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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम २०१९

अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो दिसंबर, 2014 के 31 वें दिन या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गया हो इस पर बनाए गए किसी भी नियम या आदेश को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा

CAA-2019

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नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।

इसे भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है: –

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

 (१) इस अधिनियम को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१ ९ कहा जा सकता है।

(2) यह केंद्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त हो सकती है, ऐसी तिथि पर लागू होगी।

2. धारा 2 का संशोधन

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) में (इसके बाद प्रमुख अधिनियम के रूप में संदर्भित), धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खंड (बी) में, निम्नलिखित अनंतिम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् –

“बशर्ते कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो दिसंबर, 2014 के 31 वें दिन या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गया हो और जिसे केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई हो या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत या विदेशियों अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के प्रावधानों के आवेदन से या इस पर बनाए गए किसी भी नियम या आदेश को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ”

3. नए खंड 6B का सम्मिलन

प्रिंसिपल एक्ट की धारा 6 ए के बाद, निम्न अनुभाग डाला जाएगा, अर्थात्: –

‘6B। धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (बी) में अनंतिम द्वारा कवर किए गए व्यक्ति की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान

(1) केंद्र सरकार या इसके द्वारा निर्दिष्ट एक प्राधिकरण, इस तरह की शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन निर्धारित किया जा सकता है, इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, किसी व्यक्ति को पंजीकरण या प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (बी) के लिए अनंतिम में निर्दिष्ट।

(2) धारा 5 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति या तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्राकृतिककरण की योग्यता के अधीन, किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण के प्रमाण पत्र या प्राकृतिककरण के प्रमाण पत्र को मंजूरी दे दी है भारत में प्रवेश करने की तारीख से भारत का नागरिक।

(३) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१ ९ के प्रारंभ होने की तिथि से, इस धारा के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कोई भी कार्यवाही लंबित है, उसे नागरिकता प्रदान करने पर रोक लगाई जाएगी:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही लंबित है और इस संबंध में केंद्र सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण उस आधार पर उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा यदि वह अन्यथा है इस धारा के तहत नागरिकता देने के लिए योग्य पाया गया:

आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति इस धारा के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करता है, वह अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वह इस तरह के आवेदन करने की जमीन पर अपने आवेदन की प्राप्ति की तारीख पर हकदार था।

(४) इस खंड में कुछ भी असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है और बंगाल पूर्वी सीमा नियमन, १7373३ के तहत अधिसूचित “इनर लाइन” के तहत कवर किया गया क्षेत्र है। Reg। 5 of 1873.) ‘।

4. धारा 7D का संशोधन

मुख्य अधिनियम की धारा 7D में, –

(i) खंड (डी) के बाद, निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: –

“(दा) ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; या “;

(ii) क्लॉज (एफ) के बाद, निम्नलिखित अनंतिम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: –

“बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक को सुनवाई के लिए उचित आदेश नहीं दिया गया है।”

5. धारा 18 का संशोधन

मुख्य अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (2) में, खंड (ईई) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: –

“(ईईई) धारा 6 बी की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र देने के लिए शर्तें, प्रतिबंध और तरीके।”।

6. तीसरी अनुसूची का संशोधन

मुख्य अधिनियम की तीसरी अनुसूची में, खंड (घ) में, निम्नलिखित अनंतिम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: –

‘बशर्ते कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए भारत में निवास या सेवा की कुल अवधि इस खंड के तहत आवश्यक के रूप में पढ़ी जाएगी “कम पाँच साल से “ग्यारह वर्ष से कम नहीं” के स्थान पर। 

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