों के नियम 56 के तहत दी गई लीज।
(8 जनवरी, 1941 को सरकारी राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 4298-33 के वीडियो आइटम 4 और 5।
सी – अन्य सूचनाएं
(१) बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ – के अनुसूची ३ के अनुच्छेद ३६ के तहत जारी अधिसूचना। – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५) के बॉम्बे एलएक्स) के खंड ९ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। महाराष्ट्र 1 अप्रैल, 1994 से प्रभावी हो जाता है, जिसके तहत पट्टे के उप-पट्टे या उपठेके सहित पट्टे का एक साधन और किसी भी चल संपत्ति के संबंध में पट्टे पर देने या देने या किसी नवीकरण के लिए कोई समझौता, जिसके तहत पट्टे पर दिया गया है। कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६, वैधानिक निगम और अन्य निकाय कॉरपोरेट, जो किसी भी कानून को अनुमति देते हैं, जब तक पट्टे पर देने का व्यवसाय चलाने के लिए किसी कानून द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, अनुसूची १ के अनुच्छेद ३६ के खंड (ए) या (सी) के तहत प्रभार्य है। नीचे बताए अनुसार अधिनियम: –
(ए) | जहां इस तरह का लीज रेंट तय होता है और प्रीमियम का भुगतान या डिलीवरी या भुगतान नहीं किया जाता है: | इस अवधि के लिए वार्षिक औसत किराए की राशि पर प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए पांच रुपये, जिसके लिए लीज़ डीड या अनुबंध के लिए लीज़ निष्पादित किया जाता है। |
(ख) | जहां लीज एक तयशुदा या प्रीमियम या पैसों के लिए दी गई हो या तय किराए के अलावा उन्नत हो। | जुर्माने या प्रीमियम या धन की कुल राशि पर प्रत्येक 500 रुपये या उसके हिस्से के लिए पाँच रुपये, या उन्नत होने के साथ-साथ, उस अवधि के लिए वार्षिक औसत किराए की राशि, जिसके लिए लीज़ डीड या अनुबंध को पट्टे पर देने के बावजूद निष्पादित किया जाता है। |
(वीडियो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नं। STP 1094 / CR-369 / (B) -M-1 दिनांक 11 मई, 1994)।
(२) अनुसूची I के अनुच्छेद २५ के तहत बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई। – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1994 से लागू होने वाले शुल्क को कम कर दिया है, जिसके साथ एक उपकरण अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण या ऋण के असाइनमेंट का प्रतिभूतिकरण प्रभार्य है (क) के अनुसार मैं इस अधिनियम के अनुसूची २५ के अनुच्छेद २५ के तहत प्रत्येक रुपये के लिए “पचास पैसे” या ऋण का हिस्सा अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ सुरक्षित या ऋण सौंपा गया है। और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के संबंध में प्राप्तियों के साधन के मामले में “दो रुपए और पचास रुपए प्रत्येक रुपये 500 या उसके भाग के लिए।”
(11 मई 1994 को भारत सरकार की अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग नं। STP / 1094 / CR-369 / (C) -M-1।
(३) बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ – की धारा ३२-बी के तहत जारी अधिसूचना। – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५8 के बॉम्बे एलएक्स) की धारा ३२-बी के उप-खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा निर्धारित की गई फीस की दरों को निर्दिष्ट करती है, जो उप-महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध पंजीकरण के लिए उप-महानिरीक्षक पंजीकरण और उप नियंत्रक के लिए दायर की गई अपील के संबंध में अपीलार्थी द्वारा देय अनुसूची में उल्लिखित है। उक्त अधिनियम की धारा 31 या धारा 32 क की धारा (3)।
अनुसूची
संपत्ति का मूल्य | रुपयों की फीस |
(1) | (2) |
यदि, साधन में निर्धारित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य और धारा 31 (3) या 32 ए के तहत निर्धारित उक्त संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर – | |
(ए) रुपये से अधिक नहीं है। 50,000 | 100.00 |
(बी) रुपये से अधिक है। 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है। 1,00,000 | 200.00 |
(सी) रुपये से अधिक है। 1,00,000 | 300.00 |
(वीडियो राजस्व और वन विभाग अधिसूचना संख्या एसटीपी। 1088 / सीआर-9-5 / एम -1, 1 दिसंबर 1989 को दिनांकित)।
सरकार ने आदेश एस.टी.पी. 1090/4185 / CR-1037 / एम -1, दिनांक 15-4-1993। – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने इस पर प्रभाव डाला और पूरे महाराष्ट्र राज्य में 1 अप्रैल 1993 से, ऋण के किस साधन के साथ ऋण विलेख ट्रस्ट डीड के रूप में विलेख के अधिनियम की धारा 2 के खंड (पी) में परिभाषित किया गया है, किसी व्यक्ति की ओर से निष्पादित किसी भी वित्तीय संस्थानों के पक्ष में किसी भी औद्योगिक उपक्रम को या उक्त वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए या उस तरह के औद्योगिक उपक्रम के लिए उन्नत होने के लिए, जो अनुच्छेद 40 (बी) के तहत प्रभार्य है। उक्त अधिनियम की अनुसूची, नीचे दी गई दरों के अनुसार: –
यदि इस तरह का ऋण या ऋण मांग पर साक्ष्य देने वाले साधन की तिथि से तीन महीने से अधिक समय के लिए देय है-
यदि राशि या ऋण या ऋण, – | रुपये। |
(i) रुपये से अधिक नहीं है। 10 करोड़। | 2 लाख |
(ii) रुपये से अधिक है। 10 करोड़ और रुपये से अधिक नहीं है। 25 करोड़ | 3.5 लाख रु। |
(iii) रुपये से अधिक है। 25 करोड़ और रुपये से अधिक नहीं है। 50 करोड़। | 5 लाख |
(iv) रुपये से अधिक है। 50 करोड़ और रुपये से अधिक नहीं है। 100 करोड़। | 10 लाख। |
(v) रुपये से अधिक है। 100 करोड़ और रुपये से अधिक नहीं है। 200 करोड़। | 15 लाख। |
(vi) रुपये से अधिक है। 200 करोड़। | 20 लाख रु |
एमजीजी भाग IV-8। पृष्ठ 635 दिनांक 22-4-1993
(४) बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, १ ९ ५ – की अनुसूची २ के अनुच्छेद २५ के तहत जारी अधिसूचना। – महाराष्ट्र सरकार ने अन्य शहरों और कस्बों की जनसंख्या २५ (ख) (२) (२५) और २५ (ख) में उल्लिखित है। (iii) निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा: –
“बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (बॉम्बे एलएक्स ऑफ़ 1958), अनुसूची 24 में अनुसूची संख्या 25 के उपखंड (ii) और (iii) में दिए गए अधिकारों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। specifies-
(i) शहरों और कस्बों (2 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और कस्बों), का उल्लेख उप अनुसूची के प्रयोजन के लिए अनुसूची अनुसूची के भाग I में (बाद में “उक्त अनुसूची” के रूप में संदर्भित)। ) अनुच्छेद संख्या 25 के खंड (बी) के; तथा
(ii) उपखंड (iii) के उपखंड (iii) के प्रयोजन के लिए शहरों और कस्बों (५०,००० और उससे अधिक की आबादी वाले लेकिन २ लाख से अधिक नहीं) को उक्त अनुसूची के भाग II में उल्लिखित किया गया है। 5) अनुच्छेद संख्या 25 की पूर्वोक्त:
महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 1958
अनुसूची
भाग I
(१) पूना, (२) शोलापुर, (३) कोल्हापुर, (४) नागपुर।
भाग द्वितीय
(१) उल्हासनगर, (२) अम्बरनाथ, (३) कल्याण, (४) डोंबिवली, (५) * (ठाणे हटा), (६) भिवंडी, (Nashik) नासिक, (Nashik) नासिक रोड, देओली, (९) ) मालेगाँव, (१०) धूलिया, (११) नंदुरबार, (१२) जलगाँव, (१३) भुसावल, (१४) अमलनेर, (१५) अहमदनगर, (१६) पुणे छावनी, (१ Kir) किरानी छावनी, (१)) पिंपरी- चिंचवाड़ न्यू टाउनशिप, (19) सतारा, (20) सांगली, (21) मिराज, (22) बरसी, (23) पंढरपुर, (24) इचलकरंजी, (25) औरंगाबाद, (26) जालना, (27) परभणी, ( 28) नांदेड़, (29) लातूर, (30) खामगाँव, (31) अकोला, (32) अमरावती, (33) येओतमल, (34) वर्धा, (35) कैम्पटी, (36) गोंदिया (37) चंद्रपुर।
(महाराष्ट्र सरकार, राजस्व और वन विभाग, सचिवालय, बॉम्बे 400 032, सं। सं। सं। / 1072/4548-IN, दिनांक 16 सितंबर, 1972 को एमजीजी, भाग IV-B में क्रम संख्या 770 के तहत, पृष्ठ 1654 पर प्रकाशित हुआ। , दिनांक 5 अक्टूबर 1972)।
* हटाए गए, वीडियो GN, R. & ED।, M-STP 1072/4548-IN, दिनांक 1 नवंबर 1972, MGG, भाग IV-B, पृष्ठ 1866, दिनांक 16 नवंबर 1972।
अनुच्छेद 25 (ख) (1) के अनुसार, बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अनुसूची I के अंतर्गत आने वाले गांवों के बारे में जानकारी।
15 सितंबर 1982 से प्रभावी संपत्तियों के प्रभाव के साथ, ग्रेटर बॉम्बे से सटे थाना जिले के उस हिस्से के भीतर स्थित है, जिसे थाना बेसिन क्रीक ने घेर लिया है, अनुसूची I के अनुच्छेद 25 (बी) (i) में दी गई दरों पर स्टांप शुल्क की आवश्यकता है। निम्नलिखित गांव थाना जिले के उस हिस्से से आच्छादित हैं: –
- उत्तान, 2. डोंगरी, 3. राय मुर्दी, 4. भिन्दर, 5. मिरे, 6. काशी, 7. घोड़बंदर, 8. वर्सवे, 9. चैने, 10. ओवले, 11. वडावली, 12. कसार, 13. कोलथेट , 14. बालकुम, 15. बोरिवैड, 16. मजीवाडे, 17. चोलिसा मनपाड़ा, 18. ठाणे, 19. चंदानी, 20. पंच पखड़ी और 21. येउर। – यह ध्यान दिया गया है कि इनमें से कुछ गांव जिला परिषद क्षेत्र के भीतर हैं, और अनुच्छेद 25 (बी) (i) के तहत ड्यूटी के अलावा, महाराष्ट्र जिला परिषदों और पंचायत समितियों अधिनियम, 1961 की धारा 158 के तहत ड्यूटी एक आधा प्रतिशत बिक्री, उपहार और Usufructuary बंधक के साधन पर लगाया जा सकता है।
(5) राष्ट्रीय टिकटों के बजाय चिपकने वाले कोर्ट-शुल्क टिकटों का उपयोग। – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (बॉम्बे एलएक्स ऑफ़ 1958) के तहत देय स्टाम्प ड्यूटी, जो अनुसूची I के बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अनुसूची 42 के संदर्भ में निर्दिष्ट एक साधन के संबंध में है, के कारण के लिए बिल्कुल भुगतान नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि नेशनल स्टैम्प्स प्रचलन में नहीं हैं;
अब, इसलिए, बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939 के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि, आधिकारिक अधिसूचना में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और 31 तारीख को समाप्त हो रही है। इस तरह के डाक टिकटों की जगह अक्टूबर, 1996 में एडैप्सिव कोर्ट फीस ऑफ स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
12 अप्रैल, 1996 (एमजी भाग IV-B) पृष्ठ पर Vide GNFD, No. STP 1096 / CR-246 / MI
(एमजीजी, असाधारण संख्या 133, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 524 पर, सं। मुद्रा। 2000 / CR-583 / M-1। 15 मई 2000 को दिनांकित) – खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ( बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 में से, (बाद में “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित)। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद के जिलों में “नया उद्योग” शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची I में अनुसूची 6 के अनुच्छेद, 6, 25, 33, 36, 40 और 54 के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को समाप्त कर दिया है। 1 अप्रैल 2000 को शुरू होने और 31 मार्च 2001 (दोनों दिन सम्मिलित) पर समाप्त होने के दौरान, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, परभणी, नांदेड़, बीड और हिंगोली।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “न्यू इंडस्ट्री” का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो कि उद्योग निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा “न्यू इंडस्ट्री” प्रमाणित किया जाता है।
(एमजीजी, असाधारण संख्या 135, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 528 पर। मृदांक / 2000 / CR583 / M-1। 15 मई 2000 को दिनांकित) – खंड के (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ the (१ ९ ५, का बॉम्बे एलएक्स), (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद ६, २५, ३३, ३६, ४०, और ५४ के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को भेजा है। अवधि के दौरान नागपुर, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरोली, गोंदिया, चंद्रपुर, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिलों में “नया उद्योग” शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में। 1 अप्रैल, 2000 को और 31 मार्च 2001 को समाप्त (दोनों दिन सम्मिलित)।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, “न्यू इंडस्ट्री” का अर्थ एक औद्योगिक इकाई है, जो कि उद्योग के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा “न्यू इंडस्ट्री” प्रमाणित किया जाता है।
5 मार्च, 2001 के बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (1) के तहत अधिसूचना (सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के समामेलन को छूट)
(एमजीजी, असाधारण संख्या 68, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 270 पर, दिनांक 5 मार्च, 2001), सं। मृदांक। 2000 / CR-1026-M-1, दिनांक 5 मार्च, 2001 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में (बाद में इसे “कहा गया” उक्त अधिनियम “), महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट है कि यह जनहित में करने के लिए आवश्यक है, इस प्रकार 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हो जाती है, कंपनियों के समामेलन में शामिल संपत्तियों से संबंधित संप्रेषण के साधनों पर देय स्टाम्प शुल्क सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आदि) के अनुसार, स्टैम्प ड्यूटी के तहत दस प्रतिशत स्टांप शुल्क (डी) अनुसूची 25 के अनुसार उक्त अधिनियम में संलग्न है।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी” का अर्थ है एक कंपनी जो विकास आयुक्त (उद्योग) या किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी होने के लिए प्रमाणित है।
महाराष्ट्र कर कानून (लेवी और संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का महाराष्ट्र XXII) की अधिसूचना के प्रभाव की तिथि 30 अप्रैल, 2001
सं। BUD। 31.01 / CR-58 / कराधान -1, 30 अप्रैल, 2001, महाराष्ट्र कर कानून (लेवी और संशोधन) अधिनियम, 2001 दिनांकित – महाराष्ट्र कर कानून की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। (लेवी और संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का महाराष्ट्र XXII), महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 1 मई, 2001 को तारीख दी है, जिस पर धारा 1 से 6, 8, 11 से 14, 15 (ख) के प्रावधान हैं। (ग), १६ (ए), १ ((ए) (आई) और (ii), १ ((बी), १ ९, २०, २४ (डी) और २५ उक्त अधिनियम लागू होंगे।
क्रम सं। मुद्रांक, 2001 / CR 692-M-1, दिनांक 13 नवंबर 2001 – में, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (इसके बाद) “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित, महाराष्ट्र सरकार ने मालेगाँव, जिला नाशिक के क्षेत्र में, जो अनुच्छेद I, उक्त अधिनियम में अनुसूची 6 में अनुच्छेद 6 (1) और 40 (बी) के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है, का उल्लेख किया है। अक्टूबर, नवंबर 2001 के दौरान इस क्षेत्र में हुए दंगों के पीड़ितों द्वारा निष्पादित किए गए उपकरणों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए, अगले आदेश तक।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य से “दंगों के पीड़ितों” का अर्थ उन व्यक्तियों या संस्थानों से है, जिनके दंगों में आगजनी और तोड़फोड़ के कारण हाथ-गाड़ी, दुकानें, कारखाने, गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए या नष्ट हो गए। उस आशय का प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा; मालेगांव।
बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939, नियम 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2002
(अनुसूची I के अनुच्छेद 42 में: नोटरी अधिनियम)
(एमजीजी असाधारण संख्या 94, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 377 पर, नंबर मुद्रा। 2002/1050 / CR.228 / M-1, दिनांक 8 अप्रैल 2002) – अनंतिमता के अनुसरण में 14 के नियम 14 तक बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939, महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि जब भी बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (बॉम्बे LX ऑफ 1958) के तहत देय स्टैम्प ड्यूटी, अनुसूची I के उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 42 में उल्लिखित किसी भी उपकरण के संबंध में है, इस तथ्य के कारण से ठीक से भुगतान नहीं किया जा सकता है कि आवश्यक नोटरी स्टैम्प प्रचलन में नहीं हैं, फिर ऐसे स्टैम्प के बदले, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने की अवधि के दौरान और 31 दिसंबर 2002 को समाप्त हो जाएगा। , चिपकने वाला कोर्ट शुल्क स्टांप का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
6 मई, 2002 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
(हाउसिंग लोन के लिए गिरवी रखी गई गिरवी)
(एमजीजी असाधारण संख्या 124, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 506 पर, सं। मुद्रांक 2002/875 / CR-173 / M-1, दिनांक 6 मई 2002) – खंड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ( बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 9 में, महाराष्ट्र सरकार ने आवास ऋण प्रभार्य के लिए निष्पादित बंधक विलेख के उपकरणों पर स्टांप शुल्क प्रभार्य कम कर दिया है अनुच्छेद 33 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत; अनुच्छेद 40 के खंड (बी) और उक्त अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 54 के खंड (ii) में, प्रत्येक रुपये के लिए दो रुपये और पचास पैसे, सुरक्षित राशि के लिए पांच सौ या उसके हिस्से के लिए, इस तरह के उपकरण के साथ होने के अधीन। बैंक स्वीकृति पत्र, और ऋण का उद्देश्य विशेष रूप से 1 मई, 2002 से प्रभावी रूप से उल्लेखित है।
स्पष्टीकरण। – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए: –
(ए) अभिव्यक्ति “बैंक” में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी बैंक और अनुसूचित बैंक हाउसिंग फाइनेंस के व्यवसाय में शामिल हैं;
(बी) अभिव्यक्ति “हाउसिंग लोन” का अर्थ है खरीद, मरम्मत या इमारत या एक घर, या आवासीय योजना के निर्माण के लिए या आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि की खरीद के लिए दिया गया ऋण या अग्रिम।
6 मई, 2002 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
(अनुच्छेद 25 में: संप्रदाय) 1 मई 2002 से
(एमजीजी असाधारण संख्या 124, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 508 पर, नंबर मुद्रा। 2002/875 / CR-173 / M-1, दिनांक 6 मई 2002) – खंड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ( बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 की। महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके साथ ही, 1 मई 2002 से प्रभावी होने के कारण, अनुसूची I के अनुच्छेद 25 के खंड (दा) के तहत अधिकतम शुल्क प्रभार्य रुपये से बीस रुपये तक है। -पांच करोड़ रुपए।
6 मई, 2002 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
(अनुच्छेद 25 में: संप्रदाय) (1 मई 2002 से)
(एमजीजी असाधारण संख्या 124, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 510 पर), मुद्रांक-2002/875 / CR 173-M-1, दिनांक 6 मई 2002 – खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के तहत, और सरकारी अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग नं एसटीपी के अधीक्षण में। 1094 / CR-369 / (c), M-1, दिनांक 11 मई, 1994, महाराष्ट्र सरकार ने इसके प्रभाव को 1 मई 2002 से कम कर दिया, वह शुल्क जिसके साथ ऋणों की प्रतिभूतिकरण या ऋण के असाइनमेंट का एक साधन अंतर्निहित प्रतिभूतियां खंड (क) के अनुच्छेद 24 के तहत उक्त अधिनियम के तहत अनुच्छेद पाँच के लिए प्रभार्य है, प्रत्येक पाँच सौ रुपये या उसके हिस्से के लिए पचास पैसे, अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ आवंटित ऋण या ऋण, अधिकतम एक लाख रुपये के अधीन। और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के संबंध में प्राप्तियों के साधन के मामले में दो रुपए और प्रत्येक पांच सौ रुपए या उसके हिस्से के लिए पचास पैसे।
6 मई, 2002 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
(स्टाइप ड्यूटी ड्यूटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हाइपोथेकशन, पॉन या प्लेज) 1 मई 2002 से लागू होती है।
(एमजीजी असाधारण संख्या 123, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 502 पर), मुद्रांक-2002/875 / CR-173 / M-1, दिनांक 6 मई 2002 – शक्तियों के प्रयोग में, खंड द्वारा प्रदत्त ए) बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के द्वारा इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया जाता है, महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार, 1 मई 2002 से प्रभावी हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य अनुसूची में अनुच्छेद 6 के खंड (2) के तहत हाइपोथेक्सेशन, प्यादा या प्रतिज्ञा अनुबंध के कॉलम (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम में संलग्न किया गया है, जो उनके आदेश के अनुसार कॉलम में उनमें से प्रत्येक के लिए निर्दिष्ट सीमा तक संलग्न है (3) ) उक्त अनुबंध की।
स्पष्टीकरण। – जहां एक ही पार्टियों के बीच ऋण के माध्यम से पहले से ही उन्नत धन के पुनर्भुगतान के लिए हाइपोथैकेशन, प्यादा या प्रतिज्ञा का एक ताजा उपकरण निष्पादित किया जाता है और पहले के साधन के संबंध में समान राशि और स्टांप ड्यूटी के लिए पहले से ही है। भुगतान किया गया है, तो इस तरह के ताजा साधन पर स्टांप शुल्क प्रभार्य होगा जैसा कि अनुसूची I में दिए गए अधिनियम में अनुच्छेद (5) के खंड (एच) के तहत देय है।
अनुलग्नक
अनु क्रमांक | उद्देश्य | घटी दर |
(1) | (2) | (3) |
1। | उन्नत धन की अदायगी सुरक्षित करना या रुपये तक के ऋण के माध्यम से उन्नत होना। 5,00,000। | हर सौ रुपये पर एक सौ रुपये या उसके बाद का हिस्सा। |
2। | 2. रुपये से अधिक के ऋण के माध्यम से उन्नत या उन्नत धन का पुनर्भुगतान। 5,00,00। | रुपये के अतिरिक्त 500 रुपये दो सौ पचास रुपये, प्रत्येक रुपये के 1,00,000 या उससे अधिक का हिस्सा। 5,00,000। |
3। | धन की अदायगी को उन्नत करना या ऋण के माध्यम से या विदेशी देशों में माल के निर्यात के लिए मौजूदा या भविष्य के ऋण के रूप में उन्नत होना। | हर सौ रुपये पर एक सौ रुपये या उसके बाद का हिस्सा। |
4। | धन की अदायगी को उन्नत करना या ऋण के माध्यम से उन्नत किया जाना या उच्च राशि का मौजूदा या भविष्य का ऋण जो प्रकृति के पहले के उपकरण द्वारा सुरक्षित किया जाता है। | प्रवेश शुल्क 1, 2 या 3 से कम देय है, जो प्रकृति के पहले के उपकरण पर दिए गए शुल्क से कम है। |
आदेश सं। मृदांक 2001 / CR666 / M-1, दिनांक 20 मई 2002 – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार यह संतुष्ट होना कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2006 तक, अनुच्छेद 6 के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों से संबंधित है (समझौते से संबंधित) उपाधि जमा, प्यादा, प्रतिज्ञा या सम्मोहन), अनुच्छेद 25 (संप्रेषण), अनुच्छेद 33 (गिरवी संपत्ति पर आगे प्रभार), अनुच्छेद 36 (पट्टा), अनुच्छेद 40 (बंधक-विलेख) और अनुच्छेद 54 (सुरक्षा-बंधन या बंधक) -Deed) अनुसूची में मैंने औद्योगिक इकाई या इकाइयों को शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम या इसकी नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र में स्थित इसके या उनके विस्तार के संबंध में अपील की थी। सरकारी संकल्प के तहत , उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग एसईजेड। 2001/152 (IND) -2, 12 अक्टूबर 2001 को दिनांकित।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के लिए “एक औद्योगिक इकाई” का अर्थ है एक औद्योगिक इकाई जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है और विकास आयुक्त (उद्योग), मुंबई द्वारा प्रमाणित है, या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा “इकाई” के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र में ”।
सं मद्रंक। 2001/2745 / CR-649 / एम -1 दिनांक 1 अगस्त 2002 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, इस बात से संतुष्ट होना कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके साथ ही महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड के बीच एक ओर किए जाने वाले समझौतों पर स्टांप शुल्क प्रभारियों को और एम / एस को प्रेषित किया जाएगा। बालाजी लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स। अम्मा लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दूसरी ओर, दिघी और रेवासा-आवारे पोर्ट के विकास के लिए क्रमशः सरकारी विकास, गृह विभाग सं। जेईटी के तहत निर्धारित पोर्ट्स डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार। 05/2000 / CR-32 / बंदरगाहों -2, 28 नवंबर 2000 और सरकार संकल्प संख्या JET दिनांकित। 05/2002 / CR-32 / बंदरगाहों -2, 24 अप्रैल 7002 दिनांकित।
1 जनवरी, 2003 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
सं मद्रंक। 2002/3981 / CR843 (1) / एम -1, 1 जनवरी 2003 को दिनांकित, (एमजीजी, असाधारण, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 9 पर, 1 जनवरी, 2003 दिनांकित) – खंड के लिए प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में (एफ) बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, १ ९ ५ Bomb (१ ९ ५ (के बॉम्बे एलएक्स) की धारा २ (बाद में “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित); और इस संबंध में जारी पिछली अधिसूचनाओं के दमन में, अब तक, वे पुणे, ठाणे और नागपुर के जिलों से संबंधित हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूची अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को नियुक्त किया है, संबंधित “कलेक्टर”, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत गठित पंजीकरण जिलों के लिए, कॉलम (3) में उल्लिखित अधिनियम के उद्देश्य से।
अनुसूची
सीरीयल नम्बर। | अधिकारी | पंजीकरण जिले |
1 | 2 | 3 |
1 | संयुक्त जिला पंजीयक (कक्षा -1), पुणे | पुणे शहर |
2 | संयुक्त जिला पंजीयक (कक्षा- I), (लोअर ग्रेड), पुणे | पुणे ग्रामीण |
3 | संयुक्त जिला पंजीयक (कक्षा -1), ठाणे | ठाणे शहर |
4 | संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (कक्षा -1), (लोअर ग्रेड), ठाणे | ठाणे ग्रामीण |
5 | संयुक्त जिला पंजीयक (कक्षा -1), नागपुर | नागपुर शहर |
6 | संयुक्त जिला पंजीयक (कक्षा- I), (लोअर ग्रेड), नागपुर | नागपुर ग्रामीण |
1 जनवरी, 2003 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की अधिसूचना
सं मद्रंक। 2002/3981 / CR / 843 (2) / एम -1, दिनांक 1 जनवरी 2003, (MGG, असाधारण, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 11 पर, दिनांक 1 जनवरी, 2003) – शक्तियों के प्रयोग में बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) के खंड 2 के खंड (एफ) द्वारा (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित); और इस संबंध में जारी सभी पूर्व सूचनाओं के दमन में, महाराष्ट्र सरकार सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले जिलों के जिलों के संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (कक्षा -1 लोअर ग्रेड) को 1 जनवरी 2003 से प्रभावी बनाती है। बीड, जालना, लातूर, परभनी, उस्मानाबाद, बुलढाणा, येओतमल, गढ़चिरौली, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त, सरकारी संकल्प, राजस्व और वन विभाग संख्या। ईएसटी .00 1 / CR298 / M-1 दिनांक 30 नवंबर, 2002 को उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर “कलेक्टर” होना।
नहीं। ईएसटी। 2003/53 / CR-64 (ए) / एम -1, 24 फरवरी 2003 दिनांकित – बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 2 के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के व्यायाम में। और सरकारी अधिसूचनाओं के अधिरोपण में, राजस्व विभाग सं। सं। 1057- (ख) -आर। 4 फरवरी 1959 और सं। सं। 1091/3528 / CR-772 / M-1, दिनांक 12 फरवरी 1999 से अब तक, यह टिकटों के कलेक्टर, मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिले की नियुक्ति से संबंधित है, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा टिकटों, मुंबई के अधीक्षक की नियुक्ति करती है, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुंबई, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले के कलेक्टर के रूप में क्रमशः उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए।
पंजीकरण अधिनियम, 1908 की पहली अप्रैल 2003 से अधिसूचना
(एमजीजी, असाधारण संख्या 31, भाग IV-A, पृष्ठ संख्या 167 पर, दिनांक 26 मार्च, 2003), अधिसूचना संख्या RGN। 2002/775 / सीआर 165 / एम -1, दिनांक 26 मार्च, 2003 – पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र राज्य सरकार को अपने आवेदन में। महाराष्ट्र ने पहली अप्रैल 2003 से प्रभावी अधिसूचना के तहत प्रकाशित की गई फीस की तालिका में संशोधन कर राजस्व विभाग नं। आर.जी.एन. १५५ / ६ N58३१-एन, १31 जुलाई १ ९ ६१ को दिनांकित किया गया था, और इसके अनुसार उक्त अधिनियम की धारा section Act के अनुसार आवश्यक रूप से प्रकाशित किया गया है, अर्थात्: –
उक्त अधिसूचना में, फीस की तालिका में, अनुच्छेद 1 में, खंड (4) में, उप-खंड (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –
“(ए) यदि इस तरह के साधन से संबंधित संपत्ति के विचार या संपत्ति की मात्रा पूरी तरह से व्यक्त की जाती है: –
जब राशि या, मूल्य से अधिक नहीं है रुपये। 10,000 |
रुपये। 100 |
जब राशि या मूल्य रुपये से अधिक हो। 10,000 | रुपये। 100 रुपये से अधिक, प्रत्येक रुपये के लिए 10 रुपये एक हजार या उसके बाद के हिस्से में रु। 10,000 रुपये के अधिकतम शुल्क के अधीन। 30,000। |
क्रम सं। मृदांक।-2003 / सीआर 2 / एम -1। दिनांक 2 जुलाई 2003, (MGG Part IV B. Ext पेज 745) – बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939 के नियम 14 के प्रावधान के अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि जब भी बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम के तहत देय स्टैंप ड्यूटी देय हो। , 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स), अनुसूची I के उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 42 में उल्लिखित किसी भी उपकरण के संबंध में, बिल्कुल भुगतान नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के कारण कि आवश्यक नोटरी स्टैम्प संचलन में नहीं हैं, फिर बदले में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने और 31 दिसंबर 2003 को समाप्त होने की अवधि के दौरान इस तरह के स्टैम्प्स, उद्देश्य के लिए चिपकने वाले न्यायालय शुल्क टिकटों का उपयोग किया जाएगा।
बॉम्बे स्टैम्प (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2003
अधिसूचना सं। मुद्रांक 2003/523 / सीआर 138 / एम -1 – बॉम्बे स्टैम्प (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का महाराष्ट्र XVI) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार, यहां 1, मई, 2003 को नियुक्त करती है, जिस तिथि को अधिनियम कहा जाता है।
बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (ए) के तहत अधिसूचना। मुद्रांक .2003 / 692 / सीआर 186 / एम -1, दिनांक 20 अक्टूबर, 2003, (एमजीजी, असाधारण संख्या 261, भाग IV-B, पृष्ठ पर नंबर १०१ No., दिनांक २० अक्टूबर, २००३) – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ of (१ ९ ५) के बॉम्बे एलएक्स) खंड २०१ ९ के खंड ९ (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, महाराष्ट्र सरकार को संतुष्ट होना चाहिए कि यह आवश्यक है। सार्वजनिक हित में ऐसा करें, इसके बाद 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च 204 तक, अनुच्छेद 5 के खंड (सी), खंड (2) और (19) के खंड (19) और खंड के उपकरणों पर प्रभार्य प्रभार (एफ) उक्त अधिनियम की अनुसूची ४३ के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित सभी व्यापारिक टर्मिनलों पर शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित है, जहां वास्तविक डिलीवरी उसके लिए निर्धारित समय अवधि के भीतर एक रुपए से नहीं होती है। हर रुपए दस हजार या उसके हिस्से के लिए बीस रुपए हर रुपए दस हजार या उसके हिस्से के लिए।
बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (ए) के तहत अधिसूचना, 21 अक्टूबर, 2003। (सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, कंपनियों के समामेलन में शामिल संपत्तियों से संबंधित संप्रेषण के साधनों पर देय स्टाम्प ड्यूटी) इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आदि)
(एमजीजी, असाधारण संख्या 262, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 1111 पर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2003), सं। मृदांक, 2002/1616 / CR-324 / M-1 दिनांक 21 अक्टूबर 2003 – गोरे, सरकार महाराष्ट्र के आदेश से; राजस्व और वन विभाग, सं। मुद्रा, 2000 / सीआर,। 1026 / M-1।, 5 मार्च, 2001 (बाद में “उक्त आदेश” के रूप में संदर्भित), बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में जारी किया गया। 1958) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स) की कंपनियों के समामेलन में शामिल संपत्तियों से संबंधित संप्रेषण के साधनों पर देय स्टाम्प शुल्क , बातचीत इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आदि) जो विकास आयुक्त (उद्योग) या किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रमाणित किया गया है, अनुच्छेद 25 के खंड (डी) के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य का दस प्रतिशत है। अनुसूची I उक्त अधिनियम में संलग्न है;
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों के पुनर्निर्माण में शामिल संपत्तियों से संबंधित वाहन के उपकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को कम करना समीचीन मानती है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार को संतुष्ट किया जा रहा है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस प्रकार, उक्त आदेश में संशोधन किया जाता है, निम्नानुसार, अर्थात्: –
“(I) उक्त आदेश में,“ कंपनियों के समामेलन ”शब्दों के लिए“ कंपनियों के समामेलन या पुनर्निर्माण ”शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) यह रियायत 3 जून 2003 तक मान्य होगी। “
क्रम सं। मुद्रा 2003 / CR 175 / M-1, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, (बाद में इसे ” उक्त अधिनियम ”) महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा उपकरणों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची- I के अनुच्छेद 25 के खंड (ख) के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य है। राज्य में किसी भी नगर निगम या नगर परिषद के पक्ष में किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित (बाद में संयुक्त रूप से “स्थानीय प्राधिकारी” के रूप में जाना जाता है) हस्तांतरणीय विकास की मंजूरी के खिलाफ सार्वजनिक सुविधाओं के उत्पादन के लिए अचल संपत्ति या विकास या निर्माण के नि: शुल्क हस्तांतरण से मुक्त। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार, अधिकार या अतिरिक्त तल स्थान सूचकांक, जैसा भी हो, हो सकता है।
आदेश सं। मृदांक।-2003/742 / CR 317 / M-1, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (बॉम्बे LX) की धारा 9 की उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में १ ९ ५ of), महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत अनुच्छेद ५ (एच) (समझौते का साधन), अनुच्छेद ५ (गाँव) (विकास समझौता) के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य है, अनुच्छेद 47 (संयुक्त उद्यम समझौता)। अनुसूची- I में अनुच्छेद 48 (ए) से (ई) (पावर ऑफ अटॉर्नी) और अनुच्छेद 48 (जी) (पावर ऑफ अटॉर्नी विकास के लिए) को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और ए के बीच निष्पादित किया जाना चाहिए। निजी डेवलपर, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक पार्कों के विकास के रूप में जानी जाने वाली नीति के तहत।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए “निजी डेवलपर” का अर्थ और किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान, कंपनी या संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया जाएगा, जिन्हें औद्योगिक पार्क के विकास के काम के लिए आवंटित किया गया है जो कि सक्षम प्राधिकारी या किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियुक्त इस पक्ष में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी।
क्रम सं। मुद्रांक।-2003 / सीआर 494 / एम -1, दिनांक 17 नवंबर, 2003 (एमजीजी, असाधारण संख्या 291, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 1218 पर, दिनांक 17 नवंबर, 2003.) – व्यायाम के लिए बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों से, संतुष्ट होना कि यह जनहित में करने के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा स्टांप शुल्क प्रभार्य को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 5 (एच) (समझौते) और अनुच्छेद 48 (डी) (पावर ऑफ अटॉर्नी) के तहत उपकरणों पर, बैंकों के पक्ष में महिला स्व-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) द्वारा निष्पादित अनुसूची अधिनियम, में कहा गया है। और योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थान।
सं। मृदांक।-2003/2093 / CR462 / M-1, दिनांक 29 दिसंबर 2003 (MGG, असाधारण संख्या 329, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 1357 दिनांक 29 दिसंबर 2003 को) – अधिकार प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के लिए बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (बॉम्बे LX ऑफ 1958) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित), महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट हो रही है कि जनता में ऐसा करना आवश्यक है इसके द्वारा ब्याज उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को हाइपोथेकशन, पॉन, प्लेज आर्टिकल 6 (2), कन्वेंशन- I (अनुच्छेद 25) के तहत अनुसूची- I में संलग्न किया गया है, गैर-सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा निष्पादित जैसे कि पट्टे पर दिया गया है। और वित्तीय संस्थानों या कंपनियों, ए और बी क्षेत्रों में सार्वजनिक / निजी आईटी पार्क में स्थान / परिसर प्राप्त करना, इसके बाद आईटी इकाइयों और आईटी सक्षम सेवा इकाइयों को धारा 36 और / या 36 (ए) के तहत पट्टे पर देना, 100% सार्वजनिक आईटी पार्कों में स्टैंप ड्यूटी में छूट और वें के लिए गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के आईटी पार्कों में 75% स्टैंप ड्यूटी में छूट 4 जून 2003 से शुरू होने वाली अवधि और 31 मई 2008 को समाप्त होगी।
स्पष्टीकरण। – (1) इस आदेश को जारी करने और वित्तीय संस्थानों / कंपनियों के उद्देश्य के लिए ऐसी संस्थाएं या कंपनियां जो भारतीय रिज़र्व बैंक या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा प्रमाणित हैं, जैसा भी मामला हो।
(२) इस आदेश के प्रयोजन के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी” की एक इकाई या “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं” की एक इकाई का अर्थ है एक इकाई, जो विकास आयुक्त (उद्योग), या किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी इकाई होने के लिए प्रमाणित हो। इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत,
मुद्रांक- 2003/2093 / CR462 / M-1, दिनांक 29 दिसंबर, 2003 (MGG, असाधारण संख्या 329, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 1356 दिनांक 29 दिसंबर 2003 को) – महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में 5 मार्च, 2001 को एक आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। मृदांक 2000 / CR-1026 / M-1 जारी किया था। बॉम्बे एलएक्स ऑफ़ 1958) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), और इस तरह अनुच्छेद 25 के खंड (डी) के तहत अनुसूची-I के तहत, कन्वेन्स के साधनों पर, उक्त अधिनियम के तहत स्टैंप ड्यूटी प्रभार्य का 90% प्राप्त किया गया। उक्त अधिनियम, 31 मार्च 2006 को समाप्त होने तक सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स, इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आदि) की इकाइयों के समामेलन में शामिल संपत्तियों से संबंधित है ;।
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्टाम्प ड्यूटी के ऐसे छूट की अनुमति देना समीचीन माना है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट हो रही है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है ताकि यह घोषणा हो कि 90% की छूट उक्त आदेश के तहत स्टांप शुल्क सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवा इकाई (सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आदि) की इकाइयों या कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा, जो उक्त साधनों के संदर्भ में हैं (अनुच्छेद 25)। 4 जून 2003 को शुरू होने और 31 मई 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुच्छेद 25 के खंड (डी) के तहत समामेलन, डर्नरर या सूचना प्रौद्योगिकी की इकाइयों या कंपनियों के पुनर्निर्माण से जुड़े गुणों पर भी।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के प्रयोजन के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी” की एक इकाई या “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं” की एक इकाई का अर्थ है एक इकाई, जो विकास आयुक्त (उद्योग), या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत, ऐसी इकाई होने के लिए प्रमाणित है। उसे इस संबंध में।
मुद्रांक- 2003/2093 / CR462 / M-1, 29 दिसंबर, 2003 (MGG, असाधारण संख्या 329, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 1354 से 1355 से 2955 दिसंबर 2003 तक) दिनांकित – सरकार। महाराष्ट्र के एक आदेश जारी किया था। राजस्व और वन विभाग, सं। मृदांक 2000 / CR-1026 / M-1, 5 मार्च 2001, बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में। ) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), और इस प्रकार उक्त अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को हटा दिया गया, हाइपोथैक्सेशन, प्यादा, प्रतिज्ञा, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स (अनुच्छेद 6), कन्वेंशन (अनुच्छेद 25) आगे के प्रभार पर बंधक संपत्ति पर (अनुच्छेद 33), लीज (अनुच्छेद 36), बंधक विलेख (अनुच्छेद 40) और बंधक विलेख (अनुच्छेद 54) पर सुरक्षा बॉन्ड, अनुसूची- I के तहत उक्त अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित उपकरणों पर 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समूह C, D और D + क्षेत्रों में और कोई उद्योग जिले में नए उद्योग और उद्योग का एक नया विस्तार;
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्टाम्प ड्यूटी के ऐसे छूट की अनुमति देना समीचीन माना है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट हो रही है कि इसके लिए जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जो यह घोषणा करता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट हाइपोथैक्सेशन, प्यादा, टाइटल डीड्स के प्लेज डिपॉज़िट (कन्वेंशन 6), कन्वेन्स (आर्टिकल 25), मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर आगे चार्ज (आर्टिकल 33), लीज (आर्टिकल 36), मॉर्गेज डीड (आर्टिकल 40 और सिक्योरिटी) पर उपलब्ध होंगे। उक्त अधिनियम की अनुसूची- I के तहत बंधक विलेख (अनुच्छेद 54) पर बॉन्ड, और इसके बाद अवकाश और लाइसेंस समझौते (अनुच्छेद 36 (ए)) और लीज के हस्तांतरण के अतिरिक्त उपकरणों पर स्टांप शुल्क प्रभार्य का 90% प्रेषित करता है ( अनुच्छेद 60) किसी भी व्यक्ति द्वारा एक नई आईटी यूनिट और आईटी सक्षम सेवा इकाई शुरू करने के लिए और आईटी सी और आईटी सक्षम सेवा इकाई का एक नया विस्तार समूह सी, डी और डी + क्षेत्रों में और किसी भी उद्योग के जिलों में 4 तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए नहीं किया गया है। जून 2003 को 31 मई 2008 को समाप्त हुआ।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए, एक नई “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” और “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा इकाई” या “आईटी इकाई का नया विस्तार” और “एलटी। सक्षम सेवा इकाई ”का अर्थ है एक औद्योगिक इकाई जो विकास आयुक्त (उद्योग), या इस ओर से उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी इकाई होने के लिए प्रमाणित है।
बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 के तहत 29 दिसंबर 2003 को आदेश। (अनुच्छेद 6 (2) – हाइपोथेकशन, प्यादा, प्रतिज्ञा, कर्म)। (अनुच्छेद २५ – संवहन)। (अनुच्छेद 36 लीज)
सं मद्रंक। 2003/2093 / CR462 / M-1, 29 दिसंबर 2003 (एमजीजी, असाधारण संख्या 329, भाग IV-B, पृष्ठ Nos। 1352 से 1353 दिनांक 29 दिसंबर 2003 तक) दिनांकित किया गया था – महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था। , राजस्व और वन विभाग, सं। मुद्रांक 2000/4229 / CR-1064 / M-1, 5 मई 2001 को बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (बॉम्बे एलएक्स) की धारा 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में दिनांकित १ ९ ५ 195) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), और इस तरह हाइपोथेक्सेशन, प्यादा, प्रतिज्ञा, कर्मों से संबंधित उपकरणों पर ५० प्रतिशत स्टांप शुल्क प्रभार्य को हटा दिया गया, अनुच्छेद ६ (२, २६४) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों और बायो-टेक इकाइयों द्वारा आईटी में एक “नई इकाई” शुरू करने के लिए निष्पादित उपकरणों पर अनुसूची- I में अनुच्छेद 25) और, लीज (अनुच्छेद 36)। 1 अप्रैल 2001 से शुरू होने वाली अवधि के लिए समूह ए और समूह बी क्षेत्रों में गैर-सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क और बायो-टेक पार्क, 31 मार्च 2006 को समाप्त;
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार कुछ संशोधनों के साथ स्टांप शुल्क की छूट की अनुमति देना समीचीन मानती है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट हो रही है कि इसके लिए जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जो यह घोषणा करता है कि पचहत्तर प्रतिशत की छूट हाइपोथैक्सेशन, प्यादा, प्रतिज्ञा, डीड्स आर्टिकल 6 (2), कन्वेन्स (अनुच्छेद 25) और लीज (अनुच्छेद 36) से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टांप ड्यूटी प्रभार्य का प्रतिशत, और अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य का 90% का छूट छुट्टी और लाइसेंस समझौते के अनुच्छेद 36 (ए) और आईटी द्वारा निष्पादित लीज (अनुच्छेद 60) के हस्तांतरण। इकाइयों और आईटी। समूह ए और समूह बी क्षेत्रों में गैर-सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में एक नई सूचना प्रौद्योगिकी इकाई शुरू करने के लिए सक्षम सेवाएं इकाइयां 4 जून 2003 को शुरू होने वाली अवधि और 31 मई 2008 को समाप्त होने के लिए उपलब्ध होंगी।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” और “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा इकाई” का अर्थ है, ऐसी इकाइयाँ जो विकास आयुक्त (उद्योग) द्वारा इस तरह की इकाई के रूप में प्रमाणित हैं, या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी। समूह ए और समूह बी क्षेत्रों में गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर, 2001 की पैकेज योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
मुद्रांक .२००३ / २० ९ ३ / CR462 / M-१, दिनांक २ ९ दिसंबर २००३ (MGG, असाधारण संख्या ३२ ९, भाग IV-B, पृष्ठ नं। १३५० से १३५१ दिनांक २ ९ दिसंबर २००३ तक) – Wheres की सरकार। बॉम्बे स्टैम्प के खंड 9 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में महाराष्ट्र ने एक आदेश, राजस्व और वन विभाग, क्रमांक 1098/3068 / CR-595 / M-1, 20 फरवरी 1999 को जारी किया था। अधिनियम, १ ९ ५) (१ ९ ५ of का बॉम्बे एलएक्स) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), और इस तरह हाइपोथेक्सेशन, प्यादा, प्रतिज्ञा, अनुच्छेद ६ (२), कन्वेन्स ( अनुच्छेद 25) और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में इकाई शुरू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा निष्पादित और आगे घोषित, अधिनियम राजस्व और वन विभाग, आदेश सं। मुद्रा 2000 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा निष्पादित, उपकरण लीज (अनुच्छेद 36) सहित लीज डीड। 5 मई, 2001 को 4229 / CR-l064 / M-1, ने कहा कि स्टांप ड्यूटी की छूट दी गई या 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को डेर उपलब्ध कराया जाएगा;
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्टाम्प ड्यूटी के ऐसे छूट की अनुमति देना समीचीन माना है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट हो रही है कि इसके लिए जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जो यह घोषणा करता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट Hypothecation, प्यादा के उपकरणों पर प्रभार्य। प्रतिज्ञा 6 (2), कन्वेन्स (अनुच्छेद 25), और लीज (अनुच्छेद 36) उक्त इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी, जैसा कि बाद में 4 जून 2003 को शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान की गई और 31 मई 2008 को समाप्त हो गई और यहां आगे की रीमेक है। स्टैम्प ड्यूटी का 90% लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट अनुच्छेद 36 (ए) और लीज / असाइनमेंट लीज के हस्तांतरण पर लागू होता है। (अनुच्छेद 50), 4 जून 2003 को शुरू होने वाली अवधि और 31 मई 2008 को समाप्त होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में एक नई इकाई शुरू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा इकाइयों द्वारा निष्पादित;
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी इकाई” और “सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा इकाई” का अर्थ है, जो विकास आयुक्त (उद्योग) या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई इकाइयाँ हैं, जो इकाई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।
अधिसूचना सं। मृदांक .२००४ / ३५१ 03 / (०३) / सीआर -५-/ एम -१ 7 फरवरी, 2004 के बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939 की तिथि – बॉम्बे स्टैम्प रूल्स, 1939 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित नामित अधिकारियों की नियुक्ति की बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में उक्त नियम 9 के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए डिलीवरी ऑर्डर के दस्तावेजों के संबंध में: –
“सीनियर नहीं। | अधिकारियों का पदनाम |
1। | शेड अधीक्षक |
2। | सहायक कार्यालय अधीक्षक |
3। | वरिष्ठ सहायक |
मुद्रांक .२००४ / ३00 / सीआर ६-/ एम -१, दिनांक २६ फरवरी, २००४ (एमजीजी, असाधारण संख्या ४ ९, भाग IV-B, पृष्ठ नं। १ to४ से १ated५ से २६ फरवरी, २००४ को दिनांकित – २००४ । महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, राजस्व और वन विभाग, सं। मृदांक 2003/742 / CR317 / M-1, दिनांक 31 अक्टूबर 2003, बंबई स्टाम्प की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में। अधिनियम, १ ९ ५) (१ ९ ५ 195 का बॉम्बे एलएक्स) (इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में जाना जाता है), और इस प्रकार समझौते के अनुच्छेद ५ (एच), विकास समझौते के अनुच्छेद ५ (गा) पर उक्त अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य को हटा दिया गया। , संयुक्त उद्यम समझौता अनुच्छेद 47, अटॉर्नी की शक्ति अनुच्छेद 48 (ए) से (बी), और पावर ऑफ अटॉर्नी विकास के लिए दिया अनुच्छेद 48 (जी), अनुसूची- I में उक्त अधिनियम में संलग्न है, जिसे महाराष्ट्र के बीच निष्पादित किया जाना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक भागों के विकास के रूप में जाना जाने वाली नीति के तहत औद्योगिक विकास निगम और एक निजी डेवलपर;
और जबकि, महाराष्ट्र सरकार इसे कुछ संशोधनों के साथ स्टाम्प ड्यूटी की छूट देने की अनुमति देती है;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार को संतुष्ट होना चाहिए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके अलावा स्टांप शुल्क प्रभार्य पर भी लागू होता है। लीज (अनुच्छेद 36), लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आर्टिकल 36 (ए), और ट्रांसफर ऑफ लीज / असाइनमेंट लीज (अनुच्छेद 60) के साधन, अनुसूची- I में उक्त अधिनियम में संलग्न हैं, जिसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास के बीच निष्पादित किया जाना है। कॉरपोरेशन और एक निजी डेवलपर, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक पार्कों के विकास के रूप में जानी जाने वाली नीति के तहत, और संयुक्त उपक्रम कंपनी और बैंकों / वित्तीय संस्थानों के बीच क्रियान्वित किए गए, गिरवी रखे हुए डीड के उपकरण भी।
स्पष्टीकरण। – इन आदेश के प्रयोजन के लिए, “निजी डेवलपर” का अर्थ होगा और किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान, कंपनी या एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया जाएगा, जिन्हें औद्योगिक भाग के विकास का काम आवंटित किया गया है और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी, एक निजी डेवलपर के रूप में, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और वित्तीय संस्थान / कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है, का अर्थ है एक संस्थान या एक कंपनी जो भारतीय रिज़र्व बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा इस तरह की संस्था या कंपनी के रूप में प्रमाणित है। कंपनियों, जैसा भी मामला हो।
क्रम सं। मुद्रा २००३ / ११ / सीआर १५४ / एम -१, दिनांक २ exercise फरवरी, २००४ – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५) के बॉम्बे एलएक्स) के खंड ९ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके साथ ही अनुसूची- I के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को प्रेषित किया जाता है, जो कि प्यून, प्रतिज्ञा और सम्मोहन अनुच्छेद 6 (2) से संबंधित उपकरणों पर, बंधक विलेख (अनुच्छेद) से संबंधित है। 40) और सुरक्षा बांड या बंधक विलेख (अनुच्छेद 54), मौलाने आज़ाद अलपसंखयंक आर्थिक से ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा निष्पादित। विकास महामंडल, मैरीडिट, मुंबई।
क्रम सं। मुद्रांक, 2004/1449 / CR276 / M-1, दिनांक 1 जुलाई, 2004 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे XX ) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो गई कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस प्रकार, संपूर्ण रूप से, अनुसूची I के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य, अनुच्छेद 6 के तहत प्यादा या प्रतिज्ञा प्रभार्य के साधनों पर संलग्न है। 2) और सोने या चांदी के बंधक द्वारा ऋण से संबंधित करने के संबंध में सहकारी क्रेडिट सोसायटी द्वारा निष्पादित या अनुच्छेद 51 के तहत पुनर्मूल्यांकन प्रभार्य के उपकरणों पर।
(एमजी पार्ट आईवी-बी। पेज 529)
क्रम सं। मुद्रांक, 2004/1636 / CR-436 / M-1, दिनांक 1 जुलाई, 2004 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। ), महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत, जाति प्राप्त करने के लिए किए गए हलफनामे या घोषणा के उपकरणों पर, अनुसूची I के अधिनियम में संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 4 के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य का उल्लेख करता है। सर्टिफिकेट / इनकम सर्टिफिकेट / डोमिसाइल सर्टिफिकेट / नेशनलिटी सर्टिफिकेट या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दाखिल या उपयोग किए जाने के किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
(एमजी पार्ट आईवी-बी। एक्सट। पेज 525)
क्रम सं। मुद्रांक, 2002/32 / CR281 / M-1, दिनांक 11 अगस्त, 2004 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत अनुच्छेद 5 (एफ), (जी), 43 (सी) और (डी) के तहत क्रमशः अनुसूची में स्टांप शुल्क प्रभार्य को अनुसूची में शामिल किया गया है। मैंने तीन साल की अवधि के लिए “ऑयल सीड्स” और “हल्दी” की खरीद और बिक्री से संबंधित उक्त अधिनियम की अपील की।
(एमजी पार्ट आईवी-बी। एक्सट। पेज 813)
अधिसूचना सं। मुद्रांक, 2004/4125 / CR690 / M-1, दिनांक 31 दिसंबर, 2004। – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार की धारा 10A द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। , इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है कि, 1 जनवरी, 2005 से, बीमा कंपनियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली बीमा पॉलिसियों पर स्टांप शुल्क का भुगतान, उनके प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नकद के माध्यम से किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट या वेतन आदेश द्वारा, किसी भी सरकारी खजाने या उप-ट्रेजरी या जनरल स्टांप ऑफिस, मुंबई में।
(एमजी पार्ट आईवी-बी। पेज 1297)
बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक आदि – अधिकतम शुल्क प्रभार्य
आदेश सं। मृदांक, 2005 / CR237 / M-1, दिनांक 13 मई, 2005 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और शासकीय आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। 1097/4946 / CR-859 / M-1, दिनांक 25 मार्च, 1998, महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट होना कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 5 (सी) के तहत अधिकतम शुल्क प्रभार्य निर्धारित किया गया है। 43, (एफ) और 51 ए (बी) (अनुसूची) (I) अनुसूची के अधिनियम, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, या प्रकृति के किसी भी अन्य बिक्री योग्य ऋण प्रतिभूतियों के उपकरणों पर, कर्तव्य के समान होने के लिए उक्त अनुसूची I के अनुच्छेद 5 (बी), 43 (जी) और 51 ए (ए) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के उपकरणों पर प्रभार्य।
(एमजी भाग IV-B, पृष्ठ 486)
शैक्षिक ऋण – स्टांप शुल्क का प्रेषण
अधिसूचना सं। मुद्रांक, 2005 / CR204 / M-1, दिनांक 4 जून, 2005 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा किसी भी उपकरण पर स्टांप शुल्क प्रभार्य, एक छात्र द्वारा निष्पादित, शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद 6 के उपखंड (1) के तहत उप-खंड में भेजा जाता है। (ii) अनुच्छेद 33 के खंड (ख), अनुच्छेद 40 के खंड (ख) और अनुसूची I के अनुच्छेद 54 के खंड (ii) ने उक्त अधिनियम में संलग्न किया।
(एमजी पं। आईवी-बी, पृष्ठ 602)
स्टांप ड्यूटी के आवास ऋण में कमी
अधिसूचना सं। मृदांक, 2005 / CR204 / M-1, दिनांक 4 जून, 2005 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), और खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और सरकारी अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग, सं। मृदांक का आंशिक संशोधन। 2002/875 / CR-173 / MI, 6 मई, 2002 दिनांकित, महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट है कि यह जनहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 6 के खंड (1) के तहत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य कम कर देता है उप-खंड (ii) अनुच्छेद 33 के खंड (ख), अनुच्छेद 40 के खंड (ख) और अनुसूची I के अनुच्छेद 54 के खंड (ii) ने कहा कि अधिनियम के अनुसार, आवास ऋण का लाभ उठाने के लिए निष्पादित किसी भी उपकरण पर, विशेष रूप से अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित है, जिसमें प्रत्येक में कॉलम (2) के विरुद्ध निर्दिष्ट सीमा तक है।
अनुसूची
साधन का वर्णन | स्टाम्प ड्यूटी की दर |
(1) | (2) |
आवास ऋण का लाभ उठाने के लिए निष्पादित उपकरण, – | |
(a) यदि यह एक लाख रुपये से अधिक नहीं है | कोई नहीं। |
(ख) यदि यह एक लाख रुपये से अधिक है, लेकिन इससे अधिक नहीं है दस लाख रुपये। |
हर एक हजार या उसके हिस्से पर दो रुपये और पचास पैसे। |
(एमजी भाग IV-B। पृष्ठ 601)
अधिसूचना सं। मृदांक। 2005 / CR-427 / M-1, दिनांक 24 अगस्त, 2005 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), और अन्य सभी शक्तियों के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। इसे उस ओर से सक्षम करते हुए, महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत उपकरणों और दस्तावेजों की रिकॉर्डिंग हस्तांतरण पर प्रभार्य शुल्क (किसी भी अदालत के किसी भी प्रकृति के आदेश या आदेश सहित) रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए दाभोल पावर कंपनी की चल और अचल संपत्तियां, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, लेख 5 (एच), 25, 36. 52 और 60 के तहत अनुसूची I उक्त अधिनियम में संलग्न है।
अधिसूचना सं। मृदांक .२००५ / सीआर -२५० / एम -१, दिनांक २६ अगस्त, २००५ – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ ((१ ९ ५8 के बॉम्बे १ एक्स ) के खंड ९ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट हो रही है कि 7 मई 2005 के सरकारी आदेश, राजस्व और वन विभाग, नं। मृदांक के प्रभाव से, जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। * १० ९ ६ / ४४ 10५ / सीआर 1997२० / एम -११, ६ मार्च, १ ९९ 85, और सरकार के आदेश, राजस्व और वन विभाग, मुद्रांक। * 2002/875 / CR173 / M-1, 6 मई, 2002 दिनांकित।
* 2 जनवरी, 2006 को कोरिगेंडम दिनांक देखें।
क्रम सं। मुद्रांक 2005/2261 / CR400 / M-1, दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, संतुष्ट होना कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस प्रकार, महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ३१ मार्च २००६ तक, अनुच्छेद ५ (जीए) के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य को संशोधित करता है। ) (i) (विकास से संबंधित समझौता), अनुच्छेद 25 (कन्वेंशन) और अनुसूची 36 का अनुच्छेद (लीज), जो भूमि मालिकों और सेज के डेवलपर्स के बीच निष्पादित उपकरणों पर उक्त अधिनियम में संलग्न है, पहले लेनदेन के रूप में, सरकारी संकल्प, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, नंबर एसईजेड के तहत बनाई गई नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना। 2001 / (152) / IND-2, दिनांक 12 अक्टूबर, 2001, कोरिगेंडम के साथ उक्त सरकारी संकल्प, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, नंबर SEZ में पढ़ा गया। 2001 / (152) / IND-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2005।
अधिसूचना सं। ईएसटी। 2004/4013 / सीआर। 687 / एम -1, दिनांक 6 फरवरी, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे IX) की धारा 2 के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में और सरकार की अधिसूचना, राजस्व और वन के अधीक्षण में। विभाग, सं। ईएसटी। 2003/53 / CR-64 (ए) / एम -1, 24 फरवरी 2003, महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च, 2006 से प्रभावी नियुक्त किया है, जो मुंबई के जनरल स्टांप ऑफिस के प्रत्येक अधिकारी, कॉलम में उल्लिखित हैं ( अनुसूची के 2), संबंधित अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कॉलम (3) में दिखाए गए संबंधित क्षेत्र के लिए “कलेक्टर” होने के लिए संलग्न है।
अनुसूची
अनु क्रमांक। | अधिकारी | क्षेत्र |
(1) | (2) | (3) |
1। | टिकटों के कलेक्टर (मुंबई) | मुंबई जिला |
2। | टिकटों के कलेक्टर (अंधेरी) | अंधेरी का राजस्व तालुका |
3। | टिकटों के कलेक्टर (बोरीवली) | बोरीवली के राजस्व तालुका |
4। | डाक टिकट संग्रहकर्ता (कुरिया) | कुर्ला के राजस्व तालुका |
5। | टिकटों के कलेक्टर (प्रवर्तन- I)। | मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगरीय जिला। |
6। | टिकटों के कलेक्टर (प्रवर्तन- II) | मुंबई शहर जिला और मुंबई उपनगरीय जिला। |
शेड्यूल I, एंट्री (D), पैरा (1), अनुच्छेद 36A और बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम की धारा (a) (i) (1958 का 40)
छुट्टी और लाइसेंस समझौते के साधन पर स्टांप शुल्क में कमी।
आदेश दिनांक 8.2.2006
बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, संतुष्ट होना कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है जिससे स्टाम्प पर नियंत्रण कम हो। कला के उपखंड (i) के उप-खंड (i) के पैराग्राफ (1) में प्रवेश (डी) के तहत शुल्क प्रभार्य। अनुसूची के 36A मैं छुट्टी के साधन और लाइसेंस समझौते पर उक्त अधिनियम में संलग्न है, विशेष रूप से अनुसूची के कॉलम (1) में यहां बताया गया है जो स्तंभ (2) में निर्दिष्ट सीमा तक है।
अनुसूची
साधन का वर्णन | स्टाम्प ड्यूटी की दर |
(1) | (2) |
यह साठ महीने से अधिक की अवधि के लिए आवासीय परिसर से संबंधित नहीं है और जहां औसत वार्षिक किराए की राशि के साथ-साथ सुरक्षा जमा या धन की राशि उन्नत या दस लाख रुपये से अधिक है, लेकिन बारह के एक शब्द के लिए बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है महीने। | बारह महीने या उसके प्रत्येक भाग के लिए तीन हजार रुपये। |
(आदेश दिनांक 8.2.2006 में प्रकाशित एमजीजी में दिनांक 8.2.2006, (अतिरिक्त), भाग IV-B, पृष्ठ 14)
Art.6 (2) – सार्वजनिक क्षेत्र के बायोटेक में नई बायोटेक इकाइयों के लिए हाईपोटेशन, बॉन्ड, प्रतिज्ञा, Art.25 – कन्वेंशन, Art.36 – अनुसूची I और धारा 9 की धारा 9, 1958 के उपकरणों पर स्टांप ड्यूटी का छूट पार्क।
क्रम सं। मुद्रा 2002/1965 / CR 476 / M-1, दिनांक 16 मार्च, 2006 (MGG, असाधारण संख्या 45, भाग IV-B, पृष्ठ संख्या 280 पर, दिनांक 16 मार्च, 2006) – द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 का खंड (क) इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके लिए उपकरणों पर स्टांप शुल्क प्रभार्य किया गया है हाइपोथीशन, पोज़ प्लेज आर्टिकल 6 (2), कनवेंशन (आर्टिकल 25) और लीज (आर्टिकल 36), शेड्यूल I में उक्त एक्ट में अपीयर किया गया, जिसे बायोटेक इकाइयों द्वारा पब्लिक सेक्टर बायोटेक पार्क में एक नई बायोटेक्नोलॉजी यूनिट शुरू करने के लिए निष्पादित किया गया। 31 मार्च, 2006 तक महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से प्रभाव।
स्पष्टीकरण। – इस आदेश के उद्देश्य के लिए, “बायोटेक्नोलॉजी यूनिट” का मतलब एक इकाई है, जो विकास आयुक्त (उद्योग) या सार्वजनिक क्षेत्र के बायोटेक पार्क में स्थित इस ओर से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
(एमजी भाग IV। बी। पृष्ठ 280)
अधिसूचना नहीं Mudrank.2003 / 2913 / सीआर 598 / एम -1, दिनांक 17 वीं मार्च, 2006 (MGG असाधारण सं 47, चतुर्थ भाग-बी, पृष्ठ संख्या 283 पर, दिनांक 17 वीं मार्च 2006) – का प्रयोग बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियां, संतुष्ट हैं कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिससे स्टैम्प शुल्क समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से, बृहन मुंबई के लिए कॉटन मार्केट्स लेबर बोर्ड द्वारा निष्पादित समझौते या कन्वेंशन के साधनों पर प्रभार्य, चेंबूर ग्राम, कुरिया में सर्वेक्षण संख्या 14 (भाग) पर निर्मित भवनों में आवासीय इकाइयों के संबंध में अपने सदस्यों के पक्ष में। (पूर्व), मुंबई।
(एमजी भाग IV। बी। पृष्ठ 283)
आदेश सं। मृदांक -2003 / CR729 / M-1, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिससे स्टांप शुल्क, अनुच्छेद 36 के तहत प्रभार्य, जो उक्त अधिनियम में संलग्न है, पट्टे के साधनों पर, 40,450 वर्गमीटर में प्रवेश करने वाली भूमि के भूखंड से संबंधित है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के बीच मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जी ब्लॉक के प्लॉट नंबर सी -47 और आर 2 ए और आर 2 बी के भाग में मीटर।
बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 की अधिसूचना 23 मई, 2006 को संपूर्ण में स्टांप शुल्क, अनुसूची I में अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रभार्य (अनुच्छेद 51 ए – लेनदेन का रिकॉर्ड) (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा) एक प्रशिक्षण सदस्य द्वारा एक शेयर के माध्यम से प्रेषित किया गया था। विनिमय या एसोसिएशन धारा 10B में निर्दिष्ट)
अधिसूचना सं। मृदांक 2006 / CR 108 / M.1, दिनांक 29 अप्रैल, 2006
बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, (संशोधन) 2006।
बॉम्बे स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 के महाराष्ट्र बारहवीं) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 1 मई 2006 की तारीख नियुक्त की, जिसके लिए कहा अधिनियम लागू होगा।
आदेश सं। मृदांक -2006 / CR290 / M-1, दिनांक 23 मई, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत अनुसूची ५१ ए के अनुच्छेद ५१ ए के तहत पूरे प्रभार्य में स्टांप शुल्क का भुगतान करता है जो प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से संबंधित लेनदेन के रिकॉर्ड के उपकरणों पर उक्त अधिनियम में संलग्न है। व्यापारिक सदस्यों और निवेशकों द्वारा जो महाराष्ट्र राज्य के बाहर रहते हैं।
बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 का अनुच्छेद 29 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम की अधिसूचना, 1958 ने 23 मई, 2006 को दिनांकित किया (अनुसूची I में अनुच्छेद 29 के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य (अनुच्छेद 29 – माल के संबंध में वितरण आदेश)
आदेश सं। मृदांक -2006 / CR291 / M-1, दिनांक 23 मई, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा अनुसूची के अनुच्छेद २ ९ के तहत स्टांप शुल्क प्रभार्य का उल्लेख किया गया है, जो ‘अधिनियम के लिए आयात किए गए रत्न और आभूषण से संबंधित सुपुर्दगी के आदेश पर कहा गया है। प्रसंस्करण और उसके बाद के निर्यात का उद्देश्य और जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत कस्टम ड्यूटी के लिए विशेष छूट दी गई है।
कला। बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 का 29 माल के संबंध में वितरण आदेश को संदर्भित करता है। यह लिखत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी डॉक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और मालवाहक केंद्र सहित किसी भी माल, पोर्ट, वेयरहाउस, जिसमें माल संग्रहीत या किराए पर या जमा किया जाता है, के वितरण के लिए उसी के धारक के बारे में वर्णन करता है। किसी भी घाट पर या शीर्षक कर्मों का किराया या जमा करना।
वितरण आदेशों से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी पर राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है – प्रसंस्करण और बाद के निर्यात के उद्देश्य से आयात किए गए रत्न और आभूषण आइटम। लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह छूट उन वस्तुओं के लिए प्रतिबंधित है, जिन्हें विशेष रूप से अपनी किसी भी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई कस्टम ड्यूटी के लिए छूट दी गई है।
क्रम सं। मृदांक -2006 / CR292 / M-1, दिनांक 23 मई, 2006 – अभ्यास में, बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का (इसके बाद) “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित), महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट हो रही है कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा स्टांप शुल्क, पूरे में, समझौते के उपकरण पर प्रभार्य या इसके रिकॉर्ड या ज्ञापन अनुसूची 5 के खंड (ए) के तहत एक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और खरीद से संबंधित लेनदेन के रिकॉर्ड के उपकरणों पर सरकारी सुरक्षा की खरीद या बिक्री से संबंधित एक अनुबंध मैंने उक्त अधिनियम की अपील की।
कला। अनुसूची I का 51-ए
Corrigendum: स्टांप ड्यूटी में कमी: लेनदेन के रिकॉर्ड के साधन: प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री: प्रतिभूतियों के लेनदेन के रिकॉर्ड के उपकरणों की गैर-डिलीवरी।
क्रम सं। मृदांक -2006 / CR293 / M-1, दिनांक 23 मई, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, 1958 (1956 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, (इसके बाद संदर्भित) जैसा कि “उक्त अधिनियम”), महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिससे * प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से संबंधित लेनदेन के साधनों पर स्टांप शुल्क प्रभार्य कम हो जाता है * अनुसूची के अनुच्छेद 51 ए के उपखंड (ii) के उप-धारा (ii) के तहत वितरण न होने की स्थिति में स्व खाते पर एक व्यापारिक सदस्य, प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे से दस पैसे तक उक्त अधिनियम में संलग्न है।
एमजी भाग IV-B। पृष्ठ 43४३
* दिनांक 27-9-2006 (MGG IV-B। Ext। पृष्ठ 1420) के गलियारे द्वारा प्रतिस्थापित।
अधिसूचना सं। मृदांक -2016 / CR349 / M-1, दिनांक 17 जून, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र, इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना, राजस्व और वन विभाग, नहीं। 2000/4229 / CR-1064 / M-1, दिनांक 5 मई, 2001 इस प्रकार है, अर्थात्: –
आंकड़े, पत्र और शब्द “31 मार्च, 2006” के लिए अधिसूचना में, आंकड़े, पत्र और शब्द “30 जून, 2006” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अधिसूचना सं। मृदांक -2006 / CR294 / M-1, दिनांक 22 जून, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), सरकार की धारा 2 के खंड (ga) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार उक्त अधिनियम की धारा 32 बी के उद्देश्य के लिए, महाराष्ट्र, मुंबई में अतिरिक्त महानिरीक्षक टिकटें, पंजीकरण के उप महानिरीक्षक और टिकटों के उप नियंत्रक के रूप में नियुक्त करता है।
अधिसूचना सं। मुद्रांक -2004 / 2993 / CR560 / M-1, दिनांक 15 जुलाई, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे XX ) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, ( इसके बाद “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित), महाराष्ट्र सरकार, संतुष्ट है कि यह जनहित में करने के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा अनुसूची I में अनुच्छेद 34 के तहत पूरे स्टैंप ड्यूटी प्रभार्य में प्रेषित किया गया है, उक्त अधिनियम, विपासना इंटरनेशनल एकेडमी, इगतपुरी, जिला नाशिक के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले उपहार कार्यों के साधनों पर, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गुणों से संबंधित, सयागी यूबीए खिन मेमोरियल ट्रस्ट, इगतपुरी, जिला नाशिक के स्वामित्व और प्रबंधित। अनुसूची II में निर्दिष्ट दाताओं ने हेरिटो को जोड़ा।
अनुसूची I
अनु क्रमांक। | सर्वे नंबर या सीटीएस नं। | संपत्ति का विवरण |
(1) | (2) | (3) |
1। | सीटीएस नंबर 420 ए, इगतपुरी, जिला नाशिक। | फ्लैट नंबर 1 45.48 वर्ग मीटर में प्रवेश। |
2। | गाट नंबर 359/2 + 342 तालेगांव, ताल। इदातपुरी, जिला नाशिक | प्लॉट न। 21 से 36 पूरी तरह से 8094.05 वर्ग मीटर के लिए स्वीकार्य है। |
अनुसूची II
अनु क्रमांक। | नाम | प्लॉट नंबर। | वर्ग मीटर में क्षेत्र। |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1। | श्रीमती। प्रभादेवी गोपालदास बगड़ी | 21 | 418.625 |
2। | श्रीमती। शिलादेवी केला | 22 | 422.875 |
3। | श्रीमती। कमला अरुण तोषनीवाल | 23 | 600.000 |
4। | (a) श्री नारायण ओंकार पाटिल | 24 | 687.050 |
(b) श्री प्रकाश नागराज ब्रो | |||
5। | श्री सूरजमल रामलाल चांडक | 25 | 440.000 |
6। | श्री सूरजमल रामलाल चांडक | 26 | 428.000 |
7। | श्री विजयकुमार जे। अग्रवाल | 27 | 541.500 |
8। | श्री विजयकुमार जमुनधर अग्रवाल | 28 | 456.000 |
9। | अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से श्री विजयकुमार जे। अग्रवाल | 29 | 600.000 |
10। | (a) श्री नारायण शिवन्ना दशरवार | 30 | 500,000 |
(b) सुनील हरिभाऊ कुलकर्णी | |||
(c) श्रीमती विद्या डी। कुलकर्णी | |||
1 1। | श्री राजीव ओमप्रकाश अग्रवाल | 31 | 500,000 |
12। | श्री नारायण शिवन्ना दशरवार | 32 | 400.000 |
13। | श्रीमती। कौसल्या नटुभाई पारिख | 33 | 400.000 |
14। | श्रीमती। जोशना मनहरलाल कोठारी | 34 | 775.000 |
15। | श्रीमती। मधुपुरन मेहता | 35 | 425.000 |
16। | श्रीमती। मधुपुरन मेहता | 36 | 500,000 |
– – – – संपूर्ण |
– – – – – – – 8094.05 |
अधिसूचना क्रमांक २००६ / सीआर ३४ ९ / एम -१, दिनांक २ ९ जुलाई, २००६ – बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, १ ९ ५ 195 (१ ९ ५ L के बॉम्बे एलएक्स) के खंड ९ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार महाराष्ट्र में सरकार के आदेश, राजस्व और वन विभाग, सं। मुद्रांक 2000/4229 / CR 1064 / M-1, 5 मई, 2001 को निम्नानुसार दिनांकित है, अर्थात्: –
उक्त आदेश में, आंकड़े, पत्र, शब्द और कोष्ठक के लिए “30 जून 2006 (दोनों समावेशी)” के आंकड़े, पत्र और शब्द “31 मार्च 2007, प्रोत्साहन की संशोधित पैकेज योजना शुरू करने की तिथि पर”। राज्य सरकार के उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, जो भी पहले हो ”प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अधिसूचना नं। मुद्रांक 2005/3359 / सीआर 595 / एम -1, 1 अगस्त 2006– बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX), महाराष्ट्र सरकार के खंड 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, संतुष्ट होना कि यह जनहित में करने के लिए आवश्यक है, जिससे यह कम हो जाता है स्टांप ड्यूटी के अनुच्छेद 25 के तहत अनुसूची I में उक्त अधिनियम में 0.5 प्रतिशत तक संलग्न; सरकारी संकल्पों, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, नंबर IDL के तहत परिभाषित और अनुमोदित के रूप में एक नया “मेगा प्रोजेक्ट” शुरू करने के संबंध में निष्पादित भूमि के पहले उल्लेख के साधन पर। 1005 / (सीआर 119) / उद्योग -8, 2 जून 2005 को उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए सभी सरकारी संकल्पों के साथ पढ़ा गया, इस संबंध में, समूह ए और बी वर्गीकृत क्षेत्रों में जो शर्तों को पूरा करता है। सरकार परिपत्र, राजस्व और वन विभाग द्वारा, नहीं।महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने की अवधि के लिए मृदांक 2005/3359 / CR 595 / M-1, दिनांक 1 अगस्त, 2006।
अधिसूचना संख्या स्थापना 2006 / सीआर 351 / एम -1, दिनांक 22 अगस्त, 2006– बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में। 1958 (1958 का बॉम्बे LX), और इस संबंध में जारी सभी अधिसूचनाओं के अधिपत्य में, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अधीक्षक टिकटों (मुख्यालय) की नियुक्ति की, जो उक्त अधिनियम की धारा 31 और 33 के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर है। , अब तक यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 (1956 का अधिनियम नंबर 1) या अनुभाग की धारा 394 के तहत कंपनियों के समामेलन के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निष्पादित उपकरणों पर उचित टिकटों के स्थगन से संबंधित है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का 44A (1949 का अधिनियम संख्या 10); और किसी भी अन्य उपकरण को उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अन्य कलेक्टर के सहायक क्षेत्राधिकार के तहत कवर नहीं किया गया है।
अधिसूचना सं। मृदांक 2005/838 / CR 158 / M-1, दिनांक 19 दिसंबर, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके तहत अनुच्छेद 25 (Conveyance), 36 (लीज) और 60 (ट्रांसफर ऑफ लीज) के तहत स्टांप शुल्क प्रभारियों को अनुसूची में संलग्न किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, टर्मिनल -1 बी, फर्स्ट फ्लोर, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई 400 099, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के विकास के संबंध में निष्पादित उपकरणों पर अधिनियम।
अधिसूचना सं। मृदांक 2005 / VIP-177 / CR 639 / M-1, दिनांक 29 दिसंबर, 2006 – बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। ) महाराष्ट्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, जिससे स्टांप शुल्क, संपूर्ण, अनुसूची I के अनुच्छेद 36 के तहत प्रभार्य, उक्त अधिनियम में संलग्न है, जो पट्टे से संबंधित है। वाशी स्थित भूमि की साजिश और महाराष्ट्र लिमिटेड के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उत्तरांचल सरकार के बीच निष्पादित, का उपयोग स्टेट गेस्ट हाउस और एम्पोरियम के रूप में एक भवन या भवनों के निर्माण के लिए किया जाता है।
अतिरिक्त गतिविधियाँ: औद्योगिक गतिविधियाँ।
अधिसूचना सं। आईडीसी 2007 / (24) / IND 14, 12 मार्च, 2007 दिनांकित – Wheres, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग नंबर IDC.1076 / 93128- (442) -IND-14 दिनांक को रद्द कर दिया है 7 नवंबर, 1978 (बाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 (1962 का महाराष्ट्र III) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में जारी “उक्त अधिसूचना” के रूप में संदर्भित, सरकार महाराष्ट्र ने अनुसूची में उल्लिखित कुछ उपयुक्तताएं निर्दिष्ट की हैं, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए सुविधाएं हैं;
और जबकि, उद्योगों की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करने और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्य से सुविधाओं के लिए कुछ और उपयुक्तताओं को निर्दिष्ट करने के लिए समीचीन माना, इस प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना में संशोधन किया।
अब, इसलिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 (1962 का महाराष्ट्र III) की धारा 2 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और उस ओर इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों पर, महाराष्ट्र सरकार ने इसके द्वारा संशोधन किया अधिसूचना इस प्रकार है:
- प्रविष्टि संख्या 10 के बाद उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: –
“(11) हवाई पट्टी और संबंधित गतिविधियाँ, (12) रेलवे और संबंधित गतिविधियाँ, (13) कंटेनर डिपो, (14) वेयरहाउस, (15) सेवा उद्योग, (16) पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ, (17) हेल्थ सिटी, (18) मॉल “।
क्रम सं। मुद्रा 2007/657 / CR-87 / MI, दिनांक 23 मार्च, 2007– बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 (1958 का बॉम्बे LX) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट है कि, जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा प्रेषण स्टैम्प ड्यूटी, पूरी तरह से, अनुसूची I के अनुच्छेद 25 के खंड (ख) के तहत प्रभार्य, विशेष आर्थिक के डेवलपर या सह-डेवलपर के बीच निष्पादित भूमि के अधिग्रहण के पहले साधन के साधन पर, ज़ोन और भूमि मालिक, और भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए दी गई अनुमति की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए डेवलपर या सह-डेवलपर और उसके बीच भूमि के हस्तांतरण का पहला लेनदेन। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 3 (2005 का 28) की उप-धारा 10।स्टांप ड्यूटी के संबंध में छूट विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 के 28) को स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र के बाद ही डेवलपर या सह-डेवलपर के लिए उपलब्ध होगी और धारा 15 के तहत केवल अनुदान की मंजूरी के लिए इकाइयों को अधिनियम की।
स्पष्टीकरण मैं। – इस छूट के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “सह-डेवलपर”, “डेवलपर”, “विशेष आर्थिक क्षेत्र” और “इकाई” का अर्थ क्रमशः क्लॉज़ (एफ), (जी), (जी) में उन्हें सौंपा जाएगा। za) और (zc) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ की धारा २ (२००५ का २ z)।
स्पष्टीकरण II। यदि डेवलपर और सह-डेवलपर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अंतिम अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उपरोक्त छूट निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी।
व्याख्या III। – मामले में, डेवलपर या सह-डेवलपर उक्त भूमि को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने में विफल रहता है, जो स्वीकृत पत्र में उल्लिखित अवधि के भीतर है, छूट अब लागू नहीं होगी और डेवलपर या सह-डेवलपर होगा स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी।
बॉम्बे स्टैम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (ए) के तहत अ